आंध्र प्रदेश सरकार ने संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए कापू समुदाय (Kapu community) और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections – EWS) के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। रोजगार में 10% आरक्षण से कापू (Kapu community) को लाभ होगा जो न तो बीसी कोटे (BC quota) के तहत लाभान्वित हैं और न ही EWS कोटा और अन्य खुली प्रतिस्पर्धा (Open Competition – OC) वर्गों के तहत जो EWS कोटा लागू नहीं होने के कारण आरक्षण के लाभों से वंचित हैं।
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10% आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:
- ऐसे व्यक्ति जो एससी, एसटी और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के तहत कवर नहीं हैं और जिनकी सकल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए EWS के रूप में पहचाना जाना है।
- आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय शामिल है।
- इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।
- EWS श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को संबंधित तहसीलदारों से आवश्यक EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री: वाई एस जगनमोहन रेड्डी ; राज्यपाल: विश्व भूषण हरिचंदन।