भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड (RSL) पर स्टॉक ब्रोकर नियमों और बाजार विनियमों के उल्लंघन के लिए ₹9 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 की अवधि में RSL के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद की गई।
मुख्य उल्लंघन
- रिकॉर्ड प्रबंधन में खामियां:
RSL ऑफलाइन क्लाइंट ऑर्डर्स के उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में असफल रहा। सेबी के नियमों के अनुसार, ब्रोकर को सभी लेनदेन का सत्यापन योग्य साक्ष्य रखना अनिवार्य है। - अनधिकृत टर्मिनल उपयोग:
अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा RSL के ट्रेडिंग टर्मिनल का संचालन किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। ब्रोकरों को केवल अधिकृत व्यक्तियों को टर्मिनल संचालित करने की अनुमति देनी चाहिए। - कार्यालय विभाजन की कमी:
RSL के अधिकृत व्यक्तियों ने अन्य ब्रोकरों के साथ कार्यालय स्थान साझा किया, जो हितों के टकराव को रोकने और संचालन की अखंडता बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन है।
सेबी की कार्रवाई और RSL की प्रतिक्रिया
- RSL ने दावा किया कि उसने अनधिकृत टर्मिनलों को बंद कर दिया है और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत किया है।
- हालांकि, SEBI ने इन सुधारात्मक कदमों को अपर्याप्त माना और जोर दिया कि नियमों का सतत अनुपालन अनिवार्य है।
- सेबी ने यह भी स्पष्ट किया कि उल्लंघन के बाद उठाए गए कदम पिछली विफलताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
यह जुर्माना बाजार नियमों का कड़ाई से पालन करने और प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है।