भारत का नया आधार ऐप क्या है और यह बिना रुकावट शासन को कैसे सक्षम करेगा?

भारत ने बिना रुकावट (फ्रिक्शनलेस) डिजिटल शासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए नया आधार ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया। यह पहल भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधार की केंद्रीय भूमिका और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को और मजबूत करती है।

UIDAI दिवस क्या है?

UIDAI दिवस भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना की याद में मनाया जाता है, जो आधार संख्या जारी करने वाली वैधानिक संस्था है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणालियों में से एक बन चुका है, जो कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय समावेशन और ई-गवर्नेंस को सहारा देता है। UIDAI दिवस का आयोजन डिजिटल पहचान, गोपनीयता-केंद्रित डिज़ाइन और बड़े पैमाने पर तकनीकी नवाचार में भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करता है।

नए आधार ऐप में क्या खास है?

नया आधार ऐप भौतिक आधार केंद्रों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल नंबर और घर का पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, सुरक्षित डिजिटल सत्यापन कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही आधार विवरण साझा कर सकते हैं। ऐप की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें परिवार के कई सदस्यों के आधार प्रोफाइल एक ही ऐप में प्रबंधित किए जा सकते हैं। इससे सुविधा, सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण तीनों में उल्लेखनीय सुधार होता है।

यह ऐप गोपनीयता और सुरक्षा को कैसे मजबूत करता है?

नया आधार ऐप उपयोगकर्ता की सहमति पर आधारित डेटा साझा करने की व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिससे आधार जानकारी केवल अनुमति के साथ ही साझा होती है। सुरक्षित ऑनलाइन सत्यापन से दुरुपयोग और धोखाधड़ी का जोखिम कम होता है। कागजी दस्तावेज़ों और व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता घटने से ‘प्राइवेसी-बाय-डिज़ाइन’ सिद्धांत मजबूत होता है, जो भारत की उभरती डेटा संरक्षण और डिजिटल शासन व्यवस्था के अनुरूप है।

आधार का वैश्विक महत्व

आधार को भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की रीढ़ माना जाता है। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), बैंकिंग, दूरसंचार और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का आधार है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत को अब तेजी से डिजिटल और स्किल कैपिटल के रूप में पहचाना जा रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अगले महीने भारत में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट, आधार आधारित डिजिटल प्रणालियों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए भारत को एआई और उभरती तकनीकों का वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करेगा।

जितिन प्रसाद के संबोधन की प्रमुख बातें

लॉन्च कार्यक्रम में जितिन प्रसाद ने आधार को समावेशी और सुरक्षित डिजिटल शासन का भारत का सबसे मजबूत वैश्विक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि आधार अब 143 करोड़ से अधिक नागरिकों को कवर करता है, जो अभूतपूर्व पैमाने पर ‘प्राइवेसी-फर्स्ट’ डिजिटल पहचान प्रदान करने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। मंत्री ने यह भी बताया कि कई देश, जिनमें विकसित राष्ट्र भी शामिल हैं, भारत के आधार मॉडल को अपनाने और उससे सीखने में रुचि दिखा रहे हैं।

भारत के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 में 1 अप्रैल से क्या बदलाव होंगे?

भारत ने टिकाऊ शहरी जीवन की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे को अपडेट किया है। नए नियमों का उद्देश्य लैंडफिल पर दबाव कम करना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी श्रृंखला में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पर्यावरणीय जिम्मेदारी को सख्त अनुपालन प्रावधानों के साथ जोड़कर ये नियम शहरी स्वच्छता और सतत विकास को मजबूती देते हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 क्या हैं?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम 2026 भारत में कचरा प्रबंधन के आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तैयार किए गए हैं। संशोधित नियमों में परिपत्र अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) को शामिल किया गया है, जिससे कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखा जा सके। इनका मुख्य फोकस कचरा उत्पादन में कमी, पुनर्चक्रण में सुधार और बेहतर योजना व प्रवर्तन के जरिए लैंडफिल में निपटान को न्यूनतम करना है।

चार-स्तरीय कचरा पृथक्करण अनिवार्य

नए नियमों की एक प्रमुख विशेषता स्रोत पर चार-स्तरीय कचरा पृथक्करण को अनिवार्य करना है। अब नागरिकों, बड़े कचरा उत्पादकों और संस्थानों को कचरे को जैव-अपघटनीय, पुनर्चक्रण योग्य, घरेलू खतरनाक तथा स्वच्छता/निष्क्रिय कचरे में अलग-अलग करना होगा। इससे पुनर्चक्रण की दक्षता बढ़ेगी, कचरा धाराओं में मिलावट कम होगी और प्रसंस्करण व निपटान सुविधाओं पर दबाव घटेगा।

‘प्रदूषक भुगतान सिद्धांत’

SWM नियम 2026 में ‘प्रदूषक भुगतान सिद्धांत’ के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। पंजीकरण के बिना संचालन, गलत या भ्रामक रिपोर्टिंग और अनुचित कचरा प्रबंधन जैसे मामलों में जुर्माना लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों, निजी ऑपरेटरों, बड़े कचरा उत्पादकों और निर्माताओं की जवाबदेही तय करना और लापरवाही को हतोत्साहित करना है।

