IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया

भारत की आर्थिक संभावनाओं को वैश्विक संस्थानों से सकारात्मक समर्थन मिला है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। यह संशोधन मजबूत आर्थिक गति, स्थिर घरेलू मांग और महंगाई में सुधार के रुझानों को दर्शाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं।

क्यों चर्चा में?

IMF ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। यह संशोधन मजबूत आर्थिक गति और महंगाई के दबावों में कमी को दर्शाता है।

भारत के लिए IMF का संशोधित वृद्धि अनुमान

  • अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 0.7 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है।
  • यह बढ़ोतरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (World Economic Outlook) के अद्यतन में घोषित की गई, जिसका कारण चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन बताया गया है।
  • IMF के अनुसार, मजबूत घरेलू मांग, स्थिर निवेश गतिविधियाँ और सहायक समष्टि-आर्थिक नीतियों ने भारत की विकास गति को सुदृढ़ किया है।
  • वित्त वर्ष 2026–27 में वृद्धि दर के 6.4 प्रतिशत तक कुछ धीमी होने के अनुमान के बावजूद, भारत वैश्विक स्तर पर प्रमुख तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत की भूमिका

  • IMF के मुताबिक, भारत उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास का एक प्रमुख चालक बना हुआ है। भले ही 2026–27 में वृद्धि दर में हल्की कमी आने की संभावना हो, लेकिन भारत की आर्थिक बुनियाद अपने समकक्ष देशों की तुलना में मजबूत बनी हुई है।
  • संरचनात्मक सुधार, डिजिटल अवसंरचना का विस्तार और निरंतर सार्वजनिक निवेश मध्यम अवधि में विकास संभावनाओं को समर्थन दे रहे हैं।
  • IMF ने यह भी रेखांकित किया कि भारत का विशाल आकार, जनसांख्यिकीय लाभ और बढ़ता तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र, वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए उसे एक महत्वपूर्ण आधार बनाते हैं, खासकर ऐसे समय में जब कई अर्थव्यवस्थाएँ मंदी और वित्तीय अस्थिरता के जोखिमों से जूझ रही हैं।

वैश्विक वृद्धि, महंगाई और AI से जुड़े जोखिम

  • IMF ने 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जिसे व्यापार तनावों में कमी, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियाँ और तकनीक, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), में बढ़ता निवेश समर्थन देगा।
  • भारत के लिए महंगाई दर के 2025 में तेज गिरावट के बाद लक्ष्य के करीब लौटने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में नरमी है।
  • हालांकि, IMF ने चेतावनी दी है कि AI आधारित उत्पादकता में तेज बढ़ोतरी भविष्य में निवेश मांग को कम कर सकती है और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों को सख्त बना सकती है, जिससे भारत जैसे उभरते देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) – संक्षिप्त परिचय

  • पूरा नाम: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)
  • स्थापना: जुलाई 1944 (ब्रेटन वुड्स सम्मेलन); औपचारिक गठन 27 दिसंबर 1945
  • मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका
  • सदस्य देश: 191 (लिकटेंस्टीन 2024 में 191वाँ सदस्य बना)
  • उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

इतिहास (History)

  • महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध: वैश्विक व्यापार में भारी बाधा और मुद्रा अस्थिरता ने एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की आवश्यकता को उजागर किया।
  • ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (1944): 44 देशों ने IMF और विश्व बैंक की स्थापना की, जिन्हें “ब्रेटन वुड्स जुड़वाँ संस्थान” कहा जाता है।
  • वित्तीय संचालन की शुरुआत: 1 मार्च 1947 से IMF ने औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया।

उद्देश्य (Objectives)

  • वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना
  • आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना
  • विनिमय दरों में स्थिरता सुनिश्चित करना
  • आर्थिक संकट में देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
  • ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करना जो वैश्विक समृद्धि में बाधा बनें

कार्य (Functions)

1. वित्तीय सहायता (Financial Assistance)

IMF आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को ऋण प्रदान करता है (ये परियोजना-आधारित नहीं होते)।

मुख्य ऋण साधन (Lending Instruments):

  • स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (SBA)
  • एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF)
  • रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी (RCF)
  • फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन (FCL)
  • प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन (PLL)
  • एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी (ECF)

2. नीति सलाह और निगरानी (Policy Advice & Surveillance)

  • सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों की निगरानी
  • संभावित जोखिमों की पहचान
  • आवश्यक नीतिगत सुधारों की सिफारिश

3. क्षमता विकास (Capacity Development)

  • तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना
  • शासन व्यवस्था, मौद्रिक नीति और कानूनी ढाँचों को मजबूत करना

शासन संरचना (Governance Structure)

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स: सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय

  • भारत के वित्त मंत्री = गवर्नर
  • RBI गवर्नर = वैकल्पिक गवर्नर

अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (IMFC): वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली पर सलाह देती है

कार्यकारी बोर्ड (Executive Board): IMF के दैनिक कार्यों का संचालन

प्रबंध निदेशक (Managing Director):

  • IMF स्टाफ और कार्यकारी बोर्ड का प्रमुख
  • वर्तमान MD: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (2019 से, 2024 में पुनर्नियुक्त)

कोटा प्रणाली और विशेष आहरण अधिकार 

कोटा प्रणाली (Quota System)

  • किसी देश का वित्तीय योगदान, मतदान शक्ति और IMF संसाधनों तक पहुँच तय करती है

गणना के आधार:

  • GDP – 50%
  • व्यापार खुलापन – 30%
  • आर्थिक अस्थिरता – 15%
  • अंतरराष्ट्रीय भंडार – 5%

विशेष आहरण अधिकार (SDRs)

