नमो लक्ष्मी योजना के तहत गुजरात में बालिका शिक्षा को ₹1,250 करोड़ का समर्थन

गुजरात में बालिका शिक्षा को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी भी छात्रा की पढ़ाई बाधित न हो। यह कदम शैक्षिक पहुंच, लैंगिक समानता और बालिकाओं के समग्र सशक्तिकरण पर गुजरात सरकार के निरंतर फोकस को दर्शाता है।

क्यों चर्चा में है?

गुजरात सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत ₹1,250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, जिससे कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलेगा।

नमो लक्ष्मी योजना क्या है?

नमो लक्ष्मी योजना एक राज्य प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को समर्थन देना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा के बाद बालिकाएं स्कूल छोड़ने को मजबूर न हों। यह चार वर्षों में संरचित वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, पोषण और दीर्घकालिक सशक्तिकरण को भी जोड़ती है।

वित्तीय सहायता की संरचना

इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक की प्रत्येक पात्र छात्रा को कुल ₹50,000 की सहायता चार वर्षों में दी जाती है। कक्षा 9 और 10 के लिए ₹20,000 दिए जाते हैं, जिसमें मासिक सहायता और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त राशि शामिल है। वहीं कक्षा 11 और 12 के लिए ₹30,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें मासिक किस्तें और कक्षा 12 पूरी करने पर अंतिम भुगतान शामिल है। यह व्यवस्था छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने और सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए प्रेरित करती है।

पात्रता और दायरा

यह योजना गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं पर लागू है। छात्राओं ने कक्षा 1 से 8 तक सरकारी या अनुदानित विद्यालयों, आरटीई के अंतर्गत या कक्षा 8 निजी विद्यालय से पूरी की होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य छात्रवृत्तियों का लाभ लेने वाली छात्राएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं, क्योंकि यह अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।

पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान

शिक्षा के साथ-साथ नमो लक्ष्मी योजना किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देती है। नियमित वित्तीय सहायता से परिवार छात्राओं के लिए बेहतर भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार, बेहतर पोषण से सीखने की क्षमता, उपस्थिति और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे शिक्षा और समग्र विकास के बीच मजबूत संबंध बनता है।

गुजरात के शिक्षा मॉडल में भूमिका

यह पहल गुजरात में पहले से चल रही शिक्षा-केंद्रित योजनाओं, जैसे शाला प्रवेशोत्सव, को आगे बढ़ाती है, जिसने नामांकन और स्कूल में बने रहने की दर को बढ़ाया था। इन योजनाओं में से कई की शुरुआत गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुई थी, जो बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाई गईं। नमो लक्ष्मी योजना इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन किशोरियों पर केंद्रित है, जो स्कूल छोड़ने के सबसे अधिक जोखिम में रहती हैं।

भारत और EU ने पहली बार व्यापक रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए

भारत और यूरोपीय संघ ने आपसी संबंधों में एक ऐतिहासिक रणनीतिक कदम उठाया है। 27 जनवरी 2026 को दोनों पक्षों ने अपना पहला व्यापक रक्षा और सुरक्षा समझौता किया, साथ ही लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को भी अंतिम रूप दिया। यह पहल बढ़ते आपसी विश्वास, साझा सुरक्षा चुनौतियों की समझ और भारत–EU रणनीतिक सहयोग के एक नए चरण का संकेत देती है।

क्यों खबर में?

यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत यात्रा के दौरान भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला समग्र सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौता किया। यह कदम दर्शाता है कि द्विपक्षीय संबंध अब केवल व्यापार तक सीमित न रहकर रणनीतिक और सुरक्षा आयामों तक विस्तारित हो गए हैं।

रक्षा साझेदारी की प्रमुख विशेषताएँ

नव-हस्ताक्षरित भारत–EU सुरक्षा और रक्षा साझेदारी सहयोग के लिए एक औपचारिक और व्यापक ढांचा स्थापित करती है। यह भारत और EU के बीच पहला सर्वसमावेशी रक्षा एवं सुरक्षा समझौता है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सुरक्षा शामिल हैं। इसके अलावा, यह साइबर खतरों, हाइब्रिड युद्ध और आतंकवाद-रोधी सहयोग को भी संबोधित करता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में संकट प्रबंधन और तैयारी को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। यह समझौता दर्शाता है कि अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में भारत और EU अब एक-दूसरे को दीर्घकालिक और भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में देखते हैं।

सूचना सुरक्षा समझौता (SOIA)

रक्षा साझेदारी के साथ-साथ दोनों पक्षों ने सूचना सुरक्षा समझौते (Security of Information Agreement) पर वार्ता शुरू करने पर भी सहमति जताई। यह समझौता गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाएगा, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करेगा और उन परिस्थितियों में आवश्यक ढांचा प्रदान करेगा, जब EU किसी तीसरे देश के साथ वर्गीकृत जानकारी साझा करता है। इससे रक्षा-औद्योगिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो भारत–EU संबंधों में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

यह साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है?

