ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर ये साफ कर दिया है कि अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक निर्देश के बाद आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है।
ईपीएफओ के मुताबिक, यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के एक निर्देश के बाद लिया गया है। जिसमें कहा गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाने की जरूरत है। आधार को जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाया जा रहा है।
इससे पहले भी UIDAI ने कहा था कि EPFO जैसे कई संगठन जन्म तिथि की पुष्टि के लिए आधार को एक वैध दस्तावेज मानते रहे हैं, लेकिन UIDAI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड एक विशिष्ट पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसे आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार, जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जाता है।
ईपीएफओ के लिए ये प्रमाण मान्य
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी)
- एसएससी प्रमाण पत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो
- प्रमाण पत्र सेवा रिकॉर्ड के आधार पर
- पैन कार्ड
- केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश
- सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र