  • 1969 में निर्मित अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति
  • यह मुद्रा नहीं है
  • मूल्य निर्धारण मुद्राओं की टोकरी पर आधारित: अमेरिकी डॉलर, यूरो, युआन, येन, पाउंड
  • बिना कर्ज बढ़ाए देशों की तरलता और भंडार को मजबूत करता है
  • COVID-19 रिकवरी के लिए 2021 में बड़ा SDR आवंटन किया गया

IMF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टें

  • वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO): वैश्विक आर्थिक रुझान और पूर्वानुमान (अप्रैल और अक्टूबर)
  • ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (GFSR): वित्तीय बाजारों और स्थिरता का आकलन
  • फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट: सार्वजनिक वित्त की स्थिति (वर्ष में दो बार)
  • एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट: वैश्विक बाह्य क्षेत्र के विकास का विश्लेषण

भारत और IMF (India and IMF)

  • भारत IMF का संस्थापक सदस्य है
  • 1980–1990 के दशक में भुगतान संतुलन संकट के दौरान IMF से वित्तीय सहायता ली
  • 1993 के बाद से भारत ने IMF से कोई ऋण नहीं लिया
  • वर्तमान में भारत नेट क्रेडिटर है
  • भारत का कोटा: 13,114.4 मिलियन SDRs (लगभग 18.2 अरब अमेरिकी डॉलर)
  • मतदान हिस्सा: 2.63%

महाराष्ट्र कैबिनेट ने ₹4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंज़ूरी दी

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास और युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल ने यवतमाल जिले में ₹4,775 करोड़ की लागत वाली बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे बड़े क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और कृषि उत्पादकता व किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कुशल युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक नई राज्य एजेंसी MAHIMA के गठन को भी स्वीकृति दी है, जो कौशल मानचित्रण, समन्वय और क्रियान्वयन के माध्यम से महाराष्ट्र के युवाओं को वैश्विक श्रम बाजार से जोड़ने में मदद करेगी।

खबरों में क्यों?

महाराष्ट्र कैबिनेट ने बेम्बला नदी पर ₹4,775 करोड़ की एक बड़ी सिंचाई परियोजना को मंज़ूरी दी। इसने महिमा (MAHIMA) नाम की एक नई विदेशी रोज़गार सुविधा एजेंसी की स्थापना को भी मंज़ूरी दी।

बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना

मुख्य विशेषताएँ

स्वीकृत बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में लागू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की कृषि अवसंरचना को महत्वपूर्ण मजबूती मिलेगी। इस परियोजना के तहत पाँच तालुकाओं में 52,423 हेक्टेयर भूमि को सुनिश्चित सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा, जिससे वर्षा पर निर्भरता कम होगी। ₹4,775 करोड़ की कुल लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य फसल उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में कृषि संकट को कम करना है। बेहतर सिंचाई व्यवस्था से फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा और पूर्वी महाराष्ट्र में दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

कृषि और क्षेत्रीय महत्व

महाराष्ट्र के कई हिस्सों, विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बेम्बला नदी परियोजना के माध्यम से वर्ष भर भरोसेमंद जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी। बेहतर सिंचाई से किसान कम मूल्य वाली वर्षा आधारित फसलों से हटकर अधिक मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ सकेंगे, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। निर्माण कार्य और उससे जुड़ी गतिविधियों के दौरान रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। दीर्घकाल में यह परियोजना यवतमाल और आसपास के क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी और सतत कृषि विकास को समर्थन देगी।

MAHIMA: विदेश रोजगार के लिए नई एजेंसी

सिंचाई सुधारों के साथ ही मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट्स (MAHIMA) के गठन को भी मंजूरी दी है। यह एजेंसी राज्य के प्रशिक्षित और कुशल युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगी। MAHIMA समन्वय, कौशल मानचित्रण और क्रियान्वयन तंत्र के माध्यम से महाराष्ट्र के श्रमिकों को वैश्विक श्रम बाजार से जोड़ेगी। इस पहल से बेरोजगारी घटाने, रेमिटेंस बढ़ाने और राज्य के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अनुभव दिलाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

भारतीय और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्‍त अभ्‍यास किया

इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड ने मुंबई में एक जॉइंट खतरनाक और नुकसानदायक पदार्थों (HNS) रिस्पॉन्स ड्रिल की। ​​यह एक्सरसाइज पॉल्यूशन रिस्पॉन्स वेसल ICGS समुद्र प्रहरी पर हुई और इसका मकसद दोनों इंडो-पैसिफिक पार्टनर्स के बीच ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, आपदा की तैयारी और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना था।

खबरों में क्यों?

इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड ने मुंबई में एक जॉइंट HNS रिस्पॉन्स ड्रिल की। ​​इस अभ्यास का मकसद समुद्र में केमिकल फैलने की घटनाओं से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाना था।

उच्चस्तरीय भारत–जापान समुद्री सहभागिता

  • इस सहभागिता के तहत जापान तटरक्षक बल के कमांडेंट योशियो सेगुची ने भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय का दौरा किया।
  • उन्होंने भिषम शर्मा, निरीक्षक जनरल एवं कमांडर, कोस्ट गार्ड रीजन (वेस्ट) से शिष्टाचार भेंट की।
  • दोनों पक्षों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग, अंतर-संचालन क्षमता (Interoperability) और सुरक्षा व स्थिरता सुनिश्चित करने की साझा जिम्मेदारी के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला।
  • इस यात्रा ने दोनों तटरक्षक बलों के बीच मजबूत संस्थागत संबंधों और नियमित संचालनात्मक आदान-प्रदान की पुनः पुष्टि की।

संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास

  • इस यात्रा का मुख्य आकर्षण ICGS समुद्र प्रहरी (Samudra Prahari) पर आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास रहा।
  • अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल की प्रदूषण प्रतिक्रिया स्ट्राइक टीम और जापान तटरक्षक बल की नेशनल स्ट्राइक टीम ने भाग लिया।
  • इसका फोकस समुद्र में खतरनाक रासायनिक रिसाव से निपटना, विशेषीकृत उपकरणों की तैनाती और समन्वित आपात प्रतिक्रिया पर था।
  • अभ्यास के दौरान प्रदूषण घटनाओं में कंटेनमेंट, शमन (Mitigation) और सुरक्षा प्रबंधन की व्यावहारिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया।
  • दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों ने अभ्यास की समीक्षा कर प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन किया।

प्रशिक्षण, योजना और औद्योगिक परिचय

  • समुद्र-आधारित अभ्यास से पहले मुंबई में विस्तृत योजना सत्र, रिहर्सल और कक्षा-आधारित संवाद आयोजित किए गए।
  • इन सत्रों में मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs), संचार प्रोटोकॉल और HNS प्रतिक्रिया से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास शामिल थे।
  • संचालनात्मक अभ्यासों के अलावा, जापानी प्रतिनिधिमंडल ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का भी दौरा किया, जिससे भारत की जहाज निर्माण और समुद्री विनिर्माण क्षमताओं की जानकारी मिली।
  • इस दौरे से संचालन से परे औद्योगिक सहयोग और तकनीकी आदान-प्रदान को लेकर आपसी समझ और मजबूत हुई।

HNS प्रतिक्रिया के बारे में

  • खतरनाक और नुकसानदायक पदार्थों (HNS) की घटनाएँ समुद्र में रासायनिक रिसाव से जुड़ी होती हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, तटीय आबादी और समुद्री व्यापार पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं।
  • ऐसे हादसों में त्वरित नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी तैयारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

नदी और मुहाना क्षेत्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन का दूसरा व्यापक सर्वेक्षण शुरू

भारत ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी रेंज-वाइड डॉल्फ़िन सर्वेक्षण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बिजनौर से की है। यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान नदियों और तटीय क्षेत्रों में डॉल्फिन की आबादी का आकलन करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। दो चरणों में होने वाला यह सर्वेक्षण प्रजातियों की स्थिति, उनके आवास की दशा और खतरों को समझने में मदद करेगा, जिससे भारत में नदीय और मुहाना (एस्टुअरी) डॉल्फिन संरक्षण के लिए बेहतर योजना बनाई जा सकेगी।

क्यों चर्चा में?

भारत में दूसरी रेंज-वाइड डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। यह सर्वेक्षण प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन के अंतर्गत किया जा रहा है, ताकि डॉल्फ़िन की संख्या और संरक्षण से जुड़े अद्यतन आंकड़े जुटाए जा सकें।

प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है?

प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार की एक राष्ट्रीय संरक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य नदीय और समुद्री डॉल्फ़िन प्रजातियों की रक्षा करना है। इसमें गंगा नदी डॉल्फिन, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह परियोजना आवास संरक्षण, वैज्ञानिक निगरानी, समुदाय की भागीदारी और प्रदूषण तथा मछली पकड़ने के दौरान होने वाली आकस्मिक मौतों जैसे खतरों को कम करने पर केंद्रित है। डॉल्फिन का स्वास्थ्य नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक माना जाता है, इसलिए यह परियोजना व्यापक मीठे पानी के संरक्षण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सर्वेक्षण कौन कर रहा है?

इस सर्वेक्षण का समन्वय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा किया जा रहा है। यह एक वैज्ञानिक अभ्यास है, जिसमें वन्यजीव विशेषज्ञ और फील्ड टीमें शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार, सर्वेक्षण में केवल डॉल्फ़िन की संख्या ही नहीं, बल्कि आवास की गुणवत्ता, मानव दबाव और पारिस्थितिक खतरों से जुड़े आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। इन निष्कर्षों के आधार पर प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन के तहत भविष्य की नीतियां और संरक्षण रणनीतियां तय की जाएंगी।

सर्वेक्षण का क्षेत्र और चरण

डॉल्फिन सर्वेक्षण दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में गंगा नदी के मुख्य प्रवाह को बिजनौर से गंगा सागर तक कवर किया जाएगा, साथ ही सिंधु नदी को भी शामिल किया गया है। दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा की सहायक नदियां, सुंदरबन क्षेत्र और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल होंगे। यह व्यापक कवरेज भारत में डॉल्फिन आवासों का समग्र आकलन सुनिश्चित करता है।

सर्वेक्षण में शामिल प्रजातियां

इस सर्वेक्षण में गंगा डॉल्फिन के अलावा सिंधु नदी डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फ़िन जैसी अन्य प्रजातियों की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। जनसंख्या गणना के साथ-साथ आवास की स्थिति, प्रदूषण और मछली पकड़ने जैसे खतरों तथा संरक्षण प्राथमिकता वाली अन्य प्रजातियों का भी अध्ययन किया जाएगा। यह समग्र दृष्टिकोण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी चुनौतियों को समझने में सहायक होगा।

डॉल्फिन सर्वेक्षण का महत्व

डॉल्फिन को संकेतक प्रजाति माना जाता है, यानी उनकी मौजूदगी नदियों और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाती है। डॉल्फिन की संख्या में गिरावट अक्सर बढ़ते प्रदूषण, जल प्रवाह में कमी या आवास क्षरण का संकेत देती है। अद्यतन जनसंख्या आंकड़े संरक्षण प्रयासों की सफलता को मापने और गंभीर समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं। यह सर्वेक्षण विज्ञान-आधारित योजना को मजबूत करेगा और नदियों व जैव विविधता की रक्षा के लिए लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

