भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Madgaum Urban Co-operative Bank Limited), मडगांव (Margao), गोवा (Goa) का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। आरबीआई (RBI) के अनुसार, बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation – DICGC) से उनकी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त होगी। बैंक ने 29 जुलाई, 2021 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है।
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सहकारी समितियों (Cooperative Societies) के रजिस्ट्रार, गोवा से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक (liquidator) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन (liquidation) पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम (DICGC Act), 1961 के प्रावधानों के अधीन, डीआईसीजीसी से पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा (monetary ceiling) तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के साथ, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया गति में आ जाएगी।
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