पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने घोषणा की कि आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर काम की समीक्षा की गई और निर्णय लिया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। आपत्तियों और सुझावों को सुनने के बाद 30 नवंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 54 दिवसीय चुनाव प्रचार कार्यक्रम पूरा होने के बाद जनवरी के आखिरी सप्ताह में चुनाव होंगे।
इसका एलान ईसीपी के उस वक्तव्य के बाद किया गया, जिसमें कहा गया था कि उसने आम चुनावों के लिए आचार संहिता पर चर्चा के लिए अगले महीने राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक निर्धारित की है। ईसीपी के मुताबिक, नियमों को अंतिम रूप देने से पहले उनकी प्रतिक्रिया के लिए राजनीतिक दलों के साथ आचार संहिता का एक मसौदा साझा किया गया था।
मसौदा संहिता में कहा गया कि राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और चुनाव एजेंट किसी भी राय का प्रचार नहीं करेंगे या किसी भी तरह से पाकिस्तान की विचारधारा या पाकिस्तान की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा या नैतिकता या सार्वजनिक व्यवस्था या अखंडता के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य नहीं करेंगे।
निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन
निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को सार्वजनिक करने की तैयारी है। इसके बाद, प्रारंभिक सूचियों पर शिकायतों और प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद, निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची 30 नवंबर को जारी की जाएगी। यह सावधानीपूर्वक प्रक्रिया निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।
चुनाव कार्यक्रम
चुनाव 54 दिनों की अवधि में होंगे, जो जनवरी 2024 के अंत में मतदान सप्ताह में समाप्त होंगे। यह विस्तारित समयरेखा व्यापक तैयारियों और चुनावी प्रक्रिया के सुचारू निष्पादन की अनुमति देती है।
कार्यवाहक सरकार की प्रतिबद्धता
कार्यवाहक प्रधान मंत्री अनवर-उल-हक काकर ने आम चुनावों का समय पर संचालन सुनिश्चित करके पाकिस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की है। कार्यवाहक सरकार आगे की देरी के लिए कोई बहाना बनाए बिना आगे बढ़ने के अपने दृढ़ संकल्प पर जोर देती है।
क्या है नियम?
ईसीपी ने नवीनतम 2023 डिजिटल जनगणना की अधिसूचना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन की आवश्यकता का हवाला देते हुए इस साल चुनाव से इनकार कर दिया। चूंकि, नेशनल असेंबली को उसके संवैधानिक कार्यकाल की समाप्ति से तीन दिन पहले भंग कर दिया गया था, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 224 में कहा गया है कि सात नवंबर तक विधानसभा के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन साथ ही चुनाव अधिनियम की धारा 17(2) में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना आधिकारिक तौर पर प्रकाशित होने के बाद आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा।
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