वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 में बताया कि जुलाई 2025 में अधिसूचित किया गया नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस साल के बजट में व्यक्तिगत आयकर (पर्सनल इनकम टैक्स) को खास प्राथमिकता दी गई है। टैक्सपेयर्स की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिनका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है।
इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2027 के बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया (ऑटोमेटेड सिस्टम) लागू करने का भी प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल के केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे। इसका मकसद वेतनभोगी वर्ग को राहत देना और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर खपत और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था।
आयकर अधिनियम, 2025 को एक सरल और नागरिक-अनुकूल कानून के रूप में तैयार किया गया है। बजट के अनुसार, नए आयकर नियम और फॉर्म काफी पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे, ताकि करदाताओं को बदलावों के अनुसार खुद को ढालने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कर रिटर्न के फॉर्म को स्पष्टता और सरलता के साथ नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिससे आम नागरिकों और छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन आसान हो जाएगा। यह सुधार सरकार की पारदर्शिता, समझने में आसानी और लंबे समय से चली आ रही कर व्यवस्था की जटिलताओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है।
कर प्रशासन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए बजट में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की एक संयुक्त समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह समिति आय गणना एवं प्रकटीकरण मानकों (ICDS) को भारतीय लेखा मानकों (IndAS) में एकीकृत करेगी। इसके परिणामस्वरूप कर वर्ष 2027-28 से ICDS के अंतर्गत अलग से लेखा-पालन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह कदम दोहराव को कम करेगा, अनुपालन लागत घटाएगा और कर व्यवस्था को कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले लेखा मानकों के और अधिक अनुरूप बनाएगा।
शेयर बायबैक के जरिए कर आर्बिट्राज के दुरुपयोग को रोकने के लिए बजट में एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत अब सभी शेयरधारकों के लिए, उनकी श्रेणी की परवाह किए बिना, शेयर बायबैक से होने वाली आय पर पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) के रूप में कर लगाया जाएगा। प्रमोटरों द्वारा दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त बायबैक कर भी लागू किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट प्रमोटरों पर प्रभावी कर दर लगभग 22% और गैर-कॉर्पोरेट प्रमोटरों पर लगभग 30% होगी। इस बदलाव का उद्देश्य कर निष्पक्षता सुनिश्चित करना और बायबैक के माध्यम से लाभांश कर से बचने की प्रवृत्ति को रोकना है।
बजट में नकदी प्रवाह पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की दरों का युक्तिकरण किया गया है। इसके तहत स्क्रैप, खनिज और मादक शराब पर TCS की दर 2% निर्धारित की गई है, जबकि तेंदू पत्तों पर TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत ₹10 लाख से अधिक की विदेश प्रेषण राशि पर शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए TCS को घटाकर 2% किया गया है, जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए यह दर 20% बनी रहेगी। इससे विदेश में आवश्यक जरूरतों पर खर्च करने वाले परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।
डेरिवेटिव्स बाजार में अत्यधिक सट्टेबाज़ी को नियंत्रित करने के लिए बजट में प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत फ्यूचर्स पर STT की दर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दी गई है। वहीं, ऑप्शंस के मामले में प्रीमियम और एक्सरसाइज़ पर STT को पहले की दरों से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य बाजार में स्थिरता बढ़ाना, अनावश्यक सट्टेबाज़ी को हतोत्साहित करना और निवेशकों का भरोसा बनाए रखना है।
बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax – MAT) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से MAT को अंतिम कर बना दिया जाएगा, जिससे आगे MAT क्रेडिट का संचय बंद हो जाएगा। इसके साथ ही MAT की दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई है।
31 मार्च 2026 तक जमा किया गया मौजूदा MAT क्रेडिट आगे भी समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध रहेगा, लेकिन केवल नई कर व्यवस्था के तहत और वह भी कर देयता के अधिकतम एक-चौथाई तक ही। इस प्रावधान का उद्देश्य कंपनियों को सरल और पारदर्शी नई कर व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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