केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की है। मंत्रालय ने 2019 दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय के फैसले ने मंत्रालय को सेवानिवृत्ति की आयु तय करने के लिए कहा, जो सीएपीएफ के सभी सदस्यों के लिए समान होगी। पहले कुछ पदों तक के कर्मियों और अधिकारियों के लिये सेवानिवृत्त की आयुसीमा 57 वर्ष ही थी। जबकि डीआईजी से ऊपर के अधिकारियो की सेवानिवृत्ति आयु अभी भी 60 साल ही है।
स्रोत: द हिंदू