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कोलोराडो की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए ठहराया अयोग्य

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यूएस कैपिटल हिंसा मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है। हालांकि, ट्रंप को आयोग्य ठहराए जाने को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने प्रतिक्रिया दी है।

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कोलोराडो में GOP के प्राथमिक मतदान से हटने का संकल्प लिया है। यह फैसला उन्होंने कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए हालिया फैसले को लेकर लिया है। जनवरी 2021 के कैपिटल हिंसा में शामिल होने के कारण पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव से आयोग्य ठहराया गया है।

 

राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि, अदालत के बहुमत का मानना ​​है कि ट्रम्प 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 6 जनवरी, 2021 को उनके समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल हिल पर हमले में अपनी भूमिका के कारण अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव में कोलोराडो में मतदान में शामिल नहीं हो सकते, राज्य की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

 

कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को आयोग्य ठहराए जाने के लिए अमेरिकी संविधान की 14वें संशोधन की धारा 3 ‘विद्रोह’ को लागू किया है। यह धारा हिंसा में शामिल किसी व्यक्ति को को सर्वोच्च पद संभालने से रोकती है।

 

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