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UP में नंबर प्लेट को लेकर 15 अप्रैल से नया नियम लागू, जानें सबकुछ

उत्तर प्रदेश (UP) में वाहन मालिकों के लिए 15 अप्रैल से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों को प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य नियमों का सख्ती से पालन कराना और फर्जी नंबर प्लेट पर रोक लगाना है। इसका मतलब साफ है कि यदि आपने अभी तक अपनी गाड़ी में HSRP नहीं लगवाई है, तो जल्द ही जरूरी काम अटक सकता है।

नया नियम क्या है?

परिवहन विभाग ने PUC पोर्टल को HSRP डाटा से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि यदि आपके वाहन में HSRP नहीं लगी है, तो आपको प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में वाहन चलाना नियमों के खिलाफ माना जाएगा।

जुर्माना कितना लगेगा?

यदि कोई वाहन मालिक बिना PUC के पकड़ा जाता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वहीं, HSRP न होने पर 5,000 रुपये का अलग चालान कटेगा। यानी दोनों नियम तोड़ने पर कुल 15,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

HSRP क्यों जरूरी है?

HSRP एक खास एल्युमिनियम प्लेट होती है। इसमें अशोक चक्र का होलोग्राम और 10 अंकों का यूनिक लेजर कोड होता है। इसमें वाहन की जरूरी जानकारी जैसे इंजन और चेसिस नंबर सुरक्षित रूप से दर्ज होते हैं। इससे चोरी और फर्जीवाड़ा रोकने में सहायता मिलती है।

अभी भी बिना HSRP कितने वाहन ?

राज्य में 1 अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर्ड सभी वाहनों में HSRP लग चुकी है, लेकिन इससे पहले के लगभग 3 करोड़ वाहनों में से लगभग 2 करोड़ में अभी भी यह प्लेट नहीं लगी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में दोपहिया वाहनों में इसकी कमी ज्यादा देखी जा रही है।

 

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