यह समझौता बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और साझा चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है। इसमें अंतर-क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों में वृद्धि, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और समुद्री सुरक्षा पर बढ़ता ध्यान, रूस–यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में EU की रक्षा तैयारियाँ, तथा भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और साझेदारों के विविधीकरण की नीति प्रमुख हैं। दोनों पक्षों ने माना कि हाइब्रिड खतरों, आतंकवाद और सीमा-पार अपराधों से निपटने के लिए घनिष्ठ सहयोग आवश्यक है।

‘टुवर्ड्स 2030’: संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा

नेताओं ने “टुवर्ड्स 2030: भारत–EU संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा” को भी अपनाया, जो दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। यह एजेंडा पाँच प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है—समृद्धि और सततता, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुरक्षा और रक्षा, कनेक्टिविटी और वैश्विक चुनौतियाँ, तथा कौशल, गतिशीलता, व्यापार और जन-से-जन संपर्क जैसे सहायक क्षेत्र। यह रोडमैप सहयोग को गति देने और साझेदारी को दीर्घकालिक दिशा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

भारत के लिए रक्षा उद्योग सहयोग

यूरोप में रक्षा क्षेत्र में बढ़ते निवेश से भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। EU ने मार्च 2025 में ‘री-आर्म यूरोप प्लान / रेडीनेस 2030’ शुरू किया, जिसके तहत €800 अरब से अधिक के रक्षा व्यय का प्रस्ताव है। इसके परिणामस्वरूप यूरोपीय देश तेजी से भारत से गोला-बारूद और रक्षा घटकों की खरीद कर रहे हैं, जबकि भारतीय रक्षा निर्माता अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। यह साझेदारी भारत को एक विश्वसनीय रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में और मजबूत करती है।

उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू किया

उत्तराखंड राज्य ने अपने नागरिक कानून ढांचे में एक और महत्वपूर्ण सुधार करते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) को नए संशोधनों के माध्यम से और सुदृढ़ किया है। इस कदम का उद्देश्य कानून को अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाना है, साथ ही राज्य में नागरिक मामलों में समानता और डिजिटल शासन को मजबूत करना है।

क्यों खबर में?

उत्तराखंड सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू किया है। इस अध्यादेश के जरिए UCC की प्रभावशीलता और स्पष्टता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

पृष्ठभूमि: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया था, जो भारत के कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इसके तहत विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाया गया तथा सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून सुनिश्चित किए गए। एक वर्ष पूरा होने पर राज्य में “UCC दिवस” मनाया जा रहा है, जो इस सुधार के सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव को रेखांकित करता है।

समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 क्या है?

यह अध्यादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है, जिससे इसे तत्काल कानूनी प्रभाव मिला। इसमें UCC अधिनियम, 2024 के अंतर्गत प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए हैं। इसका उद्देश्य अस्पष्टताओं को दूर करना, नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप दंड प्रावधानों को संरेखित करना और कानून के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। साथ ही पंजीकरण से जुड़े अधिकारों को मजबूत किया गया है और अपीलीय व्यवस्था में सुधार किया गया है।

संशोधनों के प्रमुख उद्देश्य

इन संशोधनों का फोकस महिलाओं के सशक्तिकरण, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और नागरिक कानूनों में समानता पर है। प्रक्रियाओं को सरल बनाकर देरी कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, ये बदलाव कानून को अधिक सुलभ और पालन में आसान बनाकर जन-विश्वास बढ़ाने तथा प्रवर्तन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं।

विवाह पंजीकरण का डिजिटल परिवर्तन

UCC का सबसे स्पष्ट प्रभाव विवाह पंजीकरण के डिजिटलीकरण में दिखता है। UCC से पहले यह प्रक्रिया उत्तराखंड अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2010 के तहत होती थी, जिसमें उप-पंजीयक कार्यालय में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक थी। UCC के तहत अब लगभग 100% विवाह पंजीकरण ऑनलाइन हो रहे हैं। दंपति और गवाह दस्तावेज़ अपलोड कर तथा वीडियो बयान रिकॉर्ड कर दूर से ही आवेदन कर सकते हैं। एक वर्ष में पाँच लाख से अधिक विवाह पंजीकरण हुए हैं और औसतन पाँच दिनों में प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं।

कानूनी और प्रशासनिक महत्व

यह अध्यादेश UCC से जुड़े दंड प्रावधानों को नए भारतीय आपराधिक कानूनों के अनुरूप बनाता है, जिससे कानूनी सामंजस्य सुनिश्चित होता है। साथ ही प्रशासनिक स्पष्टता और प्रवर्तन शक्तियों को बढ़ाकर प्रक्रियागत भ्रम को कम किया गया है। जिलों में UCC दिवस के अवसर पर जागरूकता और जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो इस सुधार को सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने के सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं।

भारत-ईयू नेताओं की 2026 की यात्रा के मुख्य नतीजे: व्यापार, सुरक्षा और ग्रीन ग्रोथ

भारत–यूरोपीय संघ (EU) संबंधों ने 2026 में एक नया चरण शुरू किया, जब यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लेयेन ने भारत का उच्च-स्तरीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान व्यापार, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन-जन संपर्क से जुड़े व्यापक समझौते हुए, जो तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में साझेदारी को मजबूत करने की साझा दृष्टि को दर्शाते हैं।

क्यों चर्चा में?

