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अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार – पुरानी बनाम नई दरें

हाल ही में 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक ने भारत की कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया, जिसे “नेक्स्ट-जेन जीएसटी” कहा जा रहा है। इसे देश के लिए दिवाली उपहार के रूप में पेश किया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य घर-परिवारों का बोझ कम करना, कृषि को बढ़ावा देना, एमएसएमई को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करना और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को अधिक किफायती बनाना है। इन बदलावों से कर अनुपालन को सरल बनाने, नागरिकों के खर्चों में कटौती करने और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

यहाँ जानें पुराने बनाम नए कर दरें

परिवारों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं में राहत

अब रोज़मर्रा की वस्तुएँ सस्ती हो गई हैं, जिससे सीधे परिवारों को लाभ होगा।

  • हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप: 18% → 5%

  • टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम: 18% → 5%

किसानों और कृषि क्षेत्र को सहारा

किसानों और कृषि-आधारित उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है, जिससे इनपुट और मशीनरी सस्ती होगी।

  • ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स: 18% → 5%

  • ट्रैक्टर: 12% → 5%

  • मक्खन, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड्स: 12% → 5%

  • बायो-पेस्टीसाइड्स, नमकीन, भुजिया और मिक्सचर: 12% → 5%

  • सूक्ष्म पोषक तत्व (माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स): 12% → 5%

  • बर्तन: 12% → 5%

  • ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर्स: 12% → 5%

  • शिशु फ़ीडिंग बोतल, नैपकिन और क्लिनिकल डायपर्स: 12% → 5%

स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत

स्वास्थ्य सेवाओं और उपकरणों को सस्ता बनाने के लिए बड़े कदम उठाए गए।

  • स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा: 18% → शून्य (Nil)

  • थर्मामीटर: 18% → 5%

  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन: 12% → 5%

  • डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स: 12% → 5%

  • ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स: 12% → 5%

  • सुधारात्मक चश्मे (Corrective Spectacles): 12% → 5%

ऑटोमोबाइल हुए सस्ते

पर्यावरण-हितैषी और छोटे वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कर में कटौती की गई।

  • पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (≤1200cc और 4000mm): 28% → 18%

  • डीज़ल और डीज़ल हाइब्रिड कारें (≤1500cc और 4000mm): 28% → 18%

  • तीन-पहिया वाहन: 28% → 18%

  • मोटरसाइकिल (≤350cc): 28% → 18%

  • माल ढोने वाले मोटर वाहन: 28% → 18%

शिक्षा हुई किफ़ायती

छात्रों के लिए पढ़ाई से जुड़ी वस्तुएँ सस्ती कर दी गई हैं।

  • नक्शे, चार्ट और ग्लोब: 12% → शून्य (Nil)

  • पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल: 12% → शून्य (Nil)

  • कॉपियाँ, नोटबुक और रबड़: 12% → 5%

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बचत

घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ अब और सस्ती हो गई हैं।

  • एयर कंडीशनर: 28% → 18%

  • टेलीविजन (32 इंच से अधिक): 28% → 18%

  • मॉनिटर और प्रोजेक्टर: 28% → 18%

  • डिश वॉशिंग मशीन: 28% → 18%

जीएसटी में प्रक्रिया सुधार

दर कटौती से आगे बढ़कर व्यापार करने की आसानी पर भी ध्यान दिया गया है।

  • पंजीकरण (Registration): 3 कार्य दिवसों के भीतर स्वतः पंजीकरण, सिस्टम-आधारित विश्लेषण पर।

  • रिफंड (Refunds):

    • शून्य-रेटेड आपूर्ति (Zero-rated supplies)

    • इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मामलों में स्वतः अस्थायी रिफंड स्वीकृत।

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