भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में रायगढ़ (Raigad) स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड (Karnala Nagari Sahakari Bank Limited) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा सूचित किया गया था, अपर्याप्त पूंजी (insufficient capital) और कमाई की संभावनाओं के कारण करनाला नगरी सहकारी बैंक (Karnala Nagari Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और इसके जारी रहने से जमाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
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आरबीआई (RBI ) ने कहा है कि सहकारिता आयुक्त (Commissioner for Cooperation) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies), महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। आरबीआई (RBI) ने सूचित किया है कि जमा बीमा (Deposit Insurance) और क्रेडिट गारंटी निगम (Credit Guarantee Corporation) से 95 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त होगी। परिसमापन (liquidation) पर, प्रत्येक जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।