इस उच्च-स्तरीय दौरे के परिणामस्वरूप भारत–EU रणनीतिक साझेदारी को गहराई देने वाले कई रणनीतिक, आर्थिक और संस्थागत निर्णयों की घोषणा की गई।

उच्च-स्तरीय नेतृत्व संवाद

यह हाल के वर्षों में भारत–EU के सबसे व्यापक संवादों में से एक रहा। बातचीत में 2030 तक दीर्घकालिक सहयोग पर फोकस रहा, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है।

व्यापार, अर्थव्यवस्था और वित्तीय सहयोग

  • भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ताओं के निष्कर्ष की संयुक्त घोषणा—द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा।
  • RBI और ESMA के बीच वित्तीय बाजार सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU)।
  • सुरक्षित सीमा-पार डिजिटल लेनदेन के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और सील पर प्रशासनिक व्यवस्था।

रक्षा और सुरक्षा साझेदारी

  • भारत और यूरोपीय संघ ने सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी के माध्यम से अपने सहयोग को नई ऊँचाई दी है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर बढ़ते सामंजस्य को दर्शाती है।
  • इसके साथ ही, दोनों पक्षों ने भारत–EU सुरक्षा सूचना समझौते पर वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है, जिससे गोपनीय सूचनाओं का सुरक्षित आदान-प्रदान संभव होगा और रक्षा व रणनीतिक सहयोग को और मजबूती मिलेगी।

आवागमन, कौशल और जन-जन संपर्क

  • कार्यबल की गतिशीलता को सुदृढ़ करने के लिए आवागमन सहयोग के लिए एक समग्र ढांचे पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
  • इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ ने भारत में एक पायलट लीगल गेटवे कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवा पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए कौशल गतिशीलता, कानूनी सहयोग और पेशेवर आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

आपदा प्रबंधन और मानवीय सहयोग

  • भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और यूरोपीय संघ के यूरोपीय नागरिक संरक्षण एवं मानवीय सहायता संचालन महानिदेशालय (DG-ECHO) के बीच एक प्रशासनिक व्यवस्था संपन्न हुई।
  • इससे आपदा जोखिम प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा प्राकृतिक और जलवायु-जनित आपदाओं के प्रति तैयारी और क्षमता में सुधार होगा।

स्वच्छ ऊर्जा और हरित संक्रमण

  • भारत और यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के गठन पर सहमति व्यक्त की, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को उनकी साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बनाया गया।
  • यह पहल दोनों पक्षों की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, प्रौद्योगिकी साझाकरण तथा सतत ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

  • साझेदारों ने 2025-2030 के लिए भारत–EU वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते का नवीनीकरण किया, जिससे अनुसंधान और नवाचार में सहयोग को और मजबूत किया गया।
  • इसके साथ ही, होराइजन यूरोप कार्यक्रम में भारत की संभावित भागीदारी को लेकर अन्वेषणात्मक वार्ताएँ भी शुरू की गईं, जिससे भारत को वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क और फंडिंग तक महत्वपूर्ण पहुंच प्राप्त हो सकेगी।

वैश्विक और त्रिपक्षीय सहयोग परियोजनाएँ

भारत और यूरोपीय संघ ने भारत–EU त्रिपक्षीय सहयोग के तहत चार परियोजनाओं को संयुक्त रूप से लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस महिलाओं और युवाओं के लिए डिजिटल नवाचार और कौशल विकास, महिला किसानों के लिए सौर-आधारित समाधान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, और अफ्रीका, इंडो-पैसिफिक और कैरिबियन क्षेत्र सहित छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में सतत सौर ऊर्जा संक्रमण पर है। इन पहलों के माध्यम से तकनीकी नवाचार, सतत ऊर्जा और सामाजिक-सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, ग्रामीण पृष्ठभूमि से सत्ता की राजनीति तक

NCP नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक विमान बारामती में हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। प्लेन में अजित पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की जान गई है। अपने मज़बूत प्रशासनिक अंदाज़ और महाराष्ट्र के लोगों से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले अजीत पवार ने तीन दशकों से ज़्यादा समय तक राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाई, जिससे उन्हें “अजीत दादा” का लोकप्रिय खिताब मिला। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे।

क्यों चर्चा में?

