भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India – IRDAI) ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (Banking, financial services, and insurance – BFSI) कंपनियों में में बीमा कंपनियों के लिए उनकी संपत्ति के 25% से 30% तक निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। Irdai के निवेश विनियम, 2016 में नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार, वित्तीय और बीमा गतिविधियों के लिए जोखिम सीमा अब सभी बीमा कंपनियों के लिए निवेश संपत्ति का 30% होगी। हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनियां निवेश का हिस्सा होंगी।
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