किस फल को ईश्वर का फल कहा जाता है?

जापानी पर्सिमोन को ‘ईश्वर का फल’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्वी एशिया में मंदिरों और पवित्र स्थलों से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। इसका नाम आध्यात्मिक महत्व, सांस्कृतिक इतिहास और प्रकृति तथा दैनिक जीवन के साथ फल के गहरे संबंध को दर्शाता है।

प्राचीन समय से, मानव जाति कुछ फलों को उनके धार्मिक महत्व, स्वास्थ्य के लाभ और सांस्कृतिक अर्थ के चलते विशेष नाम देती आई है। ऐसा एक फल जो पवित्र ग्रंथों, आध्यात्मिक विश्वासों और ईश्वरीय आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। यह अपने उच्च पोषण, विशिष्ट आकृति और विभिन्न देशों की परंपराओं में लंबे इतिहास के कारण भी प्रिय है, जहाँ इसे जीवन, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

ईश्वर का फल

जापान में उपलब्ध पर्सिमोन फल को ‘ईश्वर का फल’ े नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम डायोस्पायरोस काकी है। डायोस्पायरोस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ “देवताओं का फल” है। यह विशेष नम फल के स्वाद या मूल्य के बजाय इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है।

पर्सिमोन को यह नाम क्यों मिला?

यह नाम स्थानीय लोगों की बजाय एक यूरोपीय वैज्ञानिक द्वारा रखा गया था। 18वीं सदी में, स्वीडिश वनस्पति विज्ञानी कार्ल पीटर थुनबर्ग ने जापान का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि मंदिरों और तीर्थ स्थलों के निकट परसिमन के पेड़ प्रायः उगाए जाते थे। चूंकि ये स्थल पवित्र थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नाम चुना जो फल के पवित्र वातावरण के निकट संबंध को दर्शाता था।

पर्सिमोन फल कहाँ से आता हुई?

यह माना जाता है कि पर्सिमोन के वृक्ष सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व दक्षिण-पूर्व एशिया में उगे थे। इसके बाद, चीन में इस फल का अधिक विकास हुआ और लगभग 1400 साल पहले यह जापान पहुंचा। जापान से प्राप्त प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में पर्सिमोन का अस्तित्व था, हालाँकि प्रारंभ में इन्हें ताजा नहीं खाया जाता था।

पर्सिमोन के प्रकार, कड़वे और मीठे

पुराने समय में, कच्चे पर्सिमोन फल अत्यधिक कड़वे होते थे। लोग इन्हें सीधे नहीं खा सकते थे और पहले इन्हें सुखाना या प्रोसेस करना आवश्यक था। जापान के कामाकुरा काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जब स्वाभाविक रूप से मीठे पर्सिमोन फल प्रकट हुए। इन नई किस्मों को ताजा खाया जा सकता था, जिससे यह फल सामान्य जन में अधिक लोकप्रिय हो गया।

पर्सिमोन के पेड़ के क्या काम आते हैं?

पर्सिमोन का पेड़ कई तरह से उपयोगी है। इसके फल ताजे या सूखे रूप में खाए जाते हैं, इसकी लकड़ी का उपयोग औजारों और शिल्पकला में किया जाता है, और इसकी पत्तियों का पारंपरिक रूप से उपयोग होता है। इसी कारण यह पेड़ गांवों, बगीचों और मंदिर परिसरों का अभिन्न अंग बन गया।

“ईश्वर का फल” टाइटल का अर्थ

“ईश्वर का फल” टाइटल का अर्थ यह नहीं है कि पर्सिमोन फल विशेष या महंगा है। बल्कि, यह प्रकृति, विश्वास और दैनिक जीवन के साथ फल के गहरे संबंध को दर्शाता है। यह हमें यह स्मरण कराता है कि एक सरल और आम फल का भी बड़ा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य होता है।

चिल्लई कलां शुरू; कश्मीर शीतकालीन वर्षा के लिए तैयार!!

कश्मीर के निम्न क्षेत्रों में वर्षा और ऊँचाइयों पर बर्फबारी की संभावना है क्योंकि चिल्लई कलां, जो कि सबसे तीव्र सर्दियों का 40 दिन का समय है, 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिससे लंबे समय से जारी सूखे में राहत मिलेगी और जल संसाधनों तथा पर्यटन पर इसका प्रभाव होगा।
जम्मू और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का एक नया चरण आने वाला है, और यह क्षेत्र शीत ऋतु के सबसे ठंडे और कष्टदायक समय ‘चिल्लई कलां’ में कदम रख रहा है। 21 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली यह 40 दिनों की अवधि पारंपरिक रूप से कश्मीर घाटी में शीत ऋतु की सबसे चरम स्थितियों का संकेत देती है। इस समय तापमान शून्य से नीचे गिर जाता है, बर्फबारी होती है और बर्फीली हवाएं चलती हैं।

चिल्लई कलां क्या है?

