केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2022 से ‘सिंगल-यूज प्लास्टिक’ का बहिर्वाह किया जाएगा। सिंगल-यूज प्लास्टिक, विशेष रूप से पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन से बने प्लास्टिक, 1 जुलाई, 2022 से पूरे देश में उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग के लिए अवैध होंगे। इस क्षेत्र में समन्वित प्रयास करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा …
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