न्यूजीलैंड के युवा अब सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। सिगरेट की लत से देश के भविष्य को बचाने हेतु न्यूजीलैंड ने एक कानून पारित किया है। इस कानून के तहत 1 जनवरी, 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू न खरीदा और न ही बेचा जा सकता है। कानून के तहत सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु भी साल दर साल ब़़ढाई जाती रहेगी।
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सांसदों ने 76 से 43 तक के कानून को पारित करने के लिए पार्टी लाइन के साथ मददान किया। इस बिल का लिबर्टेरियन एक्ट पार्टी ने जनकर विरोध किया और कहा कि न्यूजीलैंड में छोटे दुकानों पर भारी असर पड़ेगा क्योंकि वे सिगरेट नहीं बेच पाएंगे।
जानें कानून क्या कहता है?
सिगरेट खरीदने वाले युवाओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति अब से 50 साल बाद सिगरेट का पैकेट खरीदने से पहले अपना पहचान पत्र दुकानदार को दिखाना होगा कि वो कम से कम 63 वर्ष का है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या पांच प्रतिशत कम करना है।
वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे पहले ही धूम्रपान कम हो जाएगा। इस नए कानून के लागू होने के बाद अब तम्बाकू बेचने के लिए अनुमत खुदरा विक्रेताओं की संख्या 6 हजार से घटकर 600 हो जाएगी। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले तम्बाकू में अनुमत निकोटीन की मात्रा में भी कमी होगी।