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ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी वसूला जाएगा, वित्त मंत्रियों का समूह जल्द कर सकता है सिफारिश

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ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा, जिस रकम पर जीएसटी लगाया जाएगा, उसकी गणना के तरीकों में भी बदलाव हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति (जीओएम) ऑनलाइन गेमिंग पर समान रूप से 28 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश कर सकती है।

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सिफारिशें सभी ऑनलाइन गेम के लिए होंगी, फिर चाहें उनमें कौशल का इस्तेमाल होता हो या सिर्फ संयोग के आधार पर जीत-हार होती हो। इस पर जीओएम की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। जल्द ही इसे जीएसटी परिषद के समक्ष पेश किया जा सकता है। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। यह कर सकल आय पर लगाया जाता है, जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल की ओर से लिया जाने वाला शुल्क है।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में जीओएम ने इससे पहले जून में जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें ‘गेम ऑफ स्किल’ और ‘गेम ऑफ चांस’ में अंतर किए बिना 28 फीसदी जीएसटी लगाने की बात कही गई थी। इसमें कीमत के साथ खिलाड़ी की ओर से दिए जाने वाले एंट्री शुल्क को भी शामिल करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, परिषद ने जीओएम से अपनी रिपोर्ट पर दोबारा विचार करने को कहा था। इसके बाद जीओएम ने अटॉर्नी जनरल से सुझाव लिए और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के हितधारकों से भी बात की।

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