Home   »   RBI ने NBFCS के लिए नए...

RBI ने NBFCS के लिए नए NPA उन्नयन मानदंडों को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई

 

RBI ने NBFCS के लिए नए NPA उन्नयन मानदंडों को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (non-banking financial companies – NBFC) के लिए नए नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (Non-Performing Assets – NPA) वर्गीकरण मानदंडों (नवंबर 2021 में RBI द्वारा जारी किए गए मानदंड) का पालन करने की समय सीमा मार्च 2022 की पूर्व समय सीमा से सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है। 15 नवंबर, 2021 को आरबीआई द्वारा जारी किए गए ‘आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान – स्पष्टीकरण’ पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को केवल ‘मानक’ संपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है यदि ब्याज और मूलधन के पूरे बकाया का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाता है।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

 हिन्दू रिव्यू जनवरी 2022, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi

आरबीआई का स्पष्टीकरण

  • वर्तमान में, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि, ओडी सुविधा के रूप में पेश किए जा रहे सभी ऋण उत्पादों पर लागू ‘आउट ऑफ ऑर्डर’ की परिभाषा, जिसमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं है और/या जो केवल क्रेडिट के रूप में ब्याज पुनर्भुगतान की आवश्यकता है।
  • कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट (सीसी/ओडी) खाते की ‘आउट ऑफ ऑर्डर’ स्थिति के निर्धारण के लिए ’90 दिनों की अवधि’ में वह दिन शामिल होना चाहिए जिसके लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चल रही है।

Find More Banking News Here

Agri Infinity: Yes Bank launches Agri Infinity Programme 2022_90.1

RBI ने NBFCS के लिए नए NPA उन्नयन मानदंडों को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई |_5.1