Categories: National

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 की व्याख्या

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

  • एक संसदीय समिति ने बिना किसी आपत्ति के वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी है।
  • विधेयक में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है और इसका उद्देश्य कुछ वन भूमि को कानूनी सुरक्षा से छूट देना है।
  • इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

  1. अधिनियम की प्रयोज्यता:
  • विधेयक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को कुछ प्रकार की भूमि पर लागू करता है।
  • इसमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन के रूप में अधिसूचित भूमि या 1980 अधिनियम के लागू होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में शामिल भूमि शामिल है।
  • 12 दिसंबर, 1996 से पहले गैर-वन उपयोग में परिवर्तित भूमि अधिनियम के अधीन नहीं होगी।

   2. अधिनियम से छूट:

  • विधेयक कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर रखता है।
  • इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे छोटी सुविधाएं और निवास की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं।

   3. वन भूमि का असाइनमेंट:

  • वर्तमान में, राज्य सरकार को वन भूमि को निजी संस्था को सौंपने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
  • बिल इस आवश्यकता को सभी संस्थाओं तक बढ़ाता है और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों पर असाइनमेंट करने की अनुमति देता है।

  4. अनुमेय गतिविधियाँ:

  • अधिनियम कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जो जंगलों में की जा सकती हैं, जैसे कि चेक पोस्ट, बाड़ और पुलों की स्थापना।
  • बिल में चिड़ियाघर, सफारी और इको-टूरिज्म सुविधाएं चलाने की भी अनुमति दी गई है।

मुख्य मुद्दे और विश्लेषण:

  1. वन भूमि का बहिष्करण:
  • बिल भूमि की दो श्रेणियों को अधिनियम के दायरे से बाहर करता है, जो संभवतः वनों की कटाई को रोकने पर 1996 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहा है।
  • इसमें 25 अक्टूबर, 1980 से पहले वन के रूप में दर्ज भूमि, लेकिन वन के रूप में अधिसूचित नहीं है, और 12 दिसंबर, 1996 से पहले वन-उपयोग से गैर-वन-उपयोग में परिवर्तित भूमि शामिल है।

   2. उत्तर-पूर्वी राज्यों पर प्रभाव:

  • राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के पास भूमि को छूट देने से पूर्वोत्तर राज्यों में वन आवरण और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

  3. संभावित प्रतिकूल प्रभाव:

  • चिड़ियाघरों, इको-टूरिज्म सुविधाओं और टोही सर्वेक्षण जैसी परियोजनाओं के लिए पूर्ण छूट वन भूमि और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

Find More National News Here

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
shweta

Recent Posts

RBI का ‘उत्कर्ष 2029’ क्या है? नई वित्तीय रणनीति की मुख्य बातें

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक मध्यम-अवधि का रणनीतिक ढाँचा लॉन्च किया है, जिसे 'उत्कर्ष…

21 mins ago

मुंद्रा बंदरगाह भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया

मुंद्रा पोर्ट भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब के तौर पर उभरा है। इस…

1 hour ago

क्या है AAKA Space Studio का 3D-प्रिंटेड ‘मार्स रेडिएशन शील्ड’? जानिए पूरी जानकारी

तकनीकी प्रगति में एक बड़ी सफलता के तौर पर, अहमदाबाद स्थित AAKA Space Studio ने…

1 hour ago

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2026: मातृ स्वास्थ्य एक राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों है?

हर साल 11 अप्रैल को पूरे भारत में 'राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस' मनाया जाता है।…

2 hours ago

जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा इस्तीफा, जानें वजह

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा ने भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू…

3 hours ago

NASA ने रचा इतिहास: Artemis II मिशन के दल की सफल वापसी

NASA ने 11 अप्रैल, 2026 को ओरियन अंतरिक्ष यान के सुरक्षित रूप से पानी में…

4 hours ago