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हिमाचल मंत्रिमंडल ने स्पीति की महिलाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। 18 वर्ष से अधिक आयु की बौद्ध भिक्षुणियों सहित सभी पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस पहल को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि कहा जाता है। यह निर्णय 3 अप्रैल 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। प्रोत्साहन के अलावा, कैबिनेट ने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कई अन्य उपायों को भी मंजूरी दी।

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कैबिनेट उप-समिति का गठन:

 

कैबिनेट ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए एक उपसमिति बनाने का फैसला किया है। उप-समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे, जबकि कृषि मंत्री चंदर कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य होंगे।

 

ई-स्टाम्पिंग का परिचय:

 

कैबिनेट ने स्टांप शुल्क के संग्रह को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ई-स्टांपिंग की शुरुआत को अपनी मंजूरी दे दी है। भौतिक स्टाम्प पेपरों की छपाई तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी और स्टाम्प वेंडरों को संग्रह केन्द्रों के रूप में अधिकृत किया जाएगा।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसने 1 अप्रैल से 31 मार्च, 2024 तक स्टांप की दोहरी प्रणाली यानी भौतिक स्टांप पेपर और ई-स्टांप पेपर को जारी रखने की भी अनुमति दी और 1 अप्रैल, 2024 के बाद भौतिक स्टांप पेपर पूरी तरह से बंद हो जाएगा।

 

स्कूल यूनिफॉर्म के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:

 

मंत्रिपरिषद ने सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म के बदले 600 रुपये देने का निर्णय लिया।

 

मानदेय में वृद्धि:

 

राजस्व विभाग में नंबरदारों का मानदेय बजट घोषणा के अनुरूप 3,200 रुपये से बढ़ाकर 3,700 रुपये प्रति माह करने का भी निर्णय लिया, जिससे लगभग 3,177 लोगों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने राजस्व चौकीदारों या अंशकालिक कर्मचारियों के मानदेय को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति माह करने को भी मंजूरी दी और इससे लगभग 1,950 लोगों को लाभ होगा।

 

कोर्ट फीस दरों में वृद्धि:

 

कैबिनेट ने राजस्व अदालतों में कोई आवेदन या याचिका दायर करने या शपथ पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सिविल अदालतों में आवेदन करने के लिए अदालती शुल्क की दरों को 6 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये करने की मंजूरी दी है।

 

अटल टनल प्लानिंग क्षेत्र का गठन:

 

कैबिनेट ने अटल टनल प्लानिंग एरिया के गठन और अटल टनल प्लानिंग एरिया के मौजूदा लैंड यूज को फ्रीज करने को मंजूरी दे दी है, जिसमें लाहौल-स्पीति जिले के राजस्व गांव शामिल हैं।

 

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