Categories: National

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 की व्याख्या

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

  • एक संसदीय समिति ने बिना किसी आपत्ति के वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी है।
  • विधेयक में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है और इसका उद्देश्य कुछ वन भूमि को कानूनी सुरक्षा से छूट देना है।
  • इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

  1. अधिनियम की प्रयोज्यता:
  • विधेयक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को कुछ प्रकार की भूमि पर लागू करता है।
  • इसमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन के रूप में अधिसूचित भूमि या 1980 अधिनियम के लागू होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में शामिल भूमि शामिल है।
  • 12 दिसंबर, 1996 से पहले गैर-वन उपयोग में परिवर्तित भूमि अधिनियम के अधीन नहीं होगी।

   2. अधिनियम से छूट:

  • विधेयक कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर रखता है।
  • इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे छोटी सुविधाएं और निवास की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं।

   3. वन भूमि का असाइनमेंट:

  • वर्तमान में, राज्य सरकार को वन भूमि को निजी संस्था को सौंपने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
  • बिल इस आवश्यकता को सभी संस्थाओं तक बढ़ाता है और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों पर असाइनमेंट करने की अनुमति देता है।

  4. अनुमेय गतिविधियाँ:

  • अधिनियम कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जो जंगलों में की जा सकती हैं, जैसे कि चेक पोस्ट, बाड़ और पुलों की स्थापना।
  • बिल में चिड़ियाघर, सफारी और इको-टूरिज्म सुविधाएं चलाने की भी अनुमति दी गई है।

मुख्य मुद्दे और विश्लेषण:

  1. वन भूमि का बहिष्करण:
  • बिल भूमि की दो श्रेणियों को अधिनियम के दायरे से बाहर करता है, जो संभवतः वनों की कटाई को रोकने पर 1996 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहा है।
  • इसमें 25 अक्टूबर, 1980 से पहले वन के रूप में दर्ज भूमि, लेकिन वन के रूप में अधिसूचित नहीं है, और 12 दिसंबर, 1996 से पहले वन-उपयोग से गैर-वन-उपयोग में परिवर्तित भूमि शामिल है।

   2. उत्तर-पूर्वी राज्यों पर प्रभाव:

  • राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के पास भूमि को छूट देने से पूर्वोत्तर राज्यों में वन आवरण और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

  3. संभावित प्रतिकूल प्रभाव:

  • चिड़ियाघरों, इको-टूरिज्म सुविधाओं और टोही सर्वेक्षण जैसी परियोजनाओं के लिए पूर्ण छूट वन भूमि और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

Find More National News Here

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
shweta

Recent Posts

आकाश त्रिपाठी को डिजिटल गवर्नेंस में प्रमुख नेतृत्व की भूमिका में नियुक्त किया गया

मध्य प्रदेश कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी को केंद्र सरकार ने…

11 hours ago

नायब सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, भाजपा ने तीसरी बार जीत दर्ज की

नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे…

12 hours ago

अखिल शेरॉन ने नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीता

भारत के अखिल श्योराण ने नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में 50…

12 hours ago

नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी की मेजबानी करेगा

नीति आयोग 17-18 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल…

12 hours ago

HDFC ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली

एचडीएफसी बैंक ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को विस्तार देने की रणनीति के तहत सिंगापुर में…

15 hours ago

कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के…

15 hours ago