भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने चोलामंडलम MS GIC पर 1.01 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बीमाकर्ता को निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघन के लिए दंडित किया गया. 1 करोड़ रुपए का जुर्माना IRDA (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 की अनुसूची I की धारा 15 के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. जो स्पष्ट करता …
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