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RBI ने आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक पर जुर्माना लगाया

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के दो दिग्गज बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। बैंकिंग रेगुलेटर RBI के मुताबिक, Yes Bank और ICICI Bank कई नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए यस बैंक पर 91 लाख रुपये और आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Yes बैंक का क्या मामला है?

आरबीआई ने बताया कि यस बैंक ने कस्टमर सर्विस के साथ इंटरनल और ऑफिस अकाउंट से जुड़ी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। कई मामलों में बैंक ने पर्याप्त बैलेंस न होने पर कई अकाउंट से चार्ज वसूला। साथ ही, इंटरनल और ऑफिस अकाउंट से अवैध गतिविधियां हो रही थी।

आरबीआई ने अपनी जांच में पाया कि साल 2022 में यस बैंक ने कई बार ऐसा किया। बैंक ने फंड पार्किंग और कस्टमर ट्रांजेक्शन को रूट करने के लिए अपने कस्टमर के नाम पर कुछ इंटरनल अकाउंट खोलकर उनसे लेनदेन किया। यह कानूनी और नैतिक, दोनों नजरिए से गलत था और इससे ग्राहकों के भरोसे को चोट पहुंची।

ICICI बैंक का क्या मामला है?

RBI ने आईसीआईसीआई बैंक को लोन और एडवांस से जुड़ी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का दोषी पाया। इसका खामियाजा इस प्राइवेट बैंक को 1 करोड़ का जुर्माना चुकाकर भरना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने लोन अप्रूव करने में गंभीर लापरवाही बरती। उसने आधी-अधूरी जांच करके लोन अप्रूव कर दिया। इससे बैंक का वित्तीय जोखिम यानी कर्ज डूबने का खतरा बढ़ गया।

बैंकिंग रेगुलेटर ने अपनी जांच में पाया कि यह आम लोगों तक बात नहीं थी, बैंक ने कई प्रोजेक्ट की व्यवहारिकता और लोन चुकाने की क्षमता का विश्लेषण किए बगैर उनका कर्ज मंजूर कर लिया था।

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FAQs

आरबीआई का मुख्यालय कहां है?

RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

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