
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष-2022-23 में छह करोड़ 23 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किये गए हैं। वित्त राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य नए या मौजूद सूक्ष्म इकाई या उद्यम को दस लाख रुपये तक का संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के कार्यान्वयन के सबंध में मिली शिकायतों का निवारण संबंधित बैंकों के विचार-विमर्श के साथ किया गया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का उद्देश्य:
पीएमएमवाई का प्राथमिक लक्ष्य उन सूक्ष्म व्यवसायों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास औपचारिक क्रेडिट चैनलों तक पहुंच नहीं है। 10 लाख रुपये तक के ऋण की पेशकश करके, इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण स्वीकृतियाँ:
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पीएमएमवाई में ऋण स्वीकृतियों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जो 6.23 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। यह सूक्ष्म उद्यमों के बीच ऋण की मजबूत मांग को इंगित करता है और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने में योजना की सफलता को उजागर करता है।
शिकायत निवारण तंत्र:
सरकार पीएमएमवाई के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी शिकायत का संबंधित बैंकों के परामर्श से तुरंत समाधान किया जाता है।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली:
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पीएमएमवाई से संबंधित शिकायतों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किसी भी शिकायत को कुशलतापूर्वक निपटाया जाता है, और उनके समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।
शिकायतों का समय पर निवारण:
दक्षता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ताओं और लाभार्थियों को शिकायत समाधान में अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़े।
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