कचरा प्रसंस्करण अवसंरचना को समर्थन

कचरा प्रबंधन अवसंरचना के विकास में भूमि संबंधी देरी को दूर करने के लिए नए नियमों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के आसपास विकास के लिए चरणबद्ध मानदंड तय किए गए हैं। इससे भूमि आवंटन में तेजी, परियोजनाओं में देरी में कमी और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित कचरा प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। दीर्घकालिक शहरी स्वच्छता लक्ष्यों के लिए बेहतर अवसंरचना योजना बेहद जरूरी है।

परिपत्र अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को शामिल कर नियमों ने विशेष रूप से पैकेजिंग कचरे के पूरे जीवनचक्र के लिए उत्पादकों को जिम्मेदार बनाया है। यह भारत की कचरा प्रबंधन नीति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है और पुनर्चक्रण बाजारों, वेस्ट-टू-रिसोर्स तकनीकों में नवाचार तथा लैंडफिल पर निर्भरता में कमी को बढ़ावा देता है। परिपत्र अर्थव्यवस्था का यह दृष्टिकोण सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न को समर्थन देता है।

संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरूआत

नीति आयोग ने भारत के सबसे पिछड़े जिलों और ब्लॉकों में बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 नाम से एक नया राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। यह अभियान 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर तीन महीने (14 अप्रैल 2026 तक) चलेगा। इसका फोकस स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और पशु टीकाकरण जैसे अहम क्षेत्रों पर है।

इस पहल का मूल उद्देश्य सरल है—हर पात्र व्यक्ति तक जरूरी सरकारी सेवाओं की शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करना। यह मिशन पहले के आकांक्षी कार्यक्रमों पर आधारित है और सीमित समय में जमीनी स्तर पर दिखाई देने वाला, मापने योग्य बदलाव लाने का लक्ष्य रखता है।

संपूर्णता अभियान 2.0 क्या है?

  • यह एक समयबद्ध तीन महीने का अभियान है, जो 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा।
  • इसका मुख्य लक्ष्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में मौजूद लास्ट-माइल गैप को खत्म करना है।
  • आंशिक सुधार के बजाय पूर्ण संतृप्ति (Full Saturation) पर जोर दिया गया है, यानी कोई भी पात्र लाभार्थी छूटे नहीं।
  • जिले और ब्लॉक कार्ययोजना तैयार करेंगे, हर महीने प्रगति की समीक्षा होगी और जरूरत पड़ने पर रणनीति बदली जाएगी।
  • यह अभियान 2024 के संपूर्णता अभियान की सफलता पर आधारित है, जिसने दिखाया कि कम समय में केंद्रित प्रयास बड़े नतीजे दे सकते हैं।
  • यह पहल कागजी कामकाज से आगे बढ़कर परिणाम-आधारित शासन को दर्शाती है।

आकांक्षी ब्लॉकों के लिए प्रमुख संकेतक (KPIs)

आकांक्षी ब्लॉकों के लिए छह प्रमुख प्रदर्शन संकेतक तय किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • ICDS के तहत बच्चों को नियमित अनुपूरक पोषण
  • आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की सही और नियमित वृद्धि माप
  • आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यशील शौचालय और पीने का पानी
  • स्कूलों में लड़कियों के लिए पर्याप्त शौचालय
  • पशुओं का खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) के खिलाफ टीकाकरण

ये संकेतक सीधे तौर पर बाल स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्कूल उपस्थिति और ग्रामीण आजीविका से जुड़े हैं। इन बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देकर ब्लॉक स्तर पर सेवा-प्रदान को मजबूत किया जाएगा।

आकांक्षी जिलों के लिए प्रमुख संकेतक

  • आकांक्षी जिलों के लिए पांच KPIs निर्धारित किए गए हैं:
  • नवजात शिशुओं का वजन मापन
  • सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से टीबी मामलों की रिपोर्टिंग
  • ग्राम और शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवसों का आयोजन
  • स्कूलों में कार्यशील बालिका शौचालय
  • पशु टीकाकरण कवरेज

ये संकेतक स्वास्थ्य प्रणाली, रोग निगरानी, स्वच्छता जागरूकता और शिक्षा ढांचे जैसे व्यापक जिला-स्तरीय परिणामों को दर्शाते हैं।

अभियान का क्रियान्वयन कैसे होगा?

  • प्रत्येक जिला और ब्लॉक तीन महीने की कार्ययोजना बनाएगा।
  • डेटा डैशबोर्ड के माध्यम से हर महीने प्रगति की समीक्षा होगी।
  • समुदायों को जोड़ने के लिए जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन गतिविधियां चलाई जाएंगी।
  • जिला स्तरीय अधिकारी नियमित फील्ड विज़िट करेंगे।
  • नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विकास भागीदारों के साथ मिलकर योजना, क्षमता निर्माण और त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा।
  • यह व्यवस्था जवाबदेही, त्वरित फीडबैक और सीमित समय में ठोस परिणाम सुनिश्चित करती है।

आकांक्षी कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि

  • आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ था, जिसमें 112 जिलों को शामिल किया गया—उद्देश्य था स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे में सुधार।
  • इसके विस्तार के रूप में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 में शुरू किया गया, जो अब 513 ब्लॉकों को कवर करता है।
  • दोनों कार्यक्रम डेटा, प्रतिस्पर्धा और सहयोग के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देते हैं।

 

कानून प्रवर्तन के लिए PATHIK के साथ आधार एकीकरण का क्या अर्थ है?