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन हो गया है। 28 जनवरी 2026 को सुबह 8.45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में अजित पवार के सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वह विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। रिपोर्ट के अनुसार उस समय विजिबिलिटी करीब 2 हजार मीटर थी।

प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि

अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के राहुरी तालुका स्थित देवलाली प्रवरा में हुआ था। कम उम्र से ही उन पर पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ आ गईं, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को नज़दीक से समझने का अवसर मिला। ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े होने के कारण वे किसानों की समस्याओं और जमीनी मुद्दों से गहराई से परिचित हुए। इन शुरुआती अनुभवों ने आम लोगों, विशेष रूप से किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता विकसित की और दुग्ध संघों, सहकारी चीनी मिलों और बैंकों जैसी सहकारी संस्थाओं में उनकी दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी।

राजनीति में प्रवेश और राजनीतिक यात्रा

अजित पवार की राजनीतिक यात्रा की औपचारिक शुरुआत 1991 में हुई, जिस पर उनके चाचा और मार्गदर्शक शरद पवार का गहरा प्रभाव रहा। वर्षों के दौरान उन्होंने सांसद, विधायक, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनका राजनीतिक उत्थान मजबूत प्रशासनिक पकड़ और निर्णायक क्षमता के लिए जाना जाता है। सत्ता में हों या विपक्ष में, वे लगातार महाराष्ट्र की राजनीति के प्रभावशाली चेहरों में बने रहे हैं।

नेतृत्व शैली और प्रशासनिक कार्य

अजित पवार अपनी समयपालन, अनुशासन और स्पष्टवादी प्रशासनिक शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। वे विशेषज्ञों से परामर्श के बाद तेज़ और व्यावहारिक निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं और कुशल प्रशासन पर विशेष जोर देते हैं। जनता दरबारों के माध्यम से वे नागरिकों से सीधे संपर्क बनाए रखते हैं और बिना किसी भेदभाव के उनकी समस्याएँ सुनते हैं। उनका नेतृत्व दीर्घकालिक विकास योजना, बुनियादी ढांचे के विस्तार और प्रशासनिक गति में सुधार पर केंद्रित रहा है। व्यवहारिकता के आधार पर साफ़ तौर पर “हाँ” या “ना” कहने की उनकी स्पष्टता ने उन्हें अधिकारियों और आम जनता के बीच एक निर्णायक और सम्मानित नेता के रूप में स्थापित किया है।

जन छवि और विरासत

“अजित दादा” के नाम से लोकप्रिय अजित पवार को पूरे महाराष्ट्र में व्यापक जन-पहचान और प्रभाव प्राप्त है। मंत्रालय (मंत्रालय/मंत्रालय भवन) से लेकर ग्रामीण गाँवों तक क्षेत्रीय मुद्दों की उनकी गहरी समझ, उन्हें राज्य की मिट्टी और लोगों से जुड़ा नेता दर्शाती है। विधानसभा में तीखे और तथ्यात्मक सवाल पूछने के लिए पहचाने जाने वाले अजित पवार, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए जनकल्याण को प्राथमिकता देते हैं। उनकी निरंतर कार्य-निष्ठा, सुलभता और विकास-केंद्रित दृष्टि ने उन्हें महाराष्ट्र के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक स्थायी और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है।

 

ब्रह्मोस बनाम DF-21: भारत और चीन के शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम की तुलना

भारत और चीन जैसे देशों द्वारा अपनी सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के साथ मिसाइल तकनीक उनकी रक्षा रणनीतियों का एक अहम स्तंभ बन गई है। इस संदर्भ में अक्सर चर्चा में रहने वाली दो प्रमुख प्रणालियाँ हैं—भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल और चीन की DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों ही उन्नत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके उद्देश्य, गति और युद्धक भूमिकाएँ अलग-अलग हैं।

आइए समझते हैं कि ये दोनों मिसाइलें कैसे अलग हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा व रक्षा तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं।

ब्रह्मोस मिसाइल क्या है?

ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। इसे दुनिया की सबसे तेज़ ऑपरेशनल क्रूज़ मिसाइलों में गिना जाता है।

ब्रह्मोस की प्रमुख विशेषताएँ

  • प्रकार: सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल
  • गति: लगभग मैक 2.8–3 (ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना)
  • मारक दूरी: पहले लगभग 290 किमी, नए संस्करणों में 400 किमी से अधिक
  • प्रक्षेपण प्लेटफ़ॉर्म: ज़मीन, समुद्र, हवा (Su-30MKI लड़ाकू विमान सहित) और पनडुब्बी
  • वारहेड: पारंपरिक, उच्च-विस्फोटक

भारत की रक्षा में ब्रह्मोस की भूमिका

ब्रह्मोस मुख्य रूप से सटीक हमलों के लिए डिज़ाइन की गई है, जैसे—

  • दुश्मन के युद्धपोत
  • रडार प्रतिष्ठान
  • कमांड और नियंत्रण केंद्र
  • अन्य उच्च-मूल्य सैन्य लक्ष्य

इसकी नीची उड़ान प्रोफ़ाइल (समुद्र या ज़मीन के बेहद करीब उड़ान) और अत्यधिक गति इसे दुश्मन की वायु-रक्षा प्रणालियों के लिए रोकना बेहद कठिन बना देती है। भारत के लिए यह मिसाइल आक्रामक क्षमता और निरोधक शक्ति (deterrence)—दोनों को मजबूत करती है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में।

चीन की DF-21 मिसाइल क्या है?