  • चिल्लई कलां एक सदियों पुराना कश्मीरी शब्द है जो 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक चलने वाली 40 दिनों की भीषण शीत ऋतु को संदर्भित करता है।
  • इस दौरान, तापमान अक्सर हिमांक बिंदु से काफी नीचे गिर जाता है, जल निकाय आंशिक रूप से जम जाते हैं, और ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी आम बात है।
  • इस चरण के बाद चिल्लई खुर्द (20 दिनों की हल्की ठंड) और चिल्लई बाचा (10 दिनों की अपेक्षाकृत मध्यम सर्दी) आती है, जिससे चिल्लई कलां मौसम और जल चक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि बन जाती है।

मौसम पूर्वानुमान और आधिकारिक सलाह

  • मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार रात से घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना है।
  • इसके उत्तर में बारामूला, कुपवारा और बांदीपोरा के जिला अधिकारियों ने सलाह जारी करते हुए निवासियों, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों से, बर्फबारी के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है।
  • चिल्लई कलां के दौरान सड़क अवरोधों, हिमस्खलन और बिजली व्यवधानों के जोखिमों के कारण इस तरह की सलाह जारी करना नियमित प्रक्रिया है।

लंबे समय तक सूखे के बाद राहत

  • संभावित वर्षा से दो महीने से अधिक समय से चले आ रहे सूखे का अंत होने की संभावना है, जिससे घाटी भर में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
  • चिकित्सा विशेषज्ञों ने श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि देखी है, जिसका कारण बारिश और बर्फ की अनुपस्थिति में हवा में निलंबित कणों का जमाव है।
  • बारिश और बर्फबारी से प्रदूषक तत्व धुल जाएंगे, जिससे अस्थायी राहत मिलेगी और समग्र वायुमंडलीय स्थितियों में सुधार होगा।

जल संसाधनों पर प्रभाव

  • परंपरागत रूप से, चिल्लई कलां के दौरान होने वाली बर्फबारी ग्लेशियरों, जलाशयों और जल निकायों को फिर से भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  • गर्मी के महीनों के दौरान पिघला हुआ पानी नदियों, नालों, झरनों और झीलों को जीवित रखता है।
  • अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि इस मौसम में हिमपात में देरी के कारण कई जल निकायों में पानी का स्तर पहले ही कम हो गया है।
  • कम बर्फबारी के मौसम के कारण गर्मियों में पानी की कमी हो सकती है, जिससे कृषि, जलविद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

मुख्य बिंदु

  • चिल्लई कलां 21 दिसंबर से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है।
  • कश्मीर में इस समय सर्दियों का सबसे ठंडा दौर चल रहा है।
  • दो महीने के सूखे के बाद बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।
  • जल सुरक्षा और गर्मियों में नदियों के प्रवाह के लिए हिमपात अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • गुलमर्ग का पर्यटन इस अवधि के दौरान होने वाली बर्फबारी पर काफी हद तक निर्भर करता है।

आधारित प्रश्न

प्रश्न: चिल्लई कलां से तात्पर्य है:

A. कश्मीर में ग्रीष्म ऋतु के पहले 10 दिन
B. कश्मीर में शीत ऋतु के सबसे ठंडे 40 दिन
C. हिमाचल प्रदेश में आने वाला एक प्रकार का हिमपात
D. जम्मू में मनाया जाने वाला एक त्योहार

भारत और नीदरलैंड लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एकसाथ आए!!

भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के लिए समुद्री विरासत सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य संग्रहालय डिजाइन, संरक्षण, शोध, पर्यटन और वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पुरातन समुद्री धरोहर को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत सरकार और नीदरलैंड सरकार ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता समुद्री धरोहर, संग्रहालय विशेषज्ञता, अनुसंधान और सांस्कृतिक विनिमय पर आधारित है।

लोथल में NMHC क्या है?

  • लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सांस्कृतिक अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है।
  • सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहा लोथल, लगभग 4,500 साल पुराना होने के कारण, दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक माना जाता है।
  • NMHC को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत विकसित किया जा रहा है ताकि भारत के लंबे समुद्री इतिहास, प्राचीन व्यापार मार्गों, जहाज निर्माण परंपराओं और तटीय संस्कृति को आधुनिक, विश्व स्तरीय प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सके।

भारत-नीदरलैंड समुद्री समझौता ज्ञापन के प्रमुख तथ्य

  • एस जयशंकर और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।
  • भारत के विदेश मंत्री और नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील।
  • समझौते के तहत NMHC एम्स्टर्डम स्थित राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के साथ सहयोग करेगा।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

समझौते में व्यापक सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • समुद्री संग्रहालय डिजाइन में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान
  • समुद्री कलाकृतियों के संरक्षण और संग्रहण में सहायता
  • संयुक्त प्रदर्शनियाँ और अनुसंधान कार्यक्रम
  • भारत और नीदरलैंड के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान की पहल
  • आगंतुकों के अनुभव और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नवोन्मेषी उपकरणों का उपयोग

इस साझेदारी से NMHC की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद है।

नीदरलैंड एक प्रमुख भागीदार क्यों है?