भारत की स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि गुजरात से सामने आई है। तकनीक को गोपनीयता सुरक्षा के साथ जोड़ते हुए, एक शहर की पुलिस ने यह दिखाया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देते हुए अपनी सुरक्षा प्रणालियों को आधुनिक बना सकती हैं।

आधार-लिंक्ड PATHIK प्रणाली क्या है?

  • PATHIK एक अतिथि निगरानी सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग होटल, पीजी आवास और होमस्टे में सुरक्षा उद्देश्यों से आगंतुकों का विवरण दर्ज करने के लिए किया जाता है।
  • आधार एकीकरण के साथ, यह प्रणाली अब आधार ऐप के माध्यम से क्यूआर-कोड स्कैनिंग द्वारा तुरंत पहचान सत्यापन की सुविधा देती है।
  • महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रणाली सहमति-आधारित है और आधार संख्या को संग्रहित नहीं करती, जिससे निजता बनी रहती है।
  • केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जनसांख्यिकीय विवरण और फोटो का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रक्रिया सुरक्षित, कागज-रहित और कुशल बनती है।

भारतीय पुलिसिंग के लिए एक ऐतिहासिक पहल

  • यह पहल किसी पुलिस एजेंसी और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के बीच अतिथि सत्यापन के लिए किया गया पहला औपचारिक समझौता है।
  • आधार-सक्षम सत्यापन को अपनाकर अहमदाबाद पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा और डेटा संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की एक राष्ट्रीय मिसाल कायम की है।
  • यह कदम भारत की व्यापक डिजिटल गवर्नेंस दृष्टि के अनुरूप, तकनीक-आधारित पुलिसिंग की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

राष्ट्रीय मान्यता और स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल

  • PATHIK प्रणाली की तकनीकी मजबूती और व्यावहारिक प्रभाव के कारण इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।
  • कई आवेदकों में से केवल 11 एजेंसियों को राष्ट्रीय मंच पर तकनीकी नवाचार प्रदर्शित करने के लिए चुना गया।
  • इनमें PATHIK एकमात्र कानून प्रवर्तन (Law Enforcement) परियोजना है, जो इसे देशभर में पुलिस सुधारों के लिए स्केलेबल और दोहराने योग्य (replicable) मॉडल के रूप में महत्वपूर्ण बनाती है।

राज्यव्यापी अपनाने और मैदानी प्रभाव

  • 2017 में शुरू हुआ PATHIK एक स्थानीय प्रयोग से बढ़कर आज राज्यव्यापी सुरक्षा उपकरण बन चुका है।
  • वर्तमान में गुजरात भर में 9,000 से अधिक होटल और आवास इस प्रणाली से जुड़े हुए हैं।
  • इस सिस्टम की मदद से पुलिस अब तक 50 से अधिक लापता व्यक्तियों का पता लगाने और अवैध प्रवासियों की पहचान करने में सफल रही है, जो कानून प्रवर्तन के वास्तविक कार्यों में इसकी प्रभावशीलता को सिद्ध करता है।
  • आधार एकीकरण ने इसकी विश्वसनीयता और पहुंच को और मजबूत किया है।

गोपनीयता-केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस

  • PATHIK प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत इसका Privacy-by-Design दृष्टिकोण है।
  • पारंपरिक सत्यापन तरीकों के विपरीत, इसमें भौतिक दस्तावेजों का संग्रह या डेटा भंडारण नहीं किया जाता।
  • क्यूआर-आधारित आधार सत्यापन न्यूनतम डेटा उपयोग सुनिश्चित करता है, जिससे डेटा के दुरुपयोग या लीक होने का जोखिम कम हो जाता है।
  • इस प्रकार, PATHIK यह दर्शाता है कि डिजिटल उपकरण नागरिक अधिकारों से समझौता किए बिना सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं।

अखबार आज भी क्यों मायने रखते हैं? भारतीय समाचारपत्र दिवस 2026 और प्रिंट की ताकत

तत्काल समाचार और सोशल मीडिया के युग में भी अख़बार भारतीय लोकतंत्र में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। भारतीय समाचारपत्र दिवस 2026, जो 29 जनवरी को मनाया जाता है, मुद्रित पत्रकारिता की विरासत का उत्सव है और उन पत्रकारों को सम्मानित करता है जो सत्य, जवाबदेही और नैतिक रिपोर्टिंग के मूल्यों को बनाए रखते हुए नागरिकों को सूचित और सशक्त करते हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विश्वसनीय और तथ्यपरक सूचना कितनी आवश्यक है।

