Home   »   FCRA नियमों में बदलाव, बिना अफसर...

FCRA नियमों में बदलाव, बिना अफसर को बताए विदेश से अब 10 लाख रुपये तक भेज सकते हैं

 

FCRA नियमों में बदलाव, बिना अफसर को बताए विदेश से अब 10 लाख रुपये तक भेज सकते हैं |_3.1

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से संबंधित कुछ नियमों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के कारण भारतीयों को अब विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों से सालाना 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति है। पिछली कैप 1 लाख रुपये थी। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यह भी कहा कि 30 दिनों के बजाय, यदि राशि पार हो जाती है, तो लोगों के पास सरकार को सूचित करने के लिए अब 90 दिन होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा राजपत्र में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 के रूप में ज्ञात नए नियमों को प्रकाशित किया गया था।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

प्रमुख बिंदु : 


  • विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 6 में, शब्द दस लाख रुपये को एक लाख रुपये के स्थान पर और तीन महीने  को क्रमशः तीस दिनों के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  • रिश्तेदारों से विदेशी धन प्राप्त करने का प्रकटीकरण नियम 6 के अंतर्गत आता है।
  • इसने पहले निर्दिष्ट किया था कि किसी वित्तीय वर्ष में अपने किसी रिश्तेदार से 1 लाख रुपये या समकक्ष से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले को इस तरह के योगदान प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार (धन का विवरण) को सूचित करना होगा।
  • इसी तरह, अद्यतन नियमों ने लोगों और संगठनों या गैर सरकारी संगठनों को गृह मंत्रालय को बैंक खाते (खातों) के बारे में सूचित करने के लिए 45 दिनों का समय दिया है जिनका उपयोग इस तरह के धन के उपयोग के लिए किया जाना है।
  • नियम 9 दान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण या पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने के आवेदन से संबंधित है। यह समय सीमा तीस दिन पहले समाप्त हो गई है।
  • नियम 13 का प्रावधान “बी” – जिसके लिए केंद्र सरकार को अपनी वेबसाइट पर विदेशी धन की त्रैमासिक घोषणाओं को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है – दाता की जानकारी के साथ, प्राप्त राशि, प्राप्ति की तारीख, आदि – को भी सरकार द्वारा “छूट” दी गई  है।

अब FCRA के तहत विदेशी फंडिंग प्राप्त करने पर 1 अप्रैल को शुरू होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष के पहले दिन, वित्त वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के अंदर, अपनी वेबसाइट पर या केंद्र सरकार द्वारा बताई गई वेबसाइट पर आय और व्यय विवरण, प्राप्ति और भुगतान खाता और बैलेंस शीट सहित विदेशी योगदान की प्राप्तियों और उपयोग पर खातों के लेखा परीक्षित विवरण देने की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना होगा।

Find More Banking News Here

SBI Life and Paschim Banga Gramin Bank sign a bancassurance agreement_80.1

FCRA नियमों में बदलाव, बिना अफसर को बताए विदेश से अब 10 लाख रुपये तक भेज सकते हैं |_5.1