  • नीदरलैंड्स की एक मजबूत समुद्री परंपरा है और नौसेना के इतिहास, जहाजरानी और संग्रहालय संरक्षण में वैश्विक विशेषज्ञता है।
  • एम्स्टर्डम के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के साथ साझेदारी से NMHC को अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त होता है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं।
  • यह सहयोग भारत और नीदरलैंड के बढ़ते रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी दर्शाता है, विशेष रूप से समुद्री, व्यापार और विरासत क्षेत्रों में।

गुजरात और भारत के लिए महत्व

लोथल स्थित NMHC से यह अपेक्षा की जाती है कि,

  • गुजरात को वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र में बदलें।
  • सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
  • शैक्षिक और अनुसंधान के अवसर सृजित करें।
  • सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करें।

की प्वाइंट्स

  • भारत और नीदरलैंड ने समुद्री विरासत सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
  • यह समझौता गुजरात के लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का समर्थन करता है।
  • NMHC एम्स्टर्डम के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के साथ सहयोग करेगा।
  • संग्रहालय डिजाइन, संरक्षण, अनुसंधान और प्रदर्शनियों सहित प्रमुख क्षेत्र हैं।
  • लोथल भारत की 4,500 साल पुरानी समुद्री विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।

आधारित प्रश्न

प्रश्न: NMHC का विकास किस भारतीय मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है?

A. संस्कृति मंत्रालय
B. बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय
C. पर्यटन मंत्रालय
D. गृह मंत्रालय

उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऊनी कपड़ों के शहर (City of Woolen Clothes) के रूप में जाना जाता है?

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले को इसके ऐतिहासिक कपड़ा उद्योग और प्रभावशाली ऊनी व्यवसाय के चलते ऊनी वस्त्रों का नगर माना जाता है। दशकों से, यह उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ऊनी कपड़े और कम्बल की सप्लाई करता आ रहा है।

उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो अपने विशेष उद्योगों और पारंपरिक कौशलों के लिए जाने जाते हैं। सर्दियों में गर्म कपड़ों की बहुत आवश्यकता होती है, और कुछ स्थान कंबल और शॉल जैसी ऊनी वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये उत्पाद पुरानी तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं और कई स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। ऐसे जिले विभिन्न क्षेत्रों में सर्दियों के कपड़ों की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उत्तर प्रदेश में ऊनी कपड़ों का शहर

कानपुर जिले को उत्तर प्रदेश में “गर्म कपड़ों का शहर” के नाम से जाना जाता है । कई वर्षों से कानपुर वस्त्र और ऊनी उद्योगों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अपने मजबूत औद्योगिक आधार के कारण, यह शहर स्वेटर, जैकेट, शॉल और कंबल जैसे शीतकालीन वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गया।

कानपुर को ऊनी कपड़ों का शहर क्यों कहा जाता है?

कानपुर को यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से पहले ही यहाँ कई कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थीं। इनमें से कई मिलें मुख्य रूप से ऊनी कपड़ों और गर्म वस्त्रों के निर्माण पर केंद्रित थीं। सबसे प्रसिद्ध मिलों में से एक लाल इमली मिल थी, जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। समय के साथ, कई अन्य कारखानों ने भी शीतकालीन वस्त्रों का उत्पादन शुरू कर दिया।

कानपुर में कपड़ा मिलों की भूमिका

कानपुर की कपड़ा मिलों ने शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन मिलों ने हजारों लोगों को रोजगार प्रदान किया और शहर को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने में मदद की। यहां बड़ी मात्रा में गर्म कपड़े और कंबल उत्पादित किए जाते थे और उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति किए जाते थे।

उत्तर भारत की सप्लाई

कानपुर, राज्य में गर्म कपड़ों और कंबलों के प्रमुख निर्माताओं में से एक है। यहाँ के बनाए उत्पाद उत्तर भारत के कई नगरों में भेजे जाते हैं, विशेषकर जाड़े के मौसम में। इस विस्तृत वितरण नेटवर्क ने कानपुर को उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोकप्रियता दिलाई है।

अन्य शहरों से तुलना

कानपुर उत्तर प्रदेश में गर्म कपड़ों के लिए जाना जाता है, जबकि लुधियाना और पानीपत जैसे अन्य उत्तर भारतीय नगर भी ऊनी और कपड़ा उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। फिर भी, कानपुर अपने ऐतिहासिक महत्व और वस्त्र उद्योग के प्रारंभिक विकास के कारण विशेष स्थान रखता है।

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ नया एंटी-वेस्ट शैलो वाटर क्राफ्ट ‘अंजदीप’

भारतीय नौसेना को स्वदेशी रूप से निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट ‘अंजदीप’ प्राप्त हुई है, जिसे GRSE द्वारा बनाया गया है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से युक्त यह नौका आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तटीय निगरानी, ​​पनडुब्बी रोधी और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को बढ़ावा देती है।

भारत की समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, भारतीय नौसेना को 22 दिसंबर, 2025 को ‘अंजदीप’ प्राप्त हुआ, जो एक पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW) है। यह प्राप्ति नौसेना के युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भरता और तटीय रक्षा तैयारियों को बढ़ाने की दिशा में एक और मील का पत्थर है।