तिथि और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय समाचारपत्र दिवस हर वर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1780 में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले समाचारपत्र हिक्कीज़ बंगाल गजट के प्रकाशन की स्मृति में मनाया जाता है। इस समाचारपत्र ने सत्ता से सवाल पूछने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई। आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अख़बारों ने राष्ट्रवादी विचारों, राजनीतिक चेतना और जनएकता के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारतीय पत्रकारिता का विकास

भारतीय पत्रकारिता ने औपनिवेशिक काल की सीमित पत्रिकाओं से विकसित होकर विश्व के सबसे बड़े और विविध मीडिया परिदृश्यों में अपना स्थान बनाया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अख़बारों ने अन्याय को उजागर किया और जनमत को दिशा दी। स्वतंत्र भारत में प्रेस लोकतंत्र का प्रहरी बनकर उभरा और सत्ता को जवाबदेह ठहराने की भूमिका निभाई। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार के बावजूद अख़बार अपनी विश्वसनीयता, सत्यापन और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को बनाए हुए हैं।

भारतीय समाचारपत्र दिवस का महत्व

यह दिवस लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अख़बारों की भूमिका को रेखांकित करता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और निष्पक्ष व नैतिक पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह उन पत्रकारों, संपादकों और संवाददाताओं को सम्मान देता है जो दबाव और जोखिम के बावजूद जनता तक तथ्य पहुंचाते हैं। गलत सूचना के दौर में यह दिवस विश्वसनीय समाचार स्रोतों के महत्व को और अधिक उजागर करता है।

आधुनिक समाज में अख़बारों की भूमिका

डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बावजूद अख़बार आज भी लाखों लोगों के लिए भरोसेमंद सूचना स्रोत हैं। वे गहन और सत्यापित रिपोर्टिंग, संतुलित संपादकीय और विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं। इसके साथ ही अख़बार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के ऐतिहासिक दस्तावेज भी होते हैं। नागरिकों और संस्थाओं के बीच सेतु के रूप में उनकी भूमिका आज भी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए आवश्यक है।

डिजिटल युग में इस दिवस की प्रासंगिकता

सोशल मीडिया पर अप्रमाणित सूचनाओं के तेज़ प्रसार के बीच अख़बार अपनी संपादकीय मानकों और उत्तरदायित्व के कारण अलग पहचान रखते हैं। भारतीय समाचारपत्र दिवस यह याद दिलाता है कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जनसेवा है। विश्वसनीय अख़बारों का समर्थन लोकतांत्रिक मूल्यों, सूचित निर्णयों और सामाजिक जागरूकता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि

प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र का एक मूल स्तंभ है। इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति और वाक्-स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में संरक्षण प्राप्त है। एक सशक्त और स्वतंत्र प्रेस पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है और उत्तरदायी शासन की नींव मजबूत करता है।

भारत के प्रमुख समाचारपत्र – संस्थापक एवं विशेषताएँ

बंगाल गजट / कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र (1780)

  • संस्थापक: जेम्स ऑगस्टस हिक्की
  • भारत का पहला समाचारपत्र; वॉरेन हेस्टिंग्स और ब्रिटिश अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर किया

संवाद कौमुदी (1821)

  • संस्थापक: राजा राममोहन राय
  • साप्ताहिक बंगाली पत्र; सती प्रथा के विरुद्ध अभियान
  • राष्ट्रवादी पत्रकारिता के अग्रदूत
  • जूरी द्वारा मुकदमे की भारतीय मांग का समर्थन

बॉम्बे समाचार (1822)

  • संस्थापक: फ़रदूनजी मुरज़बान
  • गुजराती भाषा का सबसे पुराना सतत प्रकाशित समाचारपत्र
  • पश्चिमी भारत में ब्रिटिश निवासियों को सेवाएँ दीं

बॉम्बे टाइम्स (1838)

  • संस्थापक: जे.ई. ब्रेनन (सेवानिवृत्त आयरिश डॉक्टर)
  • प्रेस पर प्रतिबंध हटने के बाद प्रकाशन शुरू
  • ब्रिटिश समुदाय के लिए समाचार

रास्त गोफ्तार (1851)

  • संस्थापक: दादाभाई नौरोजी
  • गुजराती पाक्षिक; पारसी सुधारों और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित

सोमप्रकाश (1858)

  • संस्थापक: द्वारकानाथ विद्याभूषण
  • राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने वाला पहला बंगाली समाचारपत्र

इंडियन मिरर (1861)

  • संस्थापक: मनमोहन घोष (देवेन्द्रनाथ टैगोर के सहयोग से)
  • पाक्षिक से दैनिक बना
  • थियोसोफिकल सोसाइटी के लेखकों का योगदान

द बंगाली (1862)

  • संस्थापक: गिरिश चंद्र घोष / सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
  • अंग्रेज़ी साप्ताहिक; बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में सक्रिय
  • बाद में दैनिक बना

अमृत बाज़ार पत्रिका (1868)

  • संस्थापक: शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष
  • बंगाली साप्ताहिक से द्विभाषी, फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण केवल अंग्रेज़ी में प्रकाशित

द हिंदू (1878)

  • संस्थापक: जी. सुब्रमण्यम अय्यर
  • अंग्रेज़ी दैनिक; ब्रिटिश नीतियों का विरोध

केसरी और मराठा (1881)