DF-21 (डोंग फेंग-21) चीन द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) है। यह ब्रह्मोस की तरह क्रूज़ मिसाइल नहीं है, बल्कि पहले ऊँचाई पर अंतरिक्ष के पास तक जाती है और फिर लक्ष्य की ओर तेज़ी से नीचे गिरती है।

DF-21 की प्रमुख विशेषताएँ

  • प्रकार: मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल
  • मारक दूरी: लगभग 1,500–2,000 किमी
  • गति: अवतरण के समय हाइपरसोनिक (क्रूज़ मिसाइलों से कहीं अधिक तेज़)
  • प्रक्षेपण प्लेटफ़ॉर्म: सड़क पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर
  • वारहेड: पारंपरिक और परमाणु—दोनों विकल्प

DF-21 का एक विशेष संस्करण DF-21D “कैरियर किलर” के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे समुद्र में चल रहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्रूज मिसाइल बनाम बैलिस्टिक मिसाइल: अंतर को समझना

ब्रह्मोस और DF-21 की ठीक से तुलना करने के लिए, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच का अंतर समझना ज़रूरी है।

विशेषता ब्रह्मोस (क्रूज़ मिसाइल) DF-21 (बैलिस्टिक मिसाइल)
उड़ान पथ विमान की तरह नीची उड़ान पहले ऊँचाई/अंतरिक्ष की ओर, फिर तेज़ी से नीचे
गति सुपरसोनिक पुनः प्रवेश के समय हाइपरसोनिक
सटीकता अत्यंत उच्च सटीकता उच्च, पर मार्गदर्शन प्रणाली पर निर्भर
भूमिका सामरिक सटीक हमले रणनीतिक दीर्घ दूरी हमले
लक्ष्य प्रकार युद्धपोत, भूमि लक्ष्य सैन्य अड्डे, विमानवाहक पोत, बड़े रणनीतिक लक्ष्य

मारक क्षमता और रेंज की तुलना

  • दोनों मिसाइलों के बीच सबसे बड़ा अंतर रेंज (मारक दूरी) को लेकर है।
  • ब्रह्मोस मुख्य रूप से कम से मध्यम दूरी की मिसाइल है, जो क्षेत्रीय संघर्षों और युद्धक्षेत्र में उपयोग के लिए उपयुक्त है।
  • DF-21 की मारक क्षमता कहीं अधिक है, जिससे चीन अपनी मुख्य भूमि से दूर स्थित लक्ष्यों, विशेष रूप से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र तक हमला कर सकता है।
  • इसी कारण DF-21, चीन की एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल (A2/AD) रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दुश्मन की सेनाओं—खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर—को अपनी तटरेखा से दूर रखना है।

गति और जीवित रहने की क्षमता

  • दोनों मिसाइलें तेज़ हैं, लेकिन उनकी गति की प्रकृति अलग है—
  • ब्रह्मोस पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक गति बनाए रखती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन हो जाता है।
  • DF-21 एक बैलिस्टिक मिसाइल होने के कारण नीचे की ओर आते समय अत्यंत उच्च (हाइपरसोनिक) गति प्राप्त कर लेती है, जो मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर भारी दबाव डालती है।
  • हालाँकि, ब्रह्मोस की नीची ऊँचाई पर उड़ान इसे एक अतिरिक्त बढ़त देती है, क्योंकि यह अपनी अधिकांश यात्रा के दौरान रडार की पकड़ से नीचे रह सकती है।

भारत और चीन के लिए रणनीतिक महत्व

भारत के लिए

ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा क्षमताओं को कई स्तरों पर मजबूत करती है—

  • हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक वर्चस्व को सुदृढ़ करती है
  • दुश्मन के नौसैनिक खतरों के खिलाफ तेज़ और प्रभावी प्रतिक्रिया की क्षमता देती है
  • परमाणु सीमा रेखा को पार किए बिना मजबूत पारंपरिक प्रतिरोधक (Conventional Deterrence) प्रदान करती है

इसके साथ ही, ब्रह्मोस भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता (Atmanirbhar Bharat) और मित्र देशों को उन्नत मिसाइल निर्यात करने की रणनीति को भी समर्थन देती है।

चीन के लिए

DF-21 मिसाइल, विशेष रूप से इसका एंटी-शिप संस्करण (DF-21D), चीन की सैन्य रणनीति में अहम भूमिका निभाता है—

  • विदेशी नौसैनिक शक्तियों, खासकर अमेरिकी नौसेना, को रोकने में
  • दीर्घ दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करने में
  • व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय शक्ति-प्रक्षेपण (Power Projection) को समर्थन देने में

अंतिम निष्कर्ष: अलग भूमिका, अलग ताकत

  • ब्रह्मोस बनाम DF-21 की तुलना यह तय करने के लिए नहीं है कि कौन “बेहतर” है, बल्कि यह समझने के लिए है कि दोनों अलग-अलग सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।
  • ब्रह्मोस एक तेज़, अत्यंत सटीक और सामरिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसे कई प्लेटफॉर्म से लचीले ढंग से तैनात किया जा सकता है।
  • DF-21 एक दीर्घ दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता और दूर स्थित उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों के लिए विकसित की गई है।
  • दोनों प्रणालियाँ यह दर्शाती हैं कि भारत और चीन उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकियों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं, जो एशिया की सैन्य शक्ति-संतुलन और क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा को आकार दे रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 2026: व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए भारत की मुहिम

अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस (28 जनवरी) एक बार फिर डेटा संरक्षण को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ले आया है। यह दिवस सरकारों और नागरिकों—दोनों को याद दिलाता है कि डिजिटल प्रणालियों में भरोसे की नींव गोपनीयता है। भारत जैसे तेज़ी से बढ़ते डिजिटल अर्थतंत्र के लिए यह अवसर इस बात को रेखांकित करता है कि करोड़ों लोगों द्वारा रोज़मर्रा में उपयोग की जाने वाली डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है।

खबर में क्यों?

अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 2026 ऐसे समय मनाया जा रहा है जब भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म आबादी के पैमाने पर काम कर रहे हैं। सरकार ने हालिया कानूनी सुधारों को रेखांकित किया है, जिनमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023, DPDP नियम, 2025, तथा केंद्रीय बजट 2025-26 में ₹782 करोड़ का साइबर सुरक्षा आवंटन शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस क्या है?

अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस की शुरुआत 2006 में हुई थी। इसे यूरोप की परिषद (Council of Europe) ने कन्वेंशन 108—दुनिया की पहली बाध्यकारी डेटा संरक्षण संधि—के हस्ताक्षर की स्मृति में आरंभ किया। इस दिवस का उद्देश्य डिजिटल युग में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

नागरिकों के लिए यह उनके डिजिटल अधिकारों को मजबूत करता है, सरकारों के लिए जिम्मेदार डेटा शासन पर ज़ोर देता है और प्लेटफॉर्म्स के लिए जवाबदेही को रेखांकित करता है। भारत के संदर्भ में—जहाँ पहचान, भुगतान, स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएँ डिजिटल माध्यमों से जुड़ी हैं—यह दिन बताता है कि गोपनीयता संरक्षण विकल्प नहीं, बल्कि विश्वास और समावेशन बनाए रखने की अनिवार्यता है।

भारत का विशाल डिजिटल विस्तार

  • आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था है। 101.7 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता प्रतिदिन लगभग 1,000 मिनट ऑनलाइन बिताते हैं, और यह सब दुनिया की सबसे सस्ती डेटा दरों में से एक के सहारे संभव हुआ है।
  • आधार, यूपीआई, MyGov और eSanjeevani जैसे प्लेटफॉर्म्स ने शासन और सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर संचालन के साथ डेटा दुरुपयोग, साइबर धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघन के जोखिम भी बढ़े हैं।
  • जैसे-जैसे अधिक संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा संसाधित हो रहा है, गोपनीयता संरक्षण एक प्रमुख शासन प्राथमिकता बन गया है। डिजिटल पहुंच के विस्तार जितना ही महत्वपूर्ण अब डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कानूनी आधार: आईटी अधिनियम और इंटरमीडियरी नियम

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भारत के डिजिटल शासन का कानूनी आधार प्रदान करता है। यह ई-गवर्नेंस को सक्षम बनाता है, डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देता है और साइबर सुरक्षा निगरानी के अधिकार देता है। CERT-In जैसे संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर साइबर घटनाओं की प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।
  • इसके पूरक के रूप में आईटी इंटरमीडियरी दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ड्यू-डिलिजेंस लागू करते हैं। इनमें शिकायत निवारण तंत्र और जवाबदेही की व्यवस्था है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा—दोनों के बीच संतुलन बना रहता है।

DPDP अधिनियम, 2023: नागरिक केंद्र में

  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, जिसे 11 अगस्त 2023 को अधिनियमित किया गया, नागरिक-केंद्रित डेटा शासन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करता है और SARAL दृष्टिकोण—सरल, सुलभ, तर्कसंगत और क्रियान्वयन-योग्य—का अनुसरण करता है।
  • यह अधिनियम व्यक्तियों को डेटा प्रिंसिपल के रूप में मान्यता देता है और उन्हें सहमति, अभिगम, सुधार, विलोपन और नामांकन जैसे अधिकार प्रदान करता है। साथ ही, अनुपालन सुनिश्चित करने और उल्लंघनों से निपटने के लिए भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करता है। यह कानून गोपनीयता संरक्षण, नवाचार और जनहित के बीच संतुलन बनाता है।

DPDP नियम, 2025 और साइबर सुरक्षा निवेश

  • नवंबर 2025 में अधिसूचित DPDP नियम, 2025 अधिनियम को क्रियान्वित करते हैं—प्रक्रियाएँ, समयसीमाएँ और जवाबदेही स्पष्ट करते हुए। ये सहमति तंत्र, उल्लंघन रिपोर्टिंग और संगठनों की जिम्मेदारियों को मजबूत बनाते हैं।
  • कानूनी सुधारों के साथ-साथ सरकार ने 2025-26 में साइबर सुरक्षा के लिए ₹782 करोड़ का आवंटन किया है। यह राशि डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा, रियल-टाइम धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणालियों, साइबर फॉरेंसिक्स और जागरूकता कार्यक्रमों को समर्थन देती है।
  • कुल मिलाकर, कानून और निवेश मिलकर भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित, सुदृढ़ और भविष्य-तैयार बनाने का लक्ष्य रखते हैं।

World First Budget: जानें बजट बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? विस्तार से

