रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी वर्गीकरण और अधिसूचना के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें कहा गया है कि बैंक ने फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाइ कॉमर्शियल बैंक्स और चुनिंदा FIs निर्देंशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया था।
आईबीपीएस पीओ / क्लर्क मेन्स 2019 के लिए महत्वपूर्ण नियम:
i. तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक।
ii. भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जो भारतीय रुपये को जारी करने और उसकी आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
Source- The Telegraph



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