  • संस्थापक: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
  • केसरी (मराठी), मराठा (अंग्रेज़ी)
  • स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार

द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट (1905)

  • संस्थापक: श्यामजी कृष्ण वर्मा
  • लंदन से प्रकाशित; यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार

युगांतर (1906)

  • संस्थापक: बारीन्द्र कुमार घोष
  • सशस्त्र क्रांति का समर्थन; अलीपुर बम कांड से जुड़ा

ग़दर (1913)

  • संस्थापक: ग़दर आंदोलन के नेता
  • उर्दू, पंजाबी और हिंदी में साप्ताहिक
  • वैश्विक भारतीय प्रवासियों में प्रसारित

कॉमनवील (1916)

  • संस्थापक: एनी बेसेंट
  • होम रूल आंदोलन का प्रचार
  • न्यू इंडिया पत्र भी प्रारंभ किया

यंग इंडिया (1916)

  • संस्थापक: लाला लाजपत राय (अमेरिका से प्रकाशित)
  • भारतीय राजनीतिक एकता और स्वशासन का समर्थन

हरिजन (1933)

  • संस्थापक: महात्मा गांधी
  • अंग्रेज़ी साप्ताहिक
  • अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष और सामाजिक सुधार का प्रचार

UGC भेदभाव विरोधी नियम: पुराने नियम (2012) बनाम नए नियम (2026)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नए विनियम लागू किए, जो वर्ष 2012 से लागू नियमों का स्थान लेते हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोकना ही है, लेकिन इनके दायरे और प्रवर्तन तंत्र को पहले की तुलना में काफी व्यापक और सशक्त बनाया गया है।

नए नियम क्यों लाए गए?

पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 के नियमों की अक्सर कमजोर प्रवर्तन व्यवस्था, धीमी शिकायत निवारण प्रक्रिया और जवाबदेही की कमी के लिए आलोचना की जाती रही। इसके अलावा, कई संवेदनशील और वंचित वर्गों को पुराने ढांचे में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए UGC ने वर्ष 2026 के नए विनियम लागू किए हैं, ताकि समानता, गरिमा और न्याय को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

यूजीसी भेदभाव विरोधी नियमों 2012 और 2026 की तुलना

पहलू UGC नियम 2012 UGC नियम 2026
उद्देश्य उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकना समानता, गरिमा, सुरक्षा और समावेशन को बढ़ावा देना
मुख्य फोकस मुख्यतः SC और ST छात्र SC, ST, OBC, जेंडर अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन
दायरा केवल छात्र छात्र, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी
OBC की भागीदारी स्पष्ट उल्लेख नहीं स्पष्ट और औपचारिक रूप से शामिल
जेंडर अल्पसंख्यक स्पष्ट परिभाषा नहीं स्पष्ट संरक्षण
दिव्यांगजन सामान्य उल्लेख स्पष्ट और सशक्त संरक्षण
ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षार्थी शामिल नहीं शामिल
शिकायत प्राधिकरण एंटी-डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर बहु-सदस्यीय इक्विटी समिति
संस्थागत निकाय समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell) समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre)
निगरानी तंत्र सीमित निगरानी इक्विटी स्क्वॉड और इक्विटी एंबेसडर
हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं 24×7 इक्विटी हेल्पलाइन
शिकायत का माध्यम लिखित एवं ऑफलाइन ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन
कार्रवाई की समय-सीमा 60 दिनों तक 24 घंटे में समिति बैठक, 7 दिनों में कार्रवाई
अपील व्यवस्था स्पष्ट नहीं ओम्बड्सपर्सन के पास अपील
संस्थानों पर दंड परामर्शात्मक फंडिंग में कटौती, डिग्री देने की शक्ति समाप्त, मान्यता रद्द
अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं अर्धवार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट UGC को
झूठी शिकायतों से सुरक्षा परिभाषित नहीं परिभाषित नहीं

2026 में किए गए प्रमुख परिवर्तन

सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि 2026 के नियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को जाति-आधारित भेदभाव से संरक्षण के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा, नए नियमों के तहत संरक्षण का विस्तार केवल छात्रों तक सीमित न रहकर शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों, जेंडर अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों तक किया गया है।
प्रवर्तन व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव हुआ है—अब एकल अधिकारी की जगह संस्थागत स्तर पर बहु-सदस्यीय प्रणाली बनाई गई है, जिसमें कड़ी समय-सीमाएँ और अनुपालन न करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।

क्या अपरिवर्तित रहा है

2012 और 2026—दोनों ही नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। जानबूझकर दुरुपयोग करने पर कोई विशिष्ट दंड तय नहीं है, और जाँच प्रक्रिया अब भी मुख्यतः आंतरिक समितियों पर निर्भर रहती है। यही वह प्रमुख चिंता है जिसे आलोचक लगातार उठाते रहे हैं।

