भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदान प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और मतदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है: मोबाइल जमा सुविधा और चुनावी प्रचार मानदंडों का युक्तिकरण। इन सुधारों का उद्देश्य मतदान केंद्रों पर गोपनीयता बनाए रखना और मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग व चुनावी गतिविधियों की भीड़ को नियंत्रित करना है।
क्यों चर्चा में है?
23 मई 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने दो नई मतदान-दिवस सुधारों की घोषणा की:
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मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा सुविधा की व्यवस्था।
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प्रचार मानदंडों का पुनर्गठन, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के अनुसार है।
मोबाइल जमा सुविधा
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मोबाइल फोन मतदान केंद्र के अंदर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
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मतदाता अपने मोबाइल फोन को प्रवेश द्वार के पास बने साधारण बॉक्स या जूट बैग में जमा करेंगे।
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फोन स्विच ऑफ स्थिति में रहना अनिवार्य है और केवल मतदान के बाद वापस लिया जा सकता है।
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स्थानीय परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर विशेष छूट प्रदान कर सकते हैं।
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यह कदम चुनाव संचालन नियम 49M के अनुरूप है, जो मतदाता की गोपनीयता सुनिश्चित करता है।
प्रचार मानदंडों का युक्तिकरण
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मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर कोई चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
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अनौपचारिक पहचान पर्ची वितरित करने वाले बूथ भी 100 मीटर से बाहर लगाए जाने होंगे।
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यह सुधार मतदान के दिन तटस्थता, निष्पक्षता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है।
सुधारों के उद्देश्य
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मतदाता सुविधा को बढ़ाना, विशेषकर:
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वरिष्ठ नागरिक
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महिला मतदाता
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दिव्यांग (PwD) मतदाता
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मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करना और डिजिटल व्यवधानों को रोकना।
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अनधिकृत प्रचार गतिविधियों को रोकना।
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मतदान केंद्रों पर प्रबंधन को सुव्यवस्थित बनाना।
महत्त्व
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मतदान के दौरान मोबाइल के बढ़ते उपयोग और उससे होने वाले व्यवधानों से निपटने में सहायक।
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मतदान स्थल पर अधिक अनुशासित और सुरक्षित वातावरण बनाना।
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मतदान प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखते हुए मतदाताओं की सहायता प्रणाली को आधुनिक बनाना।
श्रेणी | विवरण |
क्यों चर्चा में? | मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा हेतु मोबाइल जमा सुविधा लागू – भारत निर्वाचन आयोग की पहल |
घोषणा किसने की? | भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) |
मुख्य सुधार | मोबाइल जमा सुविधा; प्रचार मानदंडों का युक्तिकरण |
कानूनी आधार | जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; चुनाव संचालन नियम, 1961 |
उद्देश्य | मतदाता सुविधा बढ़ाना, गोपनीयता सुनिश्चित करना, व्यवधानों को कम करना |
मोबाइल उपयोग नीति | मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल की अनुमति नहीं; बाहर स्विच-ऑफ स्थिति में जमा करना अनिवार्य |
प्रचार मानदंड | मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर प्रचार वर्जित; अनौपचारिक पहचान पर्ची वाले बूथ 100 मीटर के बाहर ही |