भारत में नदी डॉल्फ़िन की प्रजातियाँ

प्रजाति आवास संरक्षण स्थिति (IUCN व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची) प्रमुख विशेषताएँ एवं खतरे
गंगा नदी डॉल्फ़िन (Platanista gangetica) गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघना एवं कर्णफुली नदी प्रणालियाँ (भारत, बांग्लादेश, नेपाल) संकटग्रस्त (Endangered)
अनुसूची–I
“सुसु” के नाम से प्रसिद्ध
2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित
खतरे: प्रदूषण, आवास का विखंडन, मछली पकड़ने में फँसना (Bycatch)
सिंधु नदी डॉल्फ़िन (Platanista minor) सिंधु नदी (पाकिस्तान), ब्यास नदी (भारत) संकटग्रस्त (Endangered)
अनुसूची–I
विश्व की सबसे दुर्लभ डॉल्फ़िन में से एक
खतरे: जल प्रवाह में कमी, बाँध, आवास क्षरण
इरावदी डॉल्फ़िन (Orcaella brevirostris) चिलिका झील एवं दक्षिण व दक्षिण–पूर्व एशिया की नदियाँ संकटग्रस्त (Endangered)
अनुसूची–I
“स्पाय–हॉपिंग” व्यवहार के लिए प्रसिद्ध
खतरे: मछली पकड़ने के जाल, आवास विनाश

महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र: गंगा–ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्यास नदी खंड, चिलिका झील और सुंदरबन जैसे क्षेत्र भारत में नदी डॉल्फ़िन संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र

संरक्षित क्षेत्र राज्य संरक्षित प्रजाति
विक्रमशिला गंगा डॉल्फ़िन अभयारण्य बिहार गंगा नदी डॉल्फ़िन
(भारत का एकमात्र डॉल्फ़िन अभयारण्य)
ब्यास संरक्षण रिज़र्व पंजाब सिंधु नदी डॉल्फ़िन

प्रथम डॉल्फ़िन सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष 

  • कुल दर्ज डॉल्फ़िन: 6,327
  • गंगा नदी डॉल्फ़िन: 6,324
  • उत्तर प्रदेश: 2,397
  • बिहार: 2,220
  • ब्रह्मपुत्र बेसिन: 635 डॉल्फ़िन (जनसंख्या स्थिर)

सिंधु नदी डॉल्फ़िन:

  • ब्यास नदी (पंजाब): केवल 3 डॉल्फ़िन

प्रमुख डॉल्फ़िन हॉटस्पॉट 

  • भिंड–पचनादा खंड — चंबल नदी
  • चौसा–मणिहारी खंड — गंगा नदी

MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंज़ूरी दी

भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में दो MSME प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये केंद्र ऊना ज़िले के पंडोगा और सोलन ज़िले के परवाणू में स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र लगभग ₹10 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। इस पहल से राज्य में औद्योगिक विकास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

क्यों चर्चा में?

MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में दो नए MSME प्रौद्योगिकी केंद्रों को मंजूरी दी है। पंडोगा और परवाणू को देशभर में प्रौद्योगिकी केंद्रों के विस्तार योजना के तहत चुना गया है।

MSME मंत्रालय की भूमिका

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत में छोटे व्यवसायों, उद्यमिता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। यह मंत्रालय नीतिगत समर्थन, वित्तीय सहायता, अवसंरचना विकास और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से MSMEs को सहयोग प्रदान करता है। नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्वीकृति पहाड़ी और अपेक्षाकृत कम औद्योगिक राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय औद्योगिक विकास पर मंत्रालय के फोकस को दर्शाती है।

स्थान: पंडोगा और परवाणू

प्रौद्योगिकी केंद्र ऊना ज़िले के पंडोगा और सोलन ज़िले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में स्थापित किए जाएंगे। परवाणू, चंडीगढ़ के निकट स्थित होने के कारण पहले से ही औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वहीं पंडोगा को शामिल करने से अपेक्षाकृत नए क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और राज्य के भीतर संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

लागत और राष्ट्रीय विस्तार योजना

प्रत्येक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र लगभग ₹10 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। पंडोगा और परवाणू देशभर में स्वीकृत 13 नए टेक्नोलॉजी सेंटर एक्सटेंशन सेंटरों में शामिल हैं। इस राष्ट्रीय विस्तार योजना का उद्देश्य MSMEs के लिए तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करना, उत्पादकता बढ़ाना और बाहरी तकनीकी सहायता पर निर्भरता कम करना है।

उद्योग और निवेश के लिए लाभ

ये नए केंद्र स्थानीय उद्योगों को आधुनिक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। MSMEs को उन्नत विनिर्माण तकनीक, डिजाइन समर्थन और गुणवत्ता सुधार में मदद मिलेगी। बेहतर अवसंरचना और तकनीकी सहयोग से हिमाचल प्रदेश में, विशेषकर विनिर्माण और संबद्ध क्षेत्रों में, नए औद्योगिक निवेश आकर्षित होने की संभावना है।

रोजगार और कौशल विकास के अवसर

इन प्रौद्योगिकी केंद्रों का एक प्रमुख उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। केंद्रों में तकनीकी प्रशिक्षण, हैंड्स-ऑन स्किल प्रोग्राम और उद्यमिता सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी, स्वरोजगार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य से होने वाले पलायन को कम करने में मदद मिलेगी।

 

झारखंड में 25 साल बाद PESA एक्ट लागू किया गया

झारखंड ने राज्य बनने के लगभग 25 वर्षों बाद आखिरकार पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) के तहत नियम लागू कर दिए हैं। यह कदम अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को अधिक आत्म-शासन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हालांकि, नए नियमों को लेकर तीखी बहस भी शुरू हो गई है। आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह कानून वास्तव में ग्राम सभाओं को सशक्त करेगा या फिर केवल कागज़ों तक सीमित रह जाएगा।

क्यों चर्चा में है?

