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अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 2026: व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए भारत की मुहिम

अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस (28 जनवरी) एक बार फिर डेटा संरक्षण को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ले आया है। यह दिवस सरकारों और नागरिकों—दोनों को याद दिलाता है कि डिजिटल प्रणालियों में भरोसे की नींव गोपनीयता है। भारत जैसे तेज़ी से बढ़ते डिजिटल अर्थतंत्र के लिए यह अवसर इस बात को रेखांकित करता है कि करोड़ों लोगों द्वारा रोज़मर्रा में उपयोग की जाने वाली डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है।

खबर में क्यों?

अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 2026 ऐसे समय मनाया जा रहा है जब भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म आबादी के पैमाने पर काम कर रहे हैं। सरकार ने हालिया कानूनी सुधारों को रेखांकित किया है, जिनमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023, DPDP नियम, 2025, तथा केंद्रीय बजट 2025-26 में ₹782 करोड़ का साइबर सुरक्षा आवंटन शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस क्या है?

अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस की शुरुआत 2006 में हुई थी। इसे यूरोप की परिषद (Council of Europe) ने कन्वेंशन 108—दुनिया की पहली बाध्यकारी डेटा संरक्षण संधि—के हस्ताक्षर की स्मृति में आरंभ किया। इस दिवस का उद्देश्य डिजिटल युग में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

नागरिकों के लिए यह उनके डिजिटल अधिकारों को मजबूत करता है, सरकारों के लिए जिम्मेदार डेटा शासन पर ज़ोर देता है और प्लेटफॉर्म्स के लिए जवाबदेही को रेखांकित करता है। भारत के संदर्भ में—जहाँ पहचान, भुगतान, स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएँ डिजिटल माध्यमों से जुड़ी हैं—यह दिन बताता है कि गोपनीयता संरक्षण विकल्प नहीं, बल्कि विश्वास और समावेशन बनाए रखने की अनिवार्यता है।

भारत का विशाल डिजिटल विस्तार

  • आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था है। 101.7 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता प्रतिदिन लगभग 1,000 मिनट ऑनलाइन बिताते हैं, और यह सब दुनिया की सबसे सस्ती डेटा दरों में से एक के सहारे संभव हुआ है।
  • आधार, यूपीआई, MyGov और eSanjeevani जैसे प्लेटफॉर्म्स ने शासन और सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर संचालन के साथ डेटा दुरुपयोग, साइबर धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघन के जोखिम भी बढ़े हैं।
  • जैसे-जैसे अधिक संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा संसाधित हो रहा है, गोपनीयता संरक्षण एक प्रमुख शासन प्राथमिकता बन गया है। डिजिटल पहुंच के विस्तार जितना ही महत्वपूर्ण अब डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कानूनी आधार: आईटी अधिनियम और इंटरमीडियरी नियम

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भारत के डिजिटल शासन का कानूनी आधार प्रदान करता है। यह ई-गवर्नेंस को सक्षम बनाता है, डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देता है और साइबर सुरक्षा निगरानी के अधिकार देता है। CERT-In जैसे संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर साइबर घटनाओं की प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।
  • इसके पूरक के रूप में आईटी इंटरमीडियरी दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ड्यू-डिलिजेंस लागू करते हैं। इनमें शिकायत निवारण तंत्र और जवाबदेही की व्यवस्था है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा—दोनों के बीच संतुलन बना रहता है।

DPDP अधिनियम, 2023: नागरिक केंद्र में

  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, जिसे 11 अगस्त 2023 को अधिनियमित किया गया, नागरिक-केंद्रित डेटा शासन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करता है और SARAL दृष्टिकोण—सरल, सुलभ, तर्कसंगत और क्रियान्वयन-योग्य—का अनुसरण करता है।
  • यह अधिनियम व्यक्तियों को डेटा प्रिंसिपल के रूप में मान्यता देता है और उन्हें सहमति, अभिगम, सुधार, विलोपन और नामांकन जैसे अधिकार प्रदान करता है। साथ ही, अनुपालन सुनिश्चित करने और उल्लंघनों से निपटने के लिए भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करता है। यह कानून गोपनीयता संरक्षण, नवाचार और जनहित के बीच संतुलन बनाता है।

DPDP नियम, 2025 और साइबर सुरक्षा निवेश

  • नवंबर 2025 में अधिसूचित DPDP नियम, 2025 अधिनियम को क्रियान्वित करते हैं—प्रक्रियाएँ, समयसीमाएँ और जवाबदेही स्पष्ट करते हुए। ये सहमति तंत्र, उल्लंघन रिपोर्टिंग और संगठनों की जिम्मेदारियों को मजबूत बनाते हैं।
  • कानूनी सुधारों के साथ-साथ सरकार ने 2025-26 में साइबर सुरक्षा के लिए ₹782 करोड़ का आवंटन किया है। यह राशि डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा, रियल-टाइम धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणालियों, साइबर फॉरेंसिक्स और जागरूकता कार्यक्रमों को समर्थन देती है।
  • कुल मिलाकर, कानून और निवेश मिलकर भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित, सुदृढ़ और भविष्य-तैयार बनाने का लक्ष्य रखते हैं।
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