भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू खाते खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने इसकी जानकारी दी। आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इनका उद्देश्य
दोनों मामलों में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि दंड विनियामक अनुपालन पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।
यूको बैंक पर जुर्माना
राशि: 2.68 करोड़ रुपये
कारण: चालू खातों, जमाराशियों पर ब्याज दरों और धोखाधड़ी वर्गीकरण से संबंधित उल्लंघन।
सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना
राशि: 2.1 लाख रुपये
कारण: केवाईसी विनियमों का अनुपालन न करना।


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