
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मई 2021 से लेकर अब तक ‘भारत-विरोधी’ कंटेट बनाने के लिए 150 से अधिक वेबसाइटों और YouTube न्यूज चैनलों पर रोक लगा दिया है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 69 ए का उल्लंघन करने पर इन वेबसाइटों और चैनलों पर रोक लगाई गई थी। ये कानून केंद्र सरकार को किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए सामग्री को ब्लॉक करने हेतु निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
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वेबसाइटों और चैनलों को हटाना
IT अधिनियम की धारा 69A के अधिकार के तहत, सरकार के पास ऐसी सामग्री को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति है जो राष्ट्र के हितों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। I&B मंत्रालय ने उन वेबसाइटों और YouTube चैनलों को बंद कर दिया है जो भारत के हितों के खिलाफ सामग्री का उत्पादन करते पाए गए थे, इसकी संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाल रहे थे।
प्रभावित YouTube चैनल
150 से अधिक वेबसाइटों और YouTube न्यूज चैनलों को भारत विरोधी सामग्री बनाने के लिए पिछले दो साल में मंत्रालय ने ब्लॉक किया है। जिन YouTube न्यूज चैनलों पर रोक लगाई गई, उनके 12,123,500 से अधिक सब्सक्राइबर्स थे और कुल मिलाकर 1,320,426,964 से अधिक व्यूज थे। जिन चैनलों पर रोक लगाई गई, उनमें खबर विद फैक्ट्स, खबर तैज, इंफॉर्मेशन हब, फ्लैश नाउ, मेरा पाकिस्तान, हकीकत की दुनिया और अपनी दुनिया टीवी शामिल हैं।
पिछली कार्रवाइयाँ
पिछले साल जुलाई में सूचना और प्रसारण मंत्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया था कि 78 YouTube न्यूज चैनलों और 560 YouTube लिंक को 2021 और 2022 के बीच नियमों के उल्लंघनों के कारण सार्वजनिक पहुंच के लिए रोक दिया गया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट जो साजिश रचने या लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
आईटी नियमों का प्रवर्तन
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समय-समय पर 25 फरवरी, 2021 को बनाए गए नए आईटी नियमों के तहत गलत सूचना फैलाने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए YouTube चैनलों को प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल मीडिया को विनियमित करना और जिम्मेदारी से सामग्री का प्रसार सुनिश्चित करना है।



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