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करने वाली हैं। संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा में सुबह 11 बजे उनका बजट भाषण शुरू होगा। बतौर वित्तमंत्री, निर्मला सीतारमण का यह लगातार नौवां बजट भाषण होगा। यह अभूतपूर्व उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के तौर पर उनके लगातार कार्यकाल को दिखाती है।

ऐतिहासिक उपलब्धि

जब 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगी, तब वे लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही होंगी। यह उल्लेखनीय सिलसिला 2019 में शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक दूसरे कार्यकाल के बाद उन्हें भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। राजनीतिक बदलावों के बावजूद, 2024 के आम चुनावों में मोदी के लगातार तीसरी बार जीतने के बाद भी उन्होंने अपना वित्त मंत्रालय का पद बनाए रखा। अब तक वे फरवरी 2024 के अंतरिम बजट सहित कुल आठ लगातार बजट पेश कर चुकी हैं। नौवां लगातार बजट उन्हें भारतीय वित्तीय इतिहास में एक रिकॉर्ड स्थापित करने वाली वित्त मंत्री के रूप में और मजबूती से स्थापित करेगा।

आर्थिक विकास पर केंद्रित रहने की संभावना

1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट में आर्थिक विकास को गति देने वाले सुधारात्मक उपायों पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है, जब वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाया गया 50% का ऊँचा शुल्क और व्यापक अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताएँ शामिल हैं। ऐसे परिदृश्य में, भारत की विकास गति को बनाए रखने और बाहरी दबावों से निपटने के लिए रणनीतिक राजकोषीय और मौद्रिक उपायों की आवश्यकता होगी, जिनका प्रतिबिंब इस बजट में देखने को मिल सकता है।

कहां से आया बजट शब्द

बजट शब्द लैटिन भाषा के शब्द ‘बुल्गा’ से बनी है। फ्रांसीसी भाषा में इसे बुगेट भी कहा जाता है। जब इस शब्द को अंग्रेजी में पुकारा गया तो यह बोगेट हो गया। कालांतर में यही शब्द बजट (Budget) कहा जाने लगा। इसे ही दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपना लिया।

सबसे पहले बजट किस देश में पेश हुआ!

दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड ने 1760 में बजट पेश किया था। इस बजट ने आर्थिक नीति निर्माण की एक नई परंपरा स्थापित की, जिसे बाद में अन्य देशों ने अपनाया। उसके बाद फ्रांस में 1817 और अमेरिका में 1921 में बजट पेश किये जाने की शुरुआत हुई। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार 1860 को जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया।
स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को आर. के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया।

बजट मसौदा तैयार करना

वित्त मंत्रालय पिछले वर्षों के आंकड़ों और वर्तमान वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है। इसमें राजस्व-व्यय, नई नीतियां, कर ढांचे में बदलाव और निवेश योजनाएं शामिल होती हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल बजट के मसौदे की समीक्षा करते हैं। बजट में अंतिम बदलाव करने के बाद इसे मंजूरी दी जाती है।

 

भारत ने दुबई में गल्फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की

वैश्विक कृषि-व्यापार के क्षेत्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दुबई में आयोजित गुलफूड 2026 में भारत पहली बार पार्टनर कंट्री (साझेदार देश) के रूप में भाग ले रहा है। यह उपलब्धि इस प्रदर्शनी के 31 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुई है। यह कदम वैश्विक खाद्य एवं पेय बाजार में भारत की बढ़ती उपस्थिति और खाड़ी क्षेत्र के साथ गहराते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।

क्यों चर्चा में है?

भारत गुलफूड 2026—दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य एवं पेय सोर्सिंग इवेंट—में पार्टनर कंट्री के रूप में भाग ले रहा है। यह प्रदर्शनी की शुरुआत के बाद भारत की पहली साझेदार भूमिका है।

गुलफूड 2026 में भारत की भागीदारी

भारत की भागीदारी का नेतृत्व कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) कर रहा है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

गुलफूड 2026 पहली बार दो स्थानों पर आयोजित हो रहा है:

  • दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
  • दुबई एग्ज़ीबिशन सेंटर, एक्सपो सिटी दुबई

1,434 वर्ग मीटर में फैला भारतीय पवेलियन भारत की कृषि विविधता और निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करता है।

भारतीय पवेलियन का उद्घाटन अविनाश जोशी, सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दीपक मित्तल, भारत के संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में राजदूत की उपस्थिति में किया।

यह पहल भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने की मजबूत संस्थागत कोशिश को दर्शाती है।

भारतीय राज्यों और क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी

  • भारतीय पवेलियन में भारत के कृषि-खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक और समावेशी प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है।
  • 25 भारतीय राज्यों और क्षेत्रों से 161 प्रदर्शक इस आयोजन में भाग ले रहे हैं।

इनमें शामिल हैं:

  • निर्यातक
  • किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
  • सहकारी संस्थाएँ
  • स्टार्टअप
  • राज्य सरकार की एजेंसियाँ
  • राष्ट्रीय संस्थान

यह विविधता ताज़ा कृषि उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, अनाज, मसालों और मूल्य-वर्धित उत्पादों में भारत की ताकत को दर्शाती है।