यह बहस क्यों महत्वपूर्ण है

2026 के नियमों को लेकर चल रही बहस एक व्यापक प्रश्न को सामने लाती है—ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को संरक्षण और निष्पक्षता, विधिसम्मत प्रक्रिया तथा संस्थागत विश्वास के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। नए नियम निस्संदेह अधिक सशक्त हैं, लेकिन उनकी वास्तविक प्रभावशीलता पारदर्शी, जिम्मेदार और निष्पक्ष कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।

आर्थिक सर्वेक्षण 2026: जारी होने की तारीख, महत्व और क्या उम्मीद करें

जैसे-जैसे केंद्रीय बजट नज़दीक आता है, भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पर सभी की नज़र होती है। इसे भारत की अर्थव्यवस्था का “रिपोर्ट कार्ड” माना जाता है। यह दस्तावेज़ नीति-निर्माताओं, छात्रों, शोधकर्ताओं और देश की आर्थिक सेहत में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद अहम है।

इस मार्गदर्शिका में हम समझते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, इसे कब जारी किया जाता है, और यह केंद्रीय बजट से कैसे अलग है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2026 क्या है?

आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज़ है, जिसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की निगरानी में तैयार किया जाता है।

यह पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण आँकड़े और आकलन शामिल होते हैं, जैसे—

  • समष्टि आर्थिक रुझान (Macroeconomic Trends): जीडीपी वृद्धि, महंगाई और राजकोषीय घाटा
  • क्षेत्रवार प्रदर्शन (Sectoral Performance): कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और अवसंरचना की विस्तृत समीक्षा
  • नीतिगत सुधार (Policy Reforms): सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों के लिए सुझाव

केंद्रीय बजट के विपरीत, आर्थिक सर्वेक्षण बाध्यकारी नहीं होता। यह परामर्शात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, जो अर्थव्यवस्था की जमीनी स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है और नीति निर्धारण के लिए मार्गदर्शन देता है।

जारी होने की तिथि और समय

परंपरा के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

  • आर्थिक सर्वेक्षण 2026 की जारी तिथि: 29 जनवरी 2026
  • केंद्रीय बजट 2026–27 की प्रस्तुति: 1 फरवरी 2026

शुरुआत में (1950–51 से) आर्थिक सर्वेक्षण को बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 में इसे अलग कर दिया गया ताकि बजट से पहले अर्थव्यवस्था पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और गहन चर्चा संभव हो सके।

आर्थिक सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएँ

यह दस्तावेज़ इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

आँकड़ों पर आधारित विश्लेषण (Data-Driven Analysis): रोजगार, निर्यात, मौद्रिक प्रबंधन और अन्य आर्थिक संकेतकों की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए आधिकारिक आँकड़ों का उपयोग किया जाता है।

भविष्य का दृष्टिकोण (Future Outlook): आगामी वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान दिया जाता है, जिससे आर्थिक दिशा का अंदाज़ा मिलता है।

नीतिगत सुझाव (Policy Suggestions): यह सरकार के लिए एक दिशासूचक (Compass) की तरह कार्य करता है, जिसमें सुझाए गए सुधार बजट में शामिल भी हो सकते हैं और नहीं भी।

थीम आधारित प्रस्तुति (Theme-Based): हाल के वर्षों में आर्थिक सर्वेक्षण किसी विशेष विषय पर केंद्रित रहे हैं, जैसे “एजाइल अप्रोच” या “नैतिक संपत्ति सृजन”। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के भी इसी परंपरा का पालन करने की संभावना है।

आर्थिक सर्वे बनाम केंद्रीय बजट: क्या अंतर है?

इन दो प्रमुख वित्तीय घटनाओं के बीच अक्सर कन्फ्यूजन होता है। यहाँ एक क्विक तुलना दी गई है:

विशेषता आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) केंद्रीय बजट (Union Budget)
स्वरूप (Nature) विश्लेषणात्मक रिपोर्ट (अर्थव्यवस्था की “रिपोर्ट कार्ड”) वित्तीय विवरण (सरकार की “कार्य योजना”)
उद्देश्य (Purpose) पिछली आर्थिक स्थिति की समीक्षा और नीतिगत सुझाव देना संसाधनों का आवंटन और कर/व्यय की घोषणाएँ
बाध्यकारी स्थिति (Binding Status) गैर-बाध्यकारी (सलाहकारी प्रकृति) संसद से पारित होने के बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी
मुख्य फोकस (Focus) आर्थिक रुझान, चुनौतियाँ और संरचनात्मक मुद्दे सरकारी आय, व्यय, कर और सब्सिडी
प्रस्तुतकर्ता (Presented By) मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) / वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री

बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण क्यों जारी किया जाता है?

बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और सूचित निर्णय-निर्माण सुनिश्चित करना है। यह संसद सदस्यों और आम जनता को देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति—जैसे महँगाई में उतार-चढ़ाव, विभिन्न क्षेत्रों में सुस्ती या तेज़ी—की स्पष्ट समझ देता है। इससे बजट में की जाने वाली कर, व्यय और नीतिगत घोषणाओं के लिए एक तार्किक और तथ्यात्मक आधार तैयार होता है, ताकि वित्तीय फैसले वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हों।

‘ASC अर्जुन’ क्या है? भारतीय रेल का नया ह्यूमनॉइड सुरक्षा रोबोट

भारतीय रेल ने स्मार्ट और प्रौद्योगिकी-आधारित रेलवे स्टेशनों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 27 जनवरी 2026 को विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया गया। सुरक्षा और यात्री सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित यह रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और स्वदेशी नवाचार के माध्यम से सुरक्षित सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करने पर भारतीय रेल के बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

क्यों चर्चा में?

