भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर ई-जनादेश के लिए प्रति लेनदेन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये तक कर दी है। इसका यह मतलब है कि प्रति लेनदेन 15,000 रुपये के भुगतान के लिए अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पिछले एक दशक में, कार्ड से भुगतान के लिए विभिन्न सुरक्षा और सुरक्षा उपाय किए हैं, जिसमें विशेष रूप से ‘कार्ड-नॉट-प्रेजेंट’ लेनदेन के लिए AFA की आवश्यकता शामिल है। ई-जनादेश के तहत, कोई व्यक्ति आवर्ती आधार पर एक विशिष्ट राशि को स्वचालित रूप से डेबिट करने के लिए बैंक को स्थायी निर्देश दे सकता है।
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