भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत उल्लंघन के लिए एचएसबीसी लिमिटेड पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष रूप से, एचएसबीसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत उदारीकृत प्रेषण योजना की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा। केंद्रीय बैंक की कार्रवाई मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद की गई है, जिसमें एचएसबीसी की पहले जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब को भी शामिल किया गया।
रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का उल्लंघन
RBI ने पाया कि HSBC ने FEMA, 1999 के तहत उदारीकृत प्रेषण योजना की रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन नहीं किया। ऐसा करने के लिए बाध्य होने के बावजूद, HSBC आवश्यक रिपोर्टें प्रदान करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप नियामक कार्रवाई की गई।
प्रतिक्रिया और निष्कर्ष
कारण बताओ नोटिस के जवाब में, HSBC ने लिखित और मौखिक दोनों स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। हालांकि, HSBC द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, RBI ने निष्कर्ष निकाला कि उल्लंघन सिद्ध हुए हैं और जुर्माना लगाने की आवश्यकता है।
नियामक अनुपालन
RBI ने स्पष्ट किया कि उसका जुर्माना लगाने का निर्णय नियामक अनुपालन में पहचानी गई कमियों पर आधारित है। उसने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई HSBC और उसके ग्राहकों के बीच किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय नहीं देती है।