भारतीय रेल ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है, जो तकनीक आधारित यात्री सुरक्षा और स्टेशन प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

अपनी तरह की पहली पहल

ASC अर्जुन की तैनाती भारतीय रेल नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारतीय रेल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे नवाचार-आधारित यात्री सेवा सुधार के तहत पेश किया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा, निगरानी और भीड़ प्रबंधन में सहायता करना है। यह रोबोट मानव कर्मियों के साथ मिलकर काम करेगा, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करेगा। यह पहल स्मार्ट स्टेशन इकोसिस्टम की ओर भारतीय रेल के बदलाव को दर्शाती है।

स्वदेशी विकास और संस्थागत भूमिका

ASC अर्जुन का विकास स्वदेशी तकनीक से किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। इसे रेलवे सुरक्षा बल (RPF), विशाखापत्तनम द्वारा विकसित किया गया है और स्थानीय परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह भारतीय सुरक्षा बलों के भीतर मौजूद नवाचार क्षमता को प्रदर्शित करता है और स्वदेशी तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक उदाहरण है।

सुरक्षा, निगरानी और एआई क्षमताएं

यह रोबोट स्टेशन सुरक्षा को उन्नत तकनीक के माध्यम से मजबूत करता है। इसमें घुसपैठ पहचान के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS), भीड़भाड़ वाले समय में एआई-आधारित भीड़ निगरानी, और RPF नियंत्रण कक्ष से रीयल-टाइम कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं हैं। ये क्षमताएं संभावित खतरों की समय रहते पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करती हैं, जिससे मानव संसाधनों पर दबाव कम होता है।

यात्री सहायता और इंटरएक्टिव फीचर्स

ASC अर्जुन यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में स्वचालित घोषणाएं करता है, यात्रियों को रीयल-टाइम जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है, तथा “नमस्ते” जैसे मैत्रीपूर्ण हाव-भाव के साथ संवाद करता है। इसका सहज और मित्रवत स्वरूप इसे यात्रियों के लिए अधिक सुलभ बनाता है।

स्वायत्त गश्त और आपातकालीन प्रतिक्रिया

यह रोबोट अर्ध-स्वायत्त नेविगेशन और बाधा पहचान की क्षमता के साथ 24×7 प्लेटफॉर्म गश्त कर सकता है। इससे RPF कर्मियों की तैनाती का बेहतर उपयोग संभव होता है। इसके अलावा, इसमें आग और धुएं का पता लगाने वाली प्रणाली भी लगी है, जो आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई और आपदा-तैयारी को मजबूत बनाती है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कर्जदारों के लिए RBI का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क क्या है?

भारत में बढ़ते जलवायु जोखिमों को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए एक नया आपदा राहत ढांचा प्रस्तावित किया है। 27 जनवरी 2026 को घोषित इन मसौदा दिशानिर्देशों का उद्देश्य बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं को समय पर राहत देना है, साथ ही बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना भी है।

क्यों खबर में?

RBI ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समाधान योजनाओं (Resolution Plans) से संबंधित मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होंगे। यह ढांचा 1 अप्रैल से प्रभावी होगा, और इस पर जनता एवं हितधारकों से 17 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं।

RBI का प्रस्तावित आपदा राहत ढांचा क्या है?

इस ढांचे के तहत RBI ने बैंकों से कहा है कि वे अपनी ऋण नीतियों में प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों का पहले से आकलन करें। अब तक की तरह आपदा के बाद तात्कालिक राहत घोषणाओं के बजाय, बैंकों को पहले से समाधान तंत्र तैयार रखना होगा। RBI ने सिद्धांत-आधारित (principle-based) दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे बैंकों को आपदा की गंभीरता, उधारकर्ता की प्रोफ़ाइल और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राहत योजनाएं बनाने की लचीलापन मिलेगा, जबकि सावधानीपूर्ण बैंकिंग अनुशासन भी बना रहेगा।

ढांचे के तहत उपलब्ध राहत उपाय

मसौदा दिशानिर्देशों में कई राहत विकल्प शामिल हैं। इनमें ऋण पुनर्भुगतान की पुनर्सूचना (rescheduling), संचित ब्याज को अलग क्रेडिट सुविधा में बदलना, और अस्थायी मोरेटोरियम देना शामिल है। इसके अलावा, आपदा से उत्पन्न अस्थायी वित्तीय दबाव से उबरने के लिए अतिरिक्त ऋण भी दिया जा सकता है। हालांकि, ये राहत उपाय स्वचालित नहीं होंगे, बल्कि प्रत्येक मामले में बैंक द्वारा उधारकर्ता की स्थिति और आपदा के बाद उसकी पुनर्भुगतान क्षमता के आकलन के आधार पर दिए जाएंगे।

RBI की आपदा राहत के लिए पात्रता

RBI ने स्पष्ट किया है कि केवल मानक (standard) उधारकर्ता ही इस राहत के पात्र होंगे। जिन उधारकर्ताओं ने आपदा के समय 30 दिनों से अधिक का डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, वही इस ढांचे के अंतर्गत राहत पा सकेंगे। इस शर्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राहत वास्तविक रूप से प्रभावित उधारकर्ताओं तक पहुंचे और पुराने या दीर्घकालिक तनावग्रस्त ऋणों को छिपाने के लिए इसका दुरुपयोग न हो।

क्यों जलवायु जोखिम अब बैंकिंग के लिए चिंता का विषय है?