ASW शैलो वाटर क्राफ्ट कार्यक्रम

  • ASW शैलो वाटर क्राफ्ट कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य तटीय और उथले जलक्षेत्रों में पनडुब्बी खतरों का पता लगाने, उनका अनुसरण करने और उन्हें निष्क्रिय करने की भारत की क्षमता को मजबूत करना है।
  • ये क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील हैं क्योंकि ये शत्रुतापूर्ण पनडुब्बी घुसपैठ और असममित खतरों के प्रति संवेदनशील हैं।
  • ‘अंजदीप’ इस कार्यक्रम के तहत भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किए जा रहे कुल आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों में से तीसरा जहाज है।

स्वदेशी डिजाइन और निर्माण

  • इस युद्धपोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, जिसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता द्वारा तमिलनाडु के कट्टुपल्ली स्थित एल एंड टी शिपयार्ड के सहयोग से तैयार किया गया है।
  • यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत कार्यान्वित की जा रही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा शिपयार्ड और निजी उद्योग के बीच सफल सहयोग को प्रदर्शित करती है।
  • इन जहाजों का निर्माण इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) के वर्गीकरण नियमों के अनुसार किया गया है।

‘अंजदीप’ की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं

‘अंजदीप’ भारतीय नौसेना के बेड़े में सबसे उन्नत उथले पानी के युद्धपोतों में से एक है।

यह युद्धपोत,

  • लगभग 77 मीटर लंबा है।
  • क्या भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत जलज्वारों द्वारा संचालित है?
  • अत्याधुनिक हल्के टॉरपीडो से सुसज्जित है।
  • स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी रॉकेट ले जाता है।
  • में उन्नत उथले पानी के सोनार सिस्टम लगे हैं।

इन क्षमताओं के कारण यह जहाज चुनौतीपूर्ण उथले जल वातावरण में पानी के नीचे के खतरों का प्रभावी ढंग से पता लगाने, उनका पीछा करने और उनसे निपटने में सक्षम है।

ऑपरेशनल भूमिका और क्षमताएं

‘अंजदीप’ के शामिल होने से नौसेना की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

  • पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता
  • तटीय और निकटवर्ती निगरानी
  • बारूदी सुरंग बिछाने के अभियान
  • बंदरगाहों, हार्बरों और अपतटीय संपत्तियों का संरक्षण

भारत की लंबी तटरेखा की सुरक्षा और तट के निकट समुद्री क्षेत्र की जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे पोत महत्वपूर्ण हैं।

‘अंजदीप’ नाम के पीछे की कहानी

  • यह नया पोत पूर्ववर्ती पेट्या श्रेणी के युद्धपोत आईएनएस अंजदीप की विरासत को आगे बढ़ाता है, जिसे 2003 में सेवामुक्त कर दिया गया था।
  • इस जहाज का नाम कर्नाटक के कारवार तट पर स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो नौसैनिक दृष्टि से रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है।
  • यह नामकरण निरंतरता, परंपरा और समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

प्रमुख हाइलाइट्स

  • ‘अंजदीप’ भारतीय नौसेना को सौंपी गई तीसरी ASW शैलो वाटर क्राफ्ट है।
  • इसका निर्माण जीआरएसई ने एल एंड टी शिपयार्ड के साथ साझेदारी में PPP मॉडल के तहत किया है।
  • अत्याधुनिक सोनार, टॉरपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेटों से सुसज्जित।
  • इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल है।
  • यह पनडुब्बी रोधी, तटीय निगरानी और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को बढ़ाता है।
  • रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

आधारित प्रश्न

प्रश्न: ‘अंजदीप’ जहाज को किस जहाज निर्माण कंपनी ने डिजाइन और निर्मित किया था?

A. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL)
B. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)
C. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
D. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्र (NSSH) योजना

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (NSSH) योजना एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में एक समावेशी और न्यायसंगत MSME पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (NSSH) योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों को तेज किया है। यह कदम समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और भारत के MSME पारिस्थितिकी तंत्र में हाशिए पर पड़े समुदायों की समान भागीदारी के सरकार के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्र (NSSH) योजना

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्र (NSSH) लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और बाजार तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है।

यह योजना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जो लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है।

मुख्य उद्देश्य

NSSH योजना का प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की क्षमता निर्माण करना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे वे घरेलू और वैश्विक बाजारों में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें।

NSSH योजना क्यों खास है?

