भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। इन ऐप्स पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ यह निर्णय भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा एवं संप्रभुता को भी सुनिश्चित करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करके इन 118 ऐप्स को ब्लॉक किया है।