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केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाया गया

केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाया गया |_2.1
केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को RTI (सूचना का अधिकार) अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है.
RTI मामलों में शीर्ष अपीलीय निकाय अर्थात् आयोग ने, सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों और आदेशों, भारत के कानून आयोग की रिपोर्ट, युवा मामलों और खेल मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के सबमिशन के माध्यम से यह निष्कर्ष आया है कि बीसीसीआई की विशेषताएं आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (h) की आवश्यक शर्तों को पूरा करती हैं.

स्रोत- इंडिया टुडे

उपरोक्त समाचार से NIACL Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • बीसीसीआई अध्यक्ष: विनोद राय, मुख्यालय:मुंबई. 
  • प्रो. मदुभूषण श्रीधर आचार्युलु केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त हैं. 
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