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कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 26 नए जजों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की भारी कमी को पूरा करने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इस सिफ़ारिश में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं का मिश्रण है, जिनमें वरिष्ठ महिला वकील भी शामिल हैं। हाल के समय में यह उच्च न्यायालयों के लिए भेजी गई सबसे बड़ी सिफ़ारिशों में से एक है। इसका उद्देश्य बढ़ते मामलों के बोझ को कम करना और न्यायिक व्यवस्था को मज़बूत बनाना है।

पृष्ठभूमि : इलाहाबाद उच्च न्यायालय और रिक्तियाँ

  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है।

  • स्वीकृत शक्ति (Sanctioned Strength): 160 न्यायाधीश

  • कार्यरत न्यायाधीश (सितंबर 1, 2025 तक): 84

  • रिक्तियाँ: 76 (लगभग आधी सीटें खाली)
    इतनी अधिक रिक्तियाँ मामलों के निपटारे में देरी और न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं।

कॉलेजियम की सिफ़ारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक (1 सितंबर 2025) में प्रस्तावित :

  • 14 न्यायिक अधिकारी

  • 12 अधिवक्ता, जिनमें वरिष्ठ महिला वकील

    • गरिमा परशद

    • स्वरुपमा चतुर्वेदी (सुप्रीम कोर्ट बार से)
      कुल 26 नामों की सिफ़ारिश की गई, जो हाल के महीनों में किसी उच्च न्यायालय के लिए सबसे बड़ा प्रस्ताव है।

इस कदम का महत्व

  1. न्यायपालिका को मज़बूत बनाना

    • नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से मामलों की लंबित संख्या (Pendency) घटेगी।

    • क़ानून के शासन और समय पर न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

  2. महिला प्रतिनिधित्व

    • वरिष्ठ महिला वकीलों की शामिलीकरण से उच्च न्यायपालिका में लैंगिक विविधता (Gender Diversity) बढ़ेगी।

    • यह अधिक महिलाओं को विधि व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

  3. अन्य उच्च न्यायालयों की तुलना

    • इलाहाबाद के अलावा बॉम्बे, कलकत्ता और पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयों में भी रिक्तियाँ काफ़ी हैं।

    • इन नियुक्तियों से न्यायपालिका की समग्र दक्षता बढ़ेगी।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति

  • संवैधानिक प्रावधान : अनुच्छेद 217, भारतीय संविधान

  • नियुक्ति प्राधिकारी : भारत के राष्ट्रपति

  • परामर्श लिया जाता है :

    • भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)

    • राज्यपाल

    • संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (यदि नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की न हो)

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