कई नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अक्सर निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

  • ऋण और वित्त तक सीमित पहुंच
  • बाजार संपर्कों का अभाव
  • सार्वजनिक खरीद के अवसरों के प्रति अपर्याप्त जागरूकता
  • तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल में कमियां

NSSH योजना इन चुनौतियों का एक संरचित और लक्षित तरीके से समाधान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत के बढ़ते MSME क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी पीछे न छूट जाएं।

NSSH स्कीम की प्रमुख विशेषताएं

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमिता को प्रोत्साहन

यह योजना सक्रिय रूप से इच्छुक और मौजूदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की पहचान करने और उनका समर्थन करने के लिए काम करती है, उन्हें विनिर्माण, सेवाओं और व्यापार जैसे क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

2. सार्वजनिक खरीद में सहायता (4% अनिवार्य लक्ष्य)

NSSH योजना के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक सार्वजनिक खरीद में इसकी भूमिका है।

  • सार्वजनिक खरीद नीति के तहत, मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को अपनी कुल खरीद का कम से कम 4% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों से प्राप्त करना अनिवार्य है।

  • NSSH योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करती है:

    1. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर पंजीकरण करना
    2. सरकारी निविदाओं में भाग लेना
    3. निविदा प्रक्रियाओं और अनुपालन आवश्यकताओं को समझना

इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच और सुनिश्चित मांग सुनिश्चित होती है।

3. वित्तीय सहायता और ऋण तक पहुंच

पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए वित्त तक पहुंच एक बड़ी बाधा है। NSSH योजना इस समस्या का समाधान निम्नलिखित तरीकों से करती है:

  • इनके साथ ऋण संबंधों को सुगम बनाना:

    • सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक
    • वित्तीय संस्थानों
    • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC)
  • उद्यमियों को किफायती और समय पर ऋण प्राप्त करने में सहायता करना
  • बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना रिपोर्टों की तैयारी में सहायता करना

यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को संपार्श्विक संपत्ति या वित्तीय इतिहास की कमी के कारण बाहर न रखा जाए।

4. कौशल विकास और क्षमता निर्माण

इस योजना में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP)
  • कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएँ
  • प्रबंधन और तकनीकी प्रशिक्षण
  • जागरूकता कार्यक्रम:
    • डिजिटल विपणन
    • गुणवत्ता मानक
    • जीएसटी और अनुपालन
    • निर्यात प्रोत्साहन

ये पहलें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी व्यवसाय बनाने में मदद करती हैं।

5. मार्गदर्शन और सहायता

NSSH के तहत, उद्यमियों को निरंतर मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • व्यावसायिक मार्गदर्शन
  • कानूनी और नियामक मार्गदर्शन
  • बाजार संबंधी जानकारी और सलाहकार सेवाएं
  • विस्तार और विविधीकरण के लिए समर्थन

इससे व्यापार में विफलता का जोखिम कम होता है और दीर्घकालिक उद्यमशीलता का आत्मविश्वास बढ़ता है।

6. टेक्नोलॉजी और बाजार संबंध

यह योजना निम्नलिखित का भी समर्थन करती है:

  • आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना
  • व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी
  • खरीदार-विक्रेता की मुलाकात
  • घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण

इससे SC/ST उद्यमों को उत्पाद की गुणवत्ता, दृश्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद मिलती है।

नवीनतम घटनाक्रम और सरकार का फोकस

लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों से निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला गया है:

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों तक पहुंचने के लिए मजबूत प्रयास।
  • खरीद लक्ष्यों को पूरा करने के लिए CPSE के साथ बेहतर समन्वय।
  • बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाना
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यापार करने में आसानी पर बढ़ता ध्यान

इन कदमों से लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और सरकारी खरीद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

भारत और न्यूज़ीलैंड ने पूरी की मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत

भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए वार्ता को सफलतापूर्वक पूरा करके अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसकी सूचना 22 दिसंबर, 2025 को नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई फोन वार्ता में दी गई। केवल नौ महीनों में वार्ता का सफल समापन मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता और द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को गहराई से बढ़ाने की साझा आकांक्षा को दर्शाता है।

भारत और न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2025 में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत समाप्त कर दी है। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर टैक्स घटाना, निवेश को आकर्षित करना और गहन साझेदारी की साझा दृष्टि के तहत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की प्रमुख विशेषताएं

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इसका एक प्रमुख पहलू न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 95% निर्यात पर शुल्क में कमी या उसे हटाना है।

FTA का उद्देश्य है,

  • वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच में सुधार करना
  • निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करना
  • लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों, उद्यमियों, छात्रों और नवप्रवर्तकों का समर्थन करना
  • रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना

न्यूजीलैंड ने अनुमान लगाया है कि इस समझौते के परिणाम में आगामी दो दशकों में भारत को होने वाले उसके निर्यात में सालाना 1.1 से 1.3 अरब डॉलर की वृद्धि हो सकती है।

FTA के व्यापार और निवेश लक्ष्य

  • दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि मुक्त व्यापार समझौता अगले पांच वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में सहायक होगा।
  • इसके अतिरिक्त, न्यूजीलैंड से अगले 15 वर्षों में भारत में लगभग 20 अरब डॉलर का निवेश, खासकर कृषि, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने की उम्मीद है।
  • न्यूजीलैंड के लिए इस समझौते से अधिक रोजगार, उच्च वेतन और विस्तारित अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है, जबकि भारत को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी।

भारत के लिए मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत के लिए, FTA प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करता है, जैसे कि:

