वित्त मंत्री ने 1 जनवरी, 2020 से 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व वाले व्यवसायों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क माफ किए जाने की घोषणा की है। साथ ही 1 जनवरी, 2020 से RuPay क्रेडिट कार्ड या UPI QR कोड के इस्तेमाल से किए गए किसी भी डिजिटल लेनदेन पर व्यापारियों या ग्राहकों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्राहकों के लिए इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और कंपनियां के साथ लेन-देन करना अनिवार्य हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग भी रुपये और UPI को बिना किसी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के डिजिटल लेनदेन के लिए भुगतान के निर्धारित तरीके के रूप में अधिसूचित करेगा।
मर्चेंट डिस्काउंट रेट. डिजिटल लेनदेन का शुल्क है जिसका भुगतान व्यापारी बैंकों को करता है। यह शुल्क अक्सर ग्राहक से लिया जाता है। इस फैसले का उद्देश्य विदेशी कंपनियों द्वारा प्रमोट किए गए वीजा और मास्टरकार्ड की तुलना में रुपये और UPI जैसी घरेलू डिजिटल भुगतान समाधानों को बढ़ावा देना है।
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- केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण
स्रोत: द हिंदू