असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को छह और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अधिसूचना 28 फरवरी से लागू हुई। प्रारंभ में, यह अविभाजित असम में नागाओं द्वारा आंदोलन के दौरान 1955 का असम अशांत क्षेत्र अधिनियम था। इस अधिनियम ने सेना को कुछ हद तक मुक्त कर दिया जिसे सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के समावेश के साथ निरस्त कर दिया गया था। AFSPA नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और तब से सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर छह महीने में बढ़ाया गया है।
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AFSPA के बारे में:
AFSPA, जो ‘अशांत क्षेत्रों (disturbed areas)’ में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है, उत्तर-पूर्वी राज्यों में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि AFSPA सुरक्षा कर्मियों को ज्यादती करने के लिए पूरी छूट देता है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- असम राजधानी: दिसपुर;
- असम के मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा;
- असम राज्यपाल: जगदीश मुखी।