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तेलंगाना सरकार ने ST आरक्षण 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया

तेलंगाना सरकार ने ST आरक्षण 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया |_3.1

तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल, सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। मौजूदा समय में राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में छह प्रतिशत आरक्षण हासिल है। अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में एसटी समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था।

 

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यह आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में लागू होगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विशेष परिस्थितियों के चलते यह निर्णय लिया है। तेलंगाना में राज्य की आबादी का 10 प्रतिशत हिस्सा आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) का है। गभग छह साल पहले तेलंगाना राज्य विधानसभा ने राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाला एक विधेयक पारित किया था। इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। राज्य सरकार और आदिवासियों की बार-बार गुहार के बावजूद केंद्र ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

 

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