वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है, जो समय के साथ कई संशोधनों के कारण जटिल और व्यापक हो गया था। नए विधेयक का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, स्पष्ट शब्दावली प्रस्तुत करना और आधुनिक कर अवधारणाओं को शामिल करना है।
हालांकि विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, फिर भी वॉयस वोट (Voice Vote) के माध्यम से इसे लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसके बाद, लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई।
कर कानूनों को सरल बनाना और पुरानी जटिल शब्दावली को हटाना।
करदाताओं के लिए स्पष्ट और समझने में आसान प्रावधान पेश करना।
कर विवादों (Tax Litigation) को कम करना और प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना।
वैश्विक कर प्रणालियों के अनुरूप आधुनिक कर अवधारणाओं को शामिल करना।
आयकर विधेयक, 2025 का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल, आधुनिक और प्रभावी बनाना है, जिससे करदाताओं को अधिक स्पष्टता मिले और सरकार का राजस्व संग्रहण बेहतर हो।
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