झारखंड में लंबे समय की देरी के बाद PESA नियमों को लागू किया गया है। इस फैसले के बाद ग्राम सभा की शक्तियों, प्रथागत कानूनों और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है।

PESA अधिनियम क्या है?

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को पाँचवीं अनुसूची वाले आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक विस्तार देना है। इस कानून का मकसद ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय विकास और सामाजिक न्याय पर अधिकार देना है। यह आदिवासी समुदायों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करता है। अधिकांश पाँचवीं अनुसूची वाले राज्यों ने इसे पहले ही लागू कर दिया था, लेकिन झारखंड में वर्षों से मांग के बावजूद इसे अब जाकर लागू किया गया है।

झारखंड में PESA का कार्यान्वयन कैसे हुआ?

नए PESA नियम झारखंड के 24 में से 13 जिलों में पूरी तरह लागू किए गए हैं, जिनमें रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, दुमका और पाकुड़ शामिल हैं। पलामू, गोड्डा और गढ़वा में आंशिक रूप से लागू किया गया है। राज्य की लगभग 26.3 प्रतिशत आबादी आदिवासी है और इनमें से आधे से अधिक 12,000 से ज्यादा गांवों में रहते हैं। झारखंड में 32 आदिवासी समुदाय हैं, जिनमें 8 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) भी शामिल हैं, इसलिए प्रभावी क्रियान्वयन बेहद अहम माना जा रहा है।

ग्राम सभाओं को दी गई प्रमुख शक्तियाँ

नए नियमों के तहत ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में सर्वोच्च संस्था घोषित किया गया है। ग्राम सभा के अध्यक्ष का चयन पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाएगा। ग्राम सभाओं को लघु खनिजों, छोटे जल स्रोतों और सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन, स्थानीय विवादों के निपटारे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। वे ₹2,000 तक का जुर्माना भी लगा सकती हैं। हालांकि, ग्राम सभा की सीमाओं को जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसे लेकर नौकरशाही हस्तक्षेप की आशंका जताई जा रही है।

राजनीतिक और संवैधानिक बहस

राज्य सरकार ने PESA नियमों को लागू करने को आदिवासी स्वशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुसार, इससे आदिवासियों का भूमि, जंगल और जल संसाधनों पर नियंत्रण बहाल होगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि नियमों में मूल PESA की भावना को कमजोर किया गया है। उनका कहना है कि जिला प्रशासन और पंचायती राज व्यवस्था को जरूरत से ज्यादा अधिकार देकर ग्राम सभा की संवैधानिक सर्वोच्चता और पारंपरिक शासन प्रणालियों जैसे मांकी-मुंडा और मांझी-परगना को हाशिये पर डाल दिया गया है।

आदिवासी और पारंपरिक नेताओं की चिंताएँ

आदिवासी संगठनों और पारंपरिक नेताओं ने PESA के लागू होने का स्वागत तो किया है, लेकिन कई गंभीर आपत्तियाँ भी जताई हैं। उनका कहना है कि ग्राम सभाओं को जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड और ट्राइबल सब-प्लान पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि झारखंड में देश के लगभग 40 प्रतिशत खनिज संसाधन मौजूद हैं। उन्हें आशंका है कि प्रशासनिक दखल से पारंपरिक कानून और स्वायत्तता कमजोर होगी। कई लोग इन नियमों को वास्तविक आत्म-शासन की बजाय केवल औपचारिक प्रक्रिया मानते हुए, मूल PESA प्रावधानों को बहाल करने के लिए संशोधन की मांग कर रहे हैं।

भूमि, वन और आजीविका की वास्तविकताएँ

झारखंड में लगभग 29.5 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण से ढका हुआ है और राज्य हर वर्ष करीब ₹15,000 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन करता है। इसके बावजूद आदिवासी समुदाय आर्थिक रूप से अब भी कमजोर बने हुए हैं। वन अधिकार अधिनियम (FRA) के आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में दावे या तो खारिज कर दिए गए हैं या अब भी लंबित हैं। स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़े संकेतक भी चिंताजनक हैं—आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, कुपोषण और एनीमिया की दर अधिक है। आलोचकों का कहना है कि जब तक ग्राम सभाओं को भूमि, जंगल और खनिज संसाधनों पर वास्तविक और मजबूत नियंत्रण नहीं मिलेगा, तब तक PESA कानून ज़मीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाएगा।

PESA अधिनियम, 1996 : संक्षिप्त परिचय

PESA का पूरा नाम पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 है, जिसे 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य पाँचवीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन को सशक्त बनाना है। यह अधिनियम 73वें और 74वें संविधान संशोधनों से प्रेरित है।

उद्देश्य

इस कानून का मुख्य लक्ष्य आदिवासी समुदायों को अधिक स्वायत्तता देना, भूमि और वन अधिकारों की रक्षा करना, शोषण को रोकना और ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा के शासन से अलग रखा गया। उन्हें विस्थापन, भूमि व संसाधनों की हानि और सांस्कृतिक क्षरण का सामना करना पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में स्थानीय स्वायत्तता और विकास निर्णयों पर समुदाय के नियंत्रण की मांग तेज हुई, जिसके परिणामस्वरूप PESA अधिनियम अस्तित्व में आया।

PESA अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

  • ग्राम सभा: आदिवासी सहभागिता का प्रमुख और सर्वोच्च मंच।
  • जिम्मेदारियाँ: विकास परियोजनाओं की पहचान करना तथा विकास योजनाओं को तैयार करना और लागू करना।
  • ग्राम-स्तरीय संस्थाएँ: विकास कार्यों और बुनियादी सेवाओं के प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत समिति की स्थापना।
  • शक्तियाँ और कार्य: प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों का नियमन।
  • परामर्श की अनिवार्यता: किसी भी विकास गतिविधि या भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श लेना अनिवार्य।
  • वित्तीय प्रावधान: स्थानीय शासन और विकास कार्यों के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को धन प्राप्त करने का अधिकार।
  • भूमि अधिकार: आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा; भूमि हस्तांतरण या अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति आवश्यक।
  • सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएँ: आदिवासी समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं और सामाजिक रीति-रिवाजों की सुरक्षा; बाहरी हस्तक्षेप निषिद्ध।

