भारतीय रिजर्व बैंक ने मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सिंडिकेट बैंक पर 1 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सिंडिकेट बैंक पर जुर्माना धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के बारे में निर्देशों का पालन न करने के कारण है। एक्सिस बैंक पर जाली नोटों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने और नोट छँटने वाली मशीनों की स्थापना पर निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था।
स्रोत- द हिन्दू



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