  • मेक इन इंडिया के तहत निर्यात का विस्तार करना
  • वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण
  • आर्थिक विकास की दीर्घकालिक दृष्टि का समर्थन करना

यह समझौता व्यापार आधारित विकास को बढ़ावा देकर और दीर्घकालिक विदेशी निवेश को आकर्षित करके एक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप भी है।

भारत के बढ़ते व्यापार समझौतों का नेटवर्क

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने के साथ ही यह पिछले कुछ वर्षों में भारत का सातवां मुक्त व्यापार समझौता बन गया है। भारत पहले ही कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है।

  • UAE
  • ऑस्ट्रेलिया
  • UK
  • ओमान
  • मॉरीशस
  • EFTA देश (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ)

यह घरेलू विकास को समर्थन देने के साथ-साथ वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत होने की भारत की व्यापक रणनीति को दर्शाता है।

प्रमुख प्वाइंटर्स

  • भारत और न्यूजीलैंड ने 22 दिसंबर, 2025 को मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता संपन्न की।
  • प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के दौरान मार्च 2025 में वार्ता शुरू हुई।
  • FTA को रिकॉर्ड नौ महीनों में संपन्न किया गया।
  • भारत को न्यूजीलैंड से होने वाले 95% निर्यात पर लगने वाले शुल्क को कम या समाप्त कर दिया जाएगा।
  • अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद है।
  • न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश कर सकता है।
  • हाल के वर्षों में यह भारत का सातवां मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।

आधारित प्रश्न

प्रश्न: भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने के साथ, यह भारत का हो जाता है:

A. हाल के वर्षों में पाँचवाँ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
B. हाल के वर्षों में छठा मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
C. हाल के वर्षों में सातवाँ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
D. हाल के वर्षों में आठवाँ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

किसान दिवस 2025: जानिए भारत 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस क्यों मनाता है!!

किसान दिवस 2025, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 23 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने में किसानों के विशाल योगदान को मान्यता देता है और खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने में कृषि के महत्व को रेखांकित करता है। यह तिथि भारत के पांचवें प्रधानमंत्री और किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास के आजीवन समर्थक चौधरी चरण सिंह की जयंती का प्रतीक है।

23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है?

23 दिसंबर की तारीख चौधरी चरण सिंह के जन्म की याद में निर्धारित की गई थी, जिनका जन्म 1902 में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनका जीवन और राजनीतिक सफर किसानों और गांवों के विकास से गहराई से संबंधित था।

भारत सरकार ने 2001 में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में औपचारिक रूप से घोषित किया ताकि किसानों की विरासत को सम्मानित किया जा सके और देश की अर्थव्यवस्था में उनकी केंद्रीय भूमिका को याद दिलाया जा सके।

राष्ट्रीय किसान दिवस का महत्व

किसान दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है, जिसके द्वारा…
  • किसानों को अन्नदाता यानी खाद्य प्रदाता के रूप में मान्यता दें।
  • जलवायु परिवर्तन, जल संकट और बाजार अस्थिरता जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
  • टिकाऊ और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना
  • तकनीकी नवाचार और आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित करें
  • यह दिन इस विचार को पुष्ट करता है कि राष्ट्रीय समृद्धि ग्रामीण समृद्धि पर निर्भर करती है।

पूरे भारत में उत्सव से संबंधित गतिविधियाँ

किसान दिवस पर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इनमें शामिल हैं:

  • कृषि के भविष्य पर सेमिनार और चर्चाएँ
  • कृषि प्रदर्शनियाँ जिनमें नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है
  • किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम
  • नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सामुदायिक अंतःक्रिया

कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और ग्रामीण संगठन जागरूकता फैलाने और युवाओं को कृषि में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

बदलते विश्व में प्रासंगिकता

आज की तेजी से बदलती दुनिया में, किसानों को जलवायु अनिश्चितता, बढ़ती लागत और बाजार में उतार-चढ़ाव जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान दिवस इन मुद्दों पर विचार करने और उनसे संबंधित समाधानों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है।

  • सतत कृषि
  • ग्रामीण अवसंरचना विकास
  • वित्तीय समावेशन और फसल बीमा
  • सटीक खेती और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकों का उपयोग

यह दिन किसानों की आय और लचीलेपन में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई हालिया पहलों पर भी प्रकाश डालता है।

चौधरी चरण सिंह: किसानों के मसीहा

चौधरी चरण सिंह ने 1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यद्यपि उनका कार्यकाल संक्षिप्त था, लेकिन कृषि नीति पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण था। उन्होंने लगातार यह तर्क दिया कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके गांवों में निहित है।

उनके प्रमुख योगदानों में शामिल थे:

  • भूमि सुधारों के लिए सशक्त समर्थन
  • कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियां
  • किसानों के ऋणग्रस्तता को कम करने के प्रयास
  • छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने पर जोर।

कृषि समुदाय के प्रति उनके अटूट समर्थन के कारण, उन्हें व्यापक रूप से ‘किसानों के मसीहा’ के रूप में याद किया जाता है।

