भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदान प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और मतदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है: मोबाइल जमा सुविधा और चुनावी प्रचार मानदंडों का युक्तिकरण। इन सुधारों का उद्देश्य मतदान केंद्रों पर गोपनीयता बनाए रखना और मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग व चुनावी गतिविधियों की भीड़ को नियंत्रित करना है।
23 मई 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने दो नई मतदान-दिवस सुधारों की घोषणा की:
मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा सुविधा की व्यवस्था।
प्रचार मानदंडों का पुनर्गठन, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के अनुसार है।
मोबाइल फोन मतदान केंद्र के अंदर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
मतदाता अपने मोबाइल फोन को प्रवेश द्वार के पास बने साधारण बॉक्स या जूट बैग में जमा करेंगे।
फोन स्विच ऑफ स्थिति में रहना अनिवार्य है और केवल मतदान के बाद वापस लिया जा सकता है।
स्थानीय परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर विशेष छूट प्रदान कर सकते हैं।
यह कदम चुनाव संचालन नियम 49M के अनुरूप है, जो मतदाता की गोपनीयता सुनिश्चित करता है।
मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर कोई चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
अनौपचारिक पहचान पर्ची वितरित करने वाले बूथ भी 100 मीटर से बाहर लगाए जाने होंगे।
यह सुधार मतदान के दिन तटस्थता, निष्पक्षता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है।
मतदाता सुविधा को बढ़ाना, विशेषकर:
वरिष्ठ नागरिक
महिला मतदाता
दिव्यांग (PwD) मतदाता
मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करना और डिजिटल व्यवधानों को रोकना।
अनधिकृत प्रचार गतिविधियों को रोकना।
मतदान केंद्रों पर प्रबंधन को सुव्यवस्थित बनाना।
मतदान के दौरान मोबाइल के बढ़ते उपयोग और उससे होने वाले व्यवधानों से निपटने में सहायक।
मतदान स्थल पर अधिक अनुशासित और सुरक्षित वातावरण बनाना।
मतदान प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखते हुए मतदाताओं की सहायता प्रणाली को आधुनिक बनाना।
| श्रेणी | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा हेतु मोबाइल जमा सुविधा लागू – भारत निर्वाचन आयोग की पहल |
| घोषणा किसने की? | भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) |
| मुख्य सुधार | मोबाइल जमा सुविधा; प्रचार मानदंडों का युक्तिकरण |
| कानूनी आधार | जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; चुनाव संचालन नियम, 1961 |
| उद्देश्य | मतदाता सुविधा बढ़ाना, गोपनीयता सुनिश्चित करना, व्यवधानों को कम करना |
| मोबाइल उपयोग नीति | मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल की अनुमति नहीं; बाहर स्विच-ऑफ स्थिति में जमा करना अनिवार्य |
| प्रचार मानदंड | मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर प्रचार वर्जित; अनौपचारिक पहचान पर्ची वाले बूथ 100 मीटर के बाहर ही |
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