लद्दाख में स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ

लद्दाख में वार्षिक स्पितुक गुस्तोर महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसने पूरे क्षेत्र को रंग-बिरंगे दृश्य, पवित्र अनुष्ठानों और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। यह उत्सव ऐतिहासिक स्पितुक मठ में आयोजित किया जाता है और विश्व शांति व समृद्धि के लिए सप्ताहभर चली प्रार्थनाओं के बाद मनाया जाता है। यह पर्व लद्दाख की कठोर सर्दियों के पहले और सबसे ठंडे चरण के समापन का भी प्रतीक माना जाता है।

क्यों चर्चा में है?

दो दिवसीय स्पितुक गुस्तोर महोत्सव लद्दाख के स्पितुक मठ में आरंभ हुआ है। यह क्षेत्र का वर्ष का पहला मठीय उत्सव है और मौसमी परिवर्तन का संकेत देता है।

स्पितुक गुस्तोर महोत्सव क्या है?

  • स्पितुक गुस्तोर लद्दाख के सबसे प्राचीन बौद्ध मठों में से एक, स्पितुक मठ में मनाया जाने वाला पारंपरिक वार्षिक मठीय उत्सव है।
  • यह महोत्सव शांति, समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों पर विजय की कामना हेतु कई दिनों की विशेष प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के बाद आयोजित किया जाता है।
  • इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले पवित्र छम (Cham) नृत्य हैं, जिनमें वे रंगीन मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा धारण करते हैं।
  • ये अनुष्ठानिक नृत्य नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक होते हैं और श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक संदेश देते हैं।

सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व

  • लद्दाख को ‘गोंपा की भूमि’ कहा जाता है और यहाँ के मठीय उत्सव इसकी आध्यात्मिक विरासत को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • स्पितुक गुस्तोर को विशेष महत्व इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह वर्ष का पहला मठीय उत्सव होता है।
  • यह आने वाले अन्य धार्मिक उत्सवों के लिए आध्यात्मिक वातावरण तैयार करता है।
  • उत्सव के दौरान पवित्र देवताओं के दर्शन से श्रद्धालु स्वास्थ्य, सौहार्द और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह आयोजन सामुदायिक एकता को मजबूत करता है और प्राचीन बौद्ध परंपराओं को जीवंत बनाए रखता है।

लद्दाख के मठीय उत्सवों में स्पितुक गुस्तोर

  • लद्दाख में वर्षभर लगभग 16 प्रमुख मठीय उत्सव मनाए जाते हैं, जो विभिन्न ऋतुओं और मठों से जुड़े होते हैं।
  • प्रत्येक उत्सव की अपनी विशिष्ट परंपराएँ, मुखौटा नृत्य और प्रार्थना विधियाँ होती हैं।
  • स्पितुक गुस्तोर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भीषण सर्दियों से धीरे-धीरे होने वाले मौसमी बदलाव का संकेत देता है।
  • स्थानीय लोगों के लिए यह नई आशा का प्रतीक है, जबकि पर्यटकों के लिए यह लद्दाख के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन को नज़दीक से देखने का अनोखा अवसर प्रदान करता है।
  • यह महोत्सव क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा देता है।

स्पितुक गुस्टोर महोत्सव : संक्षिप्त विवरण

पहलू विवरण
स्पितुक गुस्टोर के बारे में
प्रकार लद्दाख का वार्षिक शीतकालीन उत्सव
स्थान स्पितुक मठ, लेह के निकट, लद्दाख
तिथि (2026) 16–17 जनवरी
‘गुस्टोर’ का अर्थ स्थानीय भाषा में ‘29वें दिन का बलिदान’
बौद्ध संप्रदाय गेलुक-पा (येलो हैट) तिब्बती बौद्ध परंपरा
महत्व
आयोजन समय तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के 28वें और 29वें दिन
प्रतीकात्मक अर्थ अच्छाई की बुराई पर विजय
उद्देश्य विश्व शांति, सुख-समृद्धि और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना
पूर्व तैयारी उत्सव से पहले सात दिनों तक विशेष प्रार्थनाएँ
विशेष अनुष्ठान बुरी शक्तियों के प्रतीक पुतलों का दहन
मुख्य आकर्षण
मुखौटा नृत्य (छम) बौद्ध पौराणिक कथाओं का नाटकीय प्रस्तुतीकरण
पात्र रक्षक देवता (धर्मपाल) और गेलुक-पा के संरक्षक देवता
मुखौटे मिट्टी और कागज़ से बने, प्राकृतिक रंगों से रंगे, सोना/चाँदी से पॉलिश
वेशभूषा रेशम और ब्रोकेड के वस्त्र
संगीत लंबे तुरही, झांझ, शंख, घंटियाँ आदि
मठीय सहभागिता
भाग लेने वाले मठ स्तोक, संकर, साबू और स्पितुक मठ के भिक्षु
विशेष अनुष्ठान मठ के रक्षक ताबीज (Protective Amulet) का दर्शन
श्रद्धालु विश्वभर से आने वाले तीर्थयात्री, मठ परिसर रहता है अत्यंत जीवंत

चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान

रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने के लिए किए गए उनके शांत लेकिन प्रभावशाली कार्य के लिए दिया गया है। उनके प्रयासों से सैकड़ों असुरक्षित बच्चों को बचाया गया है और यात्राओं के दौरान बच्चों की सुरक्षा में रेलवे की अहम भूमिका उजागर हुई है।

क्यों खबरों में?