चौधरी चरण सिंह के प्रसिद्ध उद्धरण

चौधरी चरण सिंह के कुछ शब्द आज भी किसानों और नीति निर्माताओं को समान रूप से प्रेरित करते हैं।

  • “सच्चा भारत उसके गांवों में बसता है।”
  • “कोई भी राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है जब उसका ग्रामीण क्षेत्र उन्नत हो।”
  • “किसान इस देश का स्वामी है, लेकिन वह अपनी शक्ति को भूल गया है।”

ये कथन ग्रामीण सशक्तिकरण में उनके गहरे विश्वास को दर्शाते हैं।

प्रमुख तथ्य

  • किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है।
  • यह चौधरी चरण सिंह (1902-1987) की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
  • वे भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री (1979-1980) थे।
  • इस दिन को आधिकारिक तौर पर 2001 में घोषित किया गया था।
  • किसान दिवस खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
  • यह सतत कृषि और किसानों के कल्याण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है।

आधारित प्रश्न

प्रश्न: किसान दिवस किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है?

A. लाल बहादुर शास्त्री
B. MS स्वामीनाथन
C. चौधरी चरण सिंह
D. BR अम्बेडकर

हार्परकॉलिन्स इंडिया सलमान खान पर मोहर बसु की किताब पब्लिश करेगा

हार्परकॉलीन्स पब्लिशर्स इंडिया ने प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान पर आधारित एक नई पुस्तक “Salman Khan: The Sultan of Bollywood” के प्रकाशन की घोषणा की है। यह पुस्तक पुरस्कार विजेता पत्रकार एवं लेखिका मोहर बसु द्वारा लिखी गई है और इसका विमोचन 20 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। यह तिथि सलमान खान के जन्मदिन के अवसर पर रखी गई है, जो हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और लंबे समय तक लोकप्रिय रहने वाले सुपरस्टार्स में से एक हैं।

पुस्तक के बारे में

  • “Salman Khan: The Sultan of Bollywood” सलमान खान की सिनेमाई यात्रा को उनके प्रतिष्ठित किरदारों, यादगार संवादों, सुपरहिट गीतों और बॉक्स ऑफिस पर छाप छोड़ने वाली फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत करती है।
  • किताब में फैंस के अनुभव, फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी बातें और दुर्लभ तस्वीरें शामिल हैं, जो यह दिखाती हैं कि सलमान खान किस तरह एक “मास हीरो” के रूप में स्थापित हुए।
  • इसमें प्रेम, बजरंगी और टाइगर जैसे किरदारों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनके ज़रिए सलमान खान ने रोमांस, कॉमेडी और एक्शन—तीनों शैलियों में समान रूप से राज किया, जो बॉलीवुड में एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है।

लेखक का दृष्टिकोण

  • लेखिका मोहर बसु के अनुसार, यह पुस्तक बड़े पर्दे के उस पुराने जादू को समर्पित है, जब किसी सुपरस्टार की एंट्री से सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों में उत्साह की लहर दौड़ जाती थी।
  • उनका मानना है कि सलमान खान आज भी दर्शकों के लिए फिल्म देखने की उस निष्कलंक खुशी का प्रतीक हैं, जो आधुनिक सिनेमा में धीरे-धीरे दुर्लभ होती जा रही है।
    किताब यह भी दर्शाती है कि पिछले लगभग 30 वर्षों से सलमान खान कैसे त्योहारों, फर्स्ट-डे-फर्स्ट-शो और सिनेमाई उत्सवों का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं।

मुख्य बिंदु 

  • हार्परकॉलीन्स इंडिया यह पुस्तक 20 दिसंबर 2025 को जारी करेगा।
  • पुस्तक की लेखिका हैं मोहर बसु, एक पुरस्कार विजेता एंटरटेनमेंट पत्रकार।
  • यह किताब केवल जीवनी नहीं, बल्कि सलमान खान की स्टारडम और सांस्कृतिक प्रभाव पर केंद्रित है।
  • इसमें दुर्लभ तस्वीरें, फैंस के अनुभव और इंडस्ट्री इनसाइट्स शामिल हैं।

संसद ने सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

बीमा संशोधन विधेयक, 2025, जिसे आधिकारिक रूप से “सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा क़ानून संशोधन) विधेयक, 2025” कहा जाता है, भारत के बीमा क्षेत्र में हाल के दशकों का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। इसे 17 दिसंबर 2025 को भारत की संसद ने पारित किया। यह क़ानून देश के हर बीमा उपभोक्ता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।

इंश्योरेंस कानून को अपडेट की ज़रूरत क्यों पड़ी?