यह मंच छोटे उत्पादकों और स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं तक पहुँच प्रदान करता है।

FIEO की भूमिका और प्रमुख निर्यात पर फोकस

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (FIEO) भी गुलफूड 2026 में भाग ले रहा है।

इस आयोजन में FIEO के 11 प्रदर्शक शामिल हैं।

मुख्य फोकस बासमती चावल और अन्य अनाज उत्पादों पर है, जो भारत के प्रमुख निर्यात वस्तुएँ हैं।

भारतीय कंपनियाँ इस मंच का उपयोग:

  • दीर्घकालिक निर्यात अनुबंध तलाशने,
  • ब्रांड पहचान बढ़ाने,
  • और पश्चिम एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप में नए बाज़ार खोजने के लिए कर रही हैं।

इससे भारत की स्थिति एक प्रमुख खाद्य निर्यातक राष्ट्र के रूप में और सुदृढ़ होती है।

खाद्य प्रसंस्करण और निवेश को बढ़ावा

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल गुलफूड 2026 का दौरा कर रहा है।

मंत्रालय, इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर निम्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है:

  • खाद्य प्रसंस्करण
  • कोल्ड चेन
  • लॉजिस्टिक्स
  • संबद्ध कृषि अवसंरचना

उद्देश्य भारत के तेज़ी से बढ़ते खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वैश्विक निवेश आकर्षित करना है।

यह पहल खाद्य अपव्यय को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।

UGC Act 2026: जानें क्या है नई गाइडलाइंस, नए कानून को लेकर क्यों मचा है विवाद? जानिए सबकुछ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही में बनाए गए नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि ये नियम जाति आधारित भेदभाव को सही तरह से परिभाषित नहीं करते और सभी वर्गों को समान सुरक्षा नहीं देते। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में दो अहम बदलाव किए हैं, सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी से आने छात्रों के साथ भेदभाव बताया जा रहा है।

नियम का देशभर में विरोध

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 13 जनवरी 2026 को नई नियमावली लागू की है। 15 जनवरी से प्रभावी हुए इन नियमों का उद्देश्य SC, ST और OBC समुदायों के छात्रों और शिक्षकों के लिए परिसर में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। नियम के अनुसार जाति-आधारित भेदभाव इससे समाप्त होगा।

हालांकि, इन नियमों ने आरक्षण जैसे एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों ने इसे ‘सामान्य वर्ग विरोधी’ करार देते हुए सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विवाद का मुख्य केंद्र झूठी शिकायतों के खिलाफ दंड का प्रावधान हटाना और सवर्णों को इस सुरक्षा चक्र से बाहर रखना है।

इसे भी पढ़ें

क्या है UGC का नया नियम

यूजीसी का कहना है कि नए नियम की जरूरत एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना और उस पर निगरानी रखना है। नए Equity Rule के तहत सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को परिसर में 24×7 हेल्पलाइन, Equal Opportunity Centre, Equity Squads और Equity Committee का गठन करना होगा। अगर कोई भी संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है।

नियमों के मुख्य उद्देश्य

UGC के नए नियम अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाओं, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने पर केंद्रित हैं। इसमें भेदभाव को अनुचित व्यवहार, बहिष्कार या अवसरों से वंचित करना माना गया है। अब संस्थानों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और इसकी जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी।

UGC की गाइडलाइंस असंवैधानिक क्यों कही जा रही

सबसे बुनियादी आपत्ति ये है कि UGC ने “कानून” जैसा काम कर दिया. उसने इस नियमन के जरिए ऐसा ढांचा बना दिया जो नए अधिकार, नई परिभाषाएं और दंडात्मक प्रक्रिया तय करता है. आरोप लगाया जा रहा है कि ये विधायी शक्ति का अतिक्रमण है, ऐसा नियम बनाने का काम केवल संसद कर सकती है, अनुच्छेद 245–246 के तहत कानून बनाने का अधिकार संसद या विधानसभाओं को है. यूजीसी केवल केवल अधीनस्थ नियमन कर सकता है। मौलिक अधिकारों की नई व्याख्या नहीं कर सकता।

कितनी बढ़ गई भागीदारी?

शिक्षा में आरक्षण मिलने से एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग की भागीदारी में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में 2014-15 से 2020-21 के बीच अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और ओबीसी के छात्रों का रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में ऐसे छात्रों के एडमिशन का आंकड़ा 3.85 करोड़ से बढ़कर 4.13 करोड़ हो गया।

24×7 हेल्पलाइन और शिकायत प्रणाली

UGC के नए नियम के अनुसार हर कॉलेज में 24×7 हेल्पलाइन और Equal Opportunity Centre होना जरूरी है। छात्र वहां जाकर भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन नियम में झूठी या बेबुनियाद शिकायत पर कोई सजा या रोक नहीं है इसलिए बिना सबूत के भी कोई भी छात्र को फंसाकर उसका करियर बर्बाद कर सकता है।

 

 

Recent Posts

द हिंदू रिव्यू मार्च 2026
Most Important Questions and Answer PDF
QR Code
Scan Me