भारत लगातार चरम मौसम घटनाओं का सामना कर रहा है। पंजाब और असम में बाढ़ से कृषि और आजीविका को नुकसान हुआ है, जबकि उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। जर्मनवॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत जलवायु संवेदनशीलता के मामले में विश्व में छठे स्थान पर है। 1993 से 2022 के बीच देश में 400 से अधिक चरम मौसम घटनाएं हुईं, जिनमें लगभग 80,000 लोगों की मृत्यु हुई और करीब 180 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। यही कारण है कि जलवायु जोखिम अब केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत वित्तीय जोखिम भी बन चुका है।

RBI की ₹1 लाख करोड़ की OMO खरीद से तरलता संकट कैसे होगा कम?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी निर्धारित ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) खरीद को आगे बढ़ा दिया है। अब केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के ज़रिये प्रणाली में ₹1 लाख करोड़ की तरलता डालेगा, ताकि तरलता की स्थिति को स्थिर किया जा सके और बॉन्ड बाज़ार में बनी नकारात्मक धारणा को शांत किया जा सके।

क्यों खबर में है?

RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों की OMO खरीद नीलामियों के समय में बदलाव किया है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब बैंकिंग प्रणाली में तरलता अधिशेष तेजी से घटकर सामान्य स्तर से नीचे आ गया और बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड 11 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

OMO खरीद क्या होती है?

ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI का एक प्रमुख मौद्रिक उपकरण है, जिसके माध्यम से वह बाज़ार में तरलता का प्रबंधन करता है। जब RBI सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है, तो वह बैंकिंग प्रणाली में धन प्रवाहित करता है, जिससे तरलता बढ़ती है और उधारी की लागत कम होती है। वर्तमान स्थिति में 26 जनवरी को तरलता अधिशेष केवल ₹56,987 करोड़ रह गया था, जबकि आरामदायक स्तर ₹1.50 से ₹2.00 लाख करोड़ माना जाता है। इतनी तंग तरलता से ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे कारोबार और सरकार दोनों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। OMO खरीद को आगे बढ़ाकर RBI इसी दबाव को कम करने की कोशिश कर रहा है।

संशोधित OMO कार्यक्रम: क्या बदला?

पहले RBI ने 5 फरवरी और 12 फरवरी 2026 को OMO खरीद नीलामियाँ करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इन्हें पहले कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक अब 29 जनवरी 2026 और 5 फरवरी 2026 को ₹50,000 करोड़ की दो किश्तों में खरीद करेगा। नीलामियों को पहले आयोजित करना इस बात का संकेत है कि RBI तरलता संकट को लेकर गंभीर है और देर होने पर स्थिति और बिगड़ सकती थी।

बॉन्ड यील्ड में उछाल

बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड (6.48% GS 2035) की यील्ड 6 बेसिस पॉइंट बढ़कर 6.72% पर बंद हुई, जो 11 महीनों का उच्चतम स्तर है। चूंकि बॉन्ड की कीमत और यील्ड विपरीत दिशा में चलते हैं, इसलिए कीमत में लगभग 42 पैसे की गिरावट आई। ऊँची यील्ड से सरकार की उधारी महंगी होती है और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था की ब्याज दरों पर पड़ता है। इसी तेज़ उछाल ने RBI को सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।

रेपो दर कटौती के बावजूद यील्ड ऊँची क्यों है?

नुवामा वेल्थ के अनुसार, फरवरी 2025 से अब तक RBI रेपो दर में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 5.25% तक ला चुका है, फिर भी यील्ड ऊँची बनी हुई है। इसके पीछे कई घरेलू और वैश्विक कारण हैं, जैसे रुपये की कमजोरी, भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज द्वारा भारत के बॉन्ड को अपने ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल करने में देरी। इन कारणों से विदेशी निवेशकों की रुचि प्रभावित हुई है।

FY26 में तरलता पर दबाव

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान बैंकिंग प्रणाली में तरलता अस्थिर बनी रही है। रुपये में गिरावट, अग्रिम कर भुगतान और नियमित GST निकासी जैसे कारकों ने बार-बार तरलता को खींचा है। इसके अलावा इस सप्ताह सरकारी बॉन्ड और राज्य विकास ऋण (SDLs) की भारी आपूर्ति भी रही। पर्याप्त मांग के अभाव में यह अतिरिक्त आपूर्ति बॉन्ड बाज़ार पर दबाव डाल रही है, जिससे यील्ड ऊँची बनी हुई है।

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