आरपीएफ अधिकारी चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। उन्हें बाल तस्करी की रोकथाम और बच्चों के बचाव में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

चंदना सिन्हा कौन हैं?

  • चंदना सिन्हा रेलवे सुरक्षा बल की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं।
  • वह ग्राउंड-लेवल अप्रोच के लिए जानी जाती हैं और रेलवे परिसरों में बाल सुरक्षा पर व्यापक रूप से कार्य कर चुकी हैं।
  • उन्होंने केवल कानून-प्रवर्तन तक सीमित न रहते हुए पहचान, बचाव और पुनर्वास को प्राथमिकता दी।
  • एनजीओ, बाल कल्याण समितियों (CWC) और राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय कर उन्होंने रेलवे नेटवर्क के जरिए होने वाली बाल तस्करी के खिलाफ भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रेलवे में बाल तस्करी रोकथाम का महत्व

  • भीड़ और गुमनामी के कारण तस्कर अक्सर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं।
  • हर साल हजारों बच्चे घर से भागते हैं या ट्रेनों के माध्यम से तस्करी का शिकार होते हैं।
  • इस चुनौती को देखते हुए आरपीएफ संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में फ्रंटलाइन भूमिका निभाता है।
  • चंदना सिन्हा जैसे अधिकारियों ने निगरानी मजबूत की, कर्मियों को रेड फ्लैग्स पहचानने का प्रशिक्षण दिया और समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित किया।

चंदना सिन्हा के प्रमुख योगदान

  • अकेले या संदिग्ध निगरानी में यात्रा कर रहे बच्चों की प्रारंभिक पहचान पर विशेष ध्यान।
  • आरपीएफ में बाल-संवेदनशील प्रोटोकॉल को संस्थागत रूप दिया, जिससे बचाए गए बच्चों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना गया।
  • रेलवे और बाल संरक्षण एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से तेज़ बचाव और सुरक्षित हस्तांतरण सुनिश्चित हुआ।
  • कई उच्च-जोखिम मार्गों पर तस्करी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई।

भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार

  • यह पुरस्कार असाधारण सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
  • इसमें केवल परिचालन उत्कृष्टता ही नहीं, बल्कि मानवीय प्रभाव को भी महत्व दिया जाता है।
  • बाल संरक्षण कार्य के लिए आरपीएफ अधिकारी को सम्मानित कर भारतीय रेलवे ने सामाजिक जिम्मेदारी को अपनी मुख्य संस्थागत मूल्य के रूप में रेखांकित किया है।

बाल संरक्षण पर व्यापक प्रभाव

  • चंदना सिन्हा के कार्य ने भारतीय रेलवे को बाल संरक्षण का प्रमुख हितधारक बनाने में मदद की।
  • उनके दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हुआ कि परिवहन प्रणालियाँ भी तस्करी जैसे अपराधों को सक्रिय रूप से रोक सकती हैं।
  • यह सम्मान अन्य रेलवे कर्मियों को भी प्रेरित करेगा, जिससे मानव तस्करी, बाल श्रम और शोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई मजबूत होगी।

आरपीएफ के बारे में

  • रेलवे सुरक्षा बल (RPF) रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
  • यह रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
  • भारतीय रेलवे, एनजीओ और बाल कल्याण समितियों के साथ मिलकर तस्करी और घर से भागे बच्चों के बचाव में सहयोग करता है।
  • ये पहलें भारत के बाल संरक्षण कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं।

‘हाई सीज ट्रीटी’ प्रभाव में आई, समुद्री जीवों को बचाने की ऐतिहासिक पहल

अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ‘हाई सीज ट्रीटी’ 17 जनवरी 2026 से प्रभाव में आ गया। लगभग दो दशकों की लंबी बातचीत के बाद लागू हुई यह संधि महासागर संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। यह संधि उन समुद्री क्षेत्रों पर लागू होगी, जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यह समझौता राष्ट्रीय सीमाओं से परे स्थित अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों (हाई सीज) की सुरक्षा के लिए वैश्विक नियम तय करता है। ये जलक्षेत्र पृथ्वी के लगभग आधे हिस्से को कवर करते हैं। यह संधि अतिशिकार, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्रों पर बढ़ते खतरों से निपटने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

क्यों खबरों में?

60 से अधिक देशों द्वारा अनुमोदन (Ratification) के बाद हाई सीज ट्रीटी आधिकारिक रूप से लागू हो गई है। यह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक नियम स्थापित करती है।

हाई सीज ट्रीटी क्या है?

  • यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के अंतर्गत अपनाया गया एक वैश्विक समझौता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैव-विविधता की रक्षा करना है।
  • ये क्षेत्र किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं होते और विश्व के महासागरों के लगभग दो-तिहाई हिस्से में फैले हैं।
  • अब तक इन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कोई बाध्यकारी कानूनी ढांचा नहीं था।
  • यह संधि संरक्षण, सतत उपयोग और समुद्री संसाधनों के न्यायसंगत साझा के नियम बनाकर इस कमी को पूरा करती है।

हाई सीज क्यों महत्वपूर्ण हैं?

