केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को और आगे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया है, इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2020 निर्धारित की गई थी।
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इस समय सीमा का उन लोगों के लिए बढ़ाया गया के लिए है जिनके खातों की ऑडिट होना आवश्यक नहीं है और जो आमतौर पर ITR-1 or ITR-4 फॉर्म के जरिए अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं। टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा का यह तीसरा विस्तार है। पहला विस्तार 31 जुलाई से 30 नवंबर, 2020 और फिर इसे 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री: निर्मला सीतारमण.
- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री: अनुराग सिंह ठाकुर