  • भारत के इंश्योरेंस कानून ज़्यादातर पेपर-बेस्ड, कम पैठ वाले दौर के लिए बनाए गए थे।
  • तेज़ डिजिटलीकरण, पॉलिसीधारकों की बढ़ती संख्या और बढ़ते डेटा जोखिमों के साथ, डेटा सटीकता, क्लेम पारदर्शिता और इंश्योरेंस कंपनियों की जवाबदेही जैसे क्षेत्रों में कमियां सामने आने लगीं।
  • साथ ही, भारत “सभी के लिए बीमा” के विज़न के तहत बीमा कवरेज का विस्तार करना चाहता है, जिसके लिए पूंजी, इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत है।
  • इंश्योरेंस संशोधन विधेयक 2025 उपभोक्ता अधिकारों और उद्योग के विकास दोनों को संबोधित करता है।

यहां 7 मुख्य बदलाव दिए गए हैं

1. इंश्योरेंस में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट

  • सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाले बदलावों में से एक है इंश्योरेंस कंपनियों में 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की अनुमति देने का फैसला।
    पहले, विदेशी मालिकाना हक 74% तक सीमित था।
  • नए कानून के साथ, विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों की पूरी मालिक हो सकती हैं, जिससे जॉइंट वेंचर पार्टनर की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, ज़्यादा FDI से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस आएंगी, और आखिरकार ग्राहकों के लिए बेहतर प्रोडक्ट और कम प्रीमियम मिलेंगे।

2. अनिवार्य सटीक और वेरिफाइड पॉलिसीहोल्डर रिकॉर्ड

  • यह बिल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए पॉलिसीहोल्डर्स के बहुत डिटेल्ड और वेरिफाइड पर्सनल रिकॉर्ड बनाए रखना ज़रूरी बनाता है।
  • इसमें नाम, जन्मतिथि, पता, आधार या पैन, नॉमिनेशन डिटेल्स और पॉलिसी ट्रांसफर शामिल हैं।
  • इस बदलाव का मकसद डेटा की गलतियों के कारण क्लेम रिजेक्शन को कम करना है, जो इंश्योरेंस कस्टमर्स के बीच एक आम शिकायत है।

3. डेटा की सटीकता और सुरक्षा का अधिकार

  • एक बड़ा कंज्यूमर-फ्रेंडली सुधार यह है कि सबूत का बोझ इंश्योरेंस कंपनियों पर डाल दिया गया है।
  • अब कंपनियों को यह पक्का करना होगा कि कस्टमर का डेटा सही, पूरा, अपडेटेड और सुरक्षित हो।
  • अगर गलत या पुराना डेटा क्लेम विवादों की वजह बनता है, तो इंश्योरेंस कंपनियाँ अब आसानी से कस्टमर्स को दोष नहीं दे सकतीं।
  • इससे सिस्टम में भरोसा और जवाबदेही मज़बूत होती है।

4. मज़बूत प्राइवेसी सुरक्षा और डेटा शेयरिंग पर पाबंदियाँ

यह बिल पॉलिसीहोल्डर डेटा, खासकर नो योर कस्टमर (KYC) जानकारी शेयर करने पर सख्त पाबंदियाँ लगाता है।

अब इंश्योरेंस कंपनियाँ तीन स्थितियों को छोड़कर, कस्टमर डेटा को तीसरे पक्षों को बेचने या शेयर करने से साफ तौर पर रोक दी गई हैं,

  • जब कानून द्वारा जानकारी देना ज़रूरी हो
  • जब जानकारी देना जनहित में हो
  • जब कस्टमर साफ तौर पर सहमति दे

यह प्रावधान प्राइवेसी अधिकारों को काफी मज़बूत करता है और कस्टमर्स को पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल से बचाता है।

5. क्लेम रिजेक्शन में पारदर्शिता

नए कानून के तहत, इंश्योरेंस कंपनियों को हर क्लेम का साफ़ रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें शामिल हैं:

  • सेटलमेंट की तारीख
  • रिजेक्शन की तारीख
  • रिजेक्शन के सही कारण

यह सुधार ग्राहकों को यह पक्का करके सशक्त बनाता है कि क्लेम के फैसले ट्रैक किए जा सकें, डॉक्यूमेंटेड हों और उन्हें चुनौती दी जा सके, जिससे मनमाने इनकार कम होंगे।

6. डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी को बढ़ावा

यह बिल इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश देता है कि वे जहां भी संभव हो, पॉलिसी और क्लेम रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करें और बनाए रखें।

ग्राहकों के लिए, इसका मतलब है,

  • पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तक आसान पहुंच
  • क्लेम की तेज़ ट्रैकिंग
  • फिजिकल कागजी कार्रवाई पर कम निर्भरता

यह भारत के बड़े डिजिटल इंडिया अभियान के साथ मेल खाता है और सुविधा को बेहतर बनाता है, खासकर युवा और टेक-सेवी पॉलिसीधारकों के लिए।

7. नियम तोड़ने पर कड़ी सज़ा

नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, बिल में ऐसे इंश्योरेंस कंपनियों और बिचौलियों के लिए कड़े वित्तीय दंड का प्रावधान है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं।

मुख्य दंड में शामिल हैं,

  • लगातार नियमों का पालन न करने पर प्रति दिन ₹1 लाख तक का जुर्माना, जो अधिकतम ₹10 करोड़ तक हो सकता है
  • बिना रजिस्ट्रेशन वाले इंश्योरेंस बिचौलियों पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना
  • ये दंड भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की प्रवर्तन शक्तियों को मज़बूत करते हैं।

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