Home   »   ईटीएफ के जरिए कर्मचारी राज्य बीमा...

ईटीएफ के जरिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 15 फीसदी सरप्लस फंड इक्विटी में निवेश करने की अनुमति

ईटीएफ के जरिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 15 फीसदी सरप्लस फंड इक्विटी में निवेश करने की अनुमति |_3.1

भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) के माध्यम से अपने अधिशेष फंड के 15 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दी है। 04 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में निगम के मुख्यालय में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अधिशेष धन को इक्विटी में निवेश करने का निर्णय ऋण उपकरणों पर कम रिटर्न और निगम के पोर्टफोलियो में विविधता लाने की आवश्यकता के कारण लिया गया था। प्रारंभिक निवेश 5% से शुरू होगा और दो तिमाहियों की समीक्षा के बाद धीरे-धीरे 15% तक बढ़ जाएगा। निवेश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी निफ्टी50 और सेंसेक्स तक सीमित रहेगा। इसका प्रबंधन एएमसी के फंड मैनेजरों द्वारा किया जाएगा।

 

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के बुनियादी ढांचे को चरणबद्ध तरीके से मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए ‘निर्माण से शक्ति’ पहल शुरू की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत आती है।

 

ईएसआईसी की स्थापना 1952 में ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। इस योजना के तहत बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाताहै। इसमें चिकित्सा खर्च की कोई सीमा नहीं होती है।

NPCI Extends UPI Volume Cap Deadline by 2 Years Till Dec 2024_80.1

ईटीएफ के जरिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 15 फीसदी सरप्लस फंड इक्विटी में निवेश करने की अनुमति |_5.1