सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत व्यवसायों का प्रमाण) संशोधन विधेयक, 2019 प्रभावी हो गया है। विधेयक में सरकारी आवासीय आवासों से अनधिकृत रहने वालों के सुचारू और त्वरित निष्कासन की सुविधा होगी और अनधिकृत रहने वालों से इन आवासीय आवासों की पुनः प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी। यह अधिनियम एस्टेट अधिकारियों को सार्वजनिक परिसर से ऐसे अनधिकृत कब्जेदारों को निर्विघ्न, शीघ्र और समयबद्ध तरीके से बेदखल करने की शक्ति प्रदान करता है।
संशोधन अधिनियम के अनुसार, सरकारी आवास से अनधिकृत कब्जे से बेदखल होने से पहले एस्टेट अधिकारी तीन दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।
स्रोत: द न्यूज़ ऑन AIR