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RBI ने सहकारी बैंकों के लिए एनपीए प्रावधान मानदंडों में संशोधन किया

RBI ने सहकारी बैंकों के लिए एनपीए प्रावधान मानदंडों में संशोधन किया |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सहकारी बैंकों में खराब और संदिग्ध ऋण रिजर्व (बीडीडीआर) के उपचार के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य लेखांकन में एकरूपता और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के विवेकपूर्ण उपचार करना है। ये नए मानदंड शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। नए लेखांकन मानकों में सुगम बदलाव के लिए एक बारगी संक्रमण उपाय शुरू किया गया है।

प्रमुख परिवर्तन और कार्यान्वयन

  • तत्काल प्रभाव: संशोधित मानदंड सभी सहकारी बैंकों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
  • व्यय मान्यता: वित्त वर्ष 25 से, एनपीए के लिए प्रावधानों को उस लेखा अवधि में लाभ और हानि (पी एंड एल) खाते में व्यय के रूप में चार्ज किया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें मान्यता दी गई है।
  • नियामक पूंजी: नियामक पूंजी के लिए प्रावधान मौजूदा पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का पालन करना जारी रखेंगे।

संक्रमण उपाय

  • पहचान और परिमाणीकरण: बैंकों को 31 मार्च, 2024 तक BDDR शेष राशि की पहचान और परिमाणीकरण करने की आवश्यकता है, जो पिछले वर्षों में किए गए प्रावधानों को दर्शाता है।
  • प्रावधानों का पुनर्वितरण: 31 मार्च, 2025 तक, प्रावधानों को सीधे P&L खाते या सामान्य रिज़र्व से विनियोजित किया जाना चाहिए। शुद्ध NPA (NNPA) की गणना करने के लिए उन्हें सकल NPA (GNPA) से घटाया जा सकता है।
  • अनावश्यक शेष राशि को संभालना: प्रावधानों के लिए आवश्यक नहीं अतिरिक्त BDDR शेष राशि को सामान्य रिज़र्व या P&L खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है।

पूंजी उपचार

टियर 1 पूंजी: समायोजन के बाद, BDDR शेष को टियर 1 पूंजी माना जा सकता है।

NPA में कमी न करना: शुद्ध NPA की गणना के लिए सकल NPA को कम करने के लिए BDDR शेष का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

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