  • हाई सीज पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
  • महासागर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
  • हालांकि, अतिशिकार, प्लास्टिक प्रदूषण, विनाशकारी मछली पकड़ने की पद्धतियाँ, जहाजों से उत्सर्जन और संभावित डीप-सी माइनिंग जैसे गंभीर खतरे मौजूद हैं।
  • जलवायु परिवर्तन ने इन जोखिमों को और बढ़ा दिया है।
  • इसलिए हाई सीज का संरक्षण समुद्री जीवन ही नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व और जलवायु स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।

ट्रीटी के प्रमुख प्रावधान

  • अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs) स्थापित करने के लिए पहला कानूनी ढांचा। (वर्तमान में केवल लगभग 1% हाई सीज़ संरक्षित हैं।)
  • महासागर विज्ञान, तकनीक और डेटा साझा करने में देशों के बीच सहयोग।
  • समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अनिवार्य।
  • समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (जैसे औषधियों में उपयोगी जीव) पर शोध के लाभों का खुला और न्यायसंगत साझा।

देशों के लिए तात्कालिक दायित्व

  • अनुमोदन करने वाले देशों को वैश्विक महासागर शासन को सुदृढ़ करने के लिए तुरंत सहयोग शुरू करना होगा।
  • विकासशील देशों को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता निर्माण हेतु सहायता मिलेगी।
  • अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) और अंतरराष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण (ISA) जैसे मंचों पर संरक्षण लक्ष्यों को बढ़ावा देना अनिवार्य।
  • इससे समुद्री संरक्षण सभी समुद्री निर्णय प्रक्रियाओं में मुख्यधारा बनेगा।

समुद्री संरक्षित क्षेत्र और प्रवर्तन की चुनौतियाँ

  • सारगासो सागर और एम्परर सीमाउंट्स जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में MPAs प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
  • प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण रहेगा; निगरानी के लिए उपग्रह ट्रैकिंग, संयुक्त नौसैनिक गश्त और UN एजेंसियों के साथ सहयोग शामिल हैं।
  • संरक्षण समूहों के अनुसार, राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्णायक होगी—कड़े नियमन के बिना संरक्षित क्षेत्र प्रभावी नहीं होंगे।

वैश्विक लक्ष्य और समय का दबाव

  • यह ट्रीटी 2030 तक विश्व के 30% महासागरों के संरक्षण के वैश्विक लक्ष्य का समर्थन करती है।
  • चूँकि हाई सीज महासागरों का बड़ा हिस्सा हैं, इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए इनका संरक्षण अनिवार्य है।
  • संरक्षणवादियों ने चेताया है कि कार्यान्वयन में देरी से संधि का प्रभाव कम हो सकता है, भले ही वैश्विक समर्थन मजबूत हो।

हाई सीज ट्रीटी (BBNJ संधि) – संक्षेप में

  • आधिकारिक नाम: राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर क्षेत्रों की समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता
  • प्रचलित नाम: “महासागरों के लिए पेरिस समझौता”
  • स्वीकृत: 2023
  • कानूनी दर्जा: हाई सीज में जैव-विविधता संरक्षण के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता
  • ढांचा: संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून संधि (UNCLOS) के अंतर्गत अपनाया गया

Brazil और Nigeria बने भारतीय दवा कंपनियों के मुख्य निर्यात गंतव्य

वित्त वर्ष 2025–26 के पहले आठ महीनों में भारतीय औषधि (फार्मास्यूटिकल) निर्यात ने मजबूत प्रदर्शन किया है और इसमें 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए यह 20.48 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। इस वृद्धि में ब्राज़ील और नाइजीरिया जैसे देशों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नाइजीरिया ने विशेष रूप से 179 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि के साथ उल्लेखनीय योगदान दिया, जबकि ब्राज़ील में भी भारतीय दवाओं के आयात में तेज़ बढ़ोतरी देखी गई। यह रुझान वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग और भारतीय जेनेरिक दवाओं की बढ़ती पहुँच को दर्शाता है।

क्यों चर्चा में?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच ब्राज़ील और नाइजीरिया भारतीय औषधि (फार्मास्यूटिकल) उत्पादों के प्रमुख निर्यात गंतव्य के रूप में उभर रहे हैं। अप्रैल–नवंबर 2025–26 की अवधि में भारत के फार्मा निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है।

नाइजीरिया और ब्राज़ील में बाज़ार वृद्धि

  • नाइजीरिया भारत के फार्मा उत्पादों के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ते निर्यात गंतव्यों में शामिल रहा। इस अवधि में नाइजीरिया ने लगभग 179 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त योगदान दिया, जो कुल निर्यात वृद्धि का 14 प्रतिशत से अधिक है।
  • यह वृद्धि स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती पहुँच, सार्वजनिक खरीद में विस्तार और पश्चिमी अफ्रीकी देश में किफायती भारतीय जेनेरिक दवाओं पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाती है।
  • ब्राज़ील में भी भारत से औषधि आयात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, जहाँ लगभग 100 मिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। यह वहाँ के बड़े और विकसित होते स्वास्थ्य बाज़ार में मजबूत मांग को प्रतिबिंबित करती है।

कुल फार्मा निर्यात प्रदर्शन

  • अप्रैल–नवंबर 2025–26 के दौरान भारत के औषधि (फार्मास्यूटिकल) निर्यात में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर 20.48 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक है।
  • यह वृद्धि भारतीय फार्मा उद्योग की मजबूती, लचीलापन और वैश्विक बाज़ारों में उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के फार्मा निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य बना रहा, जिसकी हिस्सेदारी कुल निर्यात में 31 प्रतिशत से अधिक रही। इसके अलावा फ्रांस, नीदरलैंड्स, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भी स्थिर निर्यात हिस्सेदारी के साथ योगदान दिया।
  • यह विविध निर्यात संरचना भारत के फार्मा निर्यात पोर्टफोलियो को अधिक स्थिर और संतुलित बनाती है।

भारतीय फार्मा निर्यात की पृष्ठभूमि

भारत विश्व के सबसे बड़े जेनेरिक दवा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और उसके औषधि उत्पाद 200 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। यह उद्योग वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह किफायती दवाएँ और टीके उपलब्ध कराता है तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाज़ारों के कड़े नियामक मानकों को पूरा करता है। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में शामिल रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दवाओं की व्यापक मांग को दर्शाता है।

Recent Posts

about | - Part 42_12.1
QR Code
Scan Me