Categories: National

IAS, IPS, IFOS पेंशनभोगियों के सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित संशोधित नियम

केंद्र सरकार ने IAS, IPS (भारतीय पुलिस सेवा) और IFO (भारतीय वन सेवा) पेंशनभोगियों के सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1958 में संशोधन किया है। नियम 1958 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा नियम 2023 में संशोधित किया गया था। यह मुख्य रूप से सेवानिवृत्त खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों पर केंद्रित है।

 

नियम 2023 द्वारा परिवर्तन:

  • केंद्र सरकार स्वयं IAS, IPS और IFos के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा राज्य सरकार के संदर्भ के बिना भी उनकी पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार रखती है यदि वे गंभीर कदाचार या अपराध के लिये दोषी पाए जाते हैं।
  • संशोधित नियम दर्शाते हैं कि पेंशन रोकने या वापस लेने पर केंद्र सरकार का निर्णय “अंतिम होगा”।
  • इन जोड़े गए नियमों में ‘गंभीर कदाचार’ में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में उल्लिखित किसी दस्तावेज़ या जानकारी का संचार या प्रकटीकरण शामिल है तथा ‘गंभीर अपराध’ में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित कोई भी अपराध शामिल है।
  • अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 में पहले नियम 3(3) में कहा गया था कि केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के संदर्भ पर पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को रोक या वापस ले सकती है।
  • खुफिया या सुरक्षा-संबंधी संगठनों के सदस्य, जिन्होंने ऐसी क्षमताओं में सेवा की है, अपने संबंधित संगठन के प्रमुख से पूर्व मंज़ूरी प्राप्त किये बिना कोई लेख नहीं लिखेंगे या प्रकाशित करेंगे।

 

नियमों में बदलाव का असर:

  • गंभीर कदाचार के दोषी या अदालत द्वारा गंभीर अपराध के दोषी पाए गए पेंशनभोगी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये केंद्र को राज्य सरकार के संदर्भ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
  • ऐसे मामलों में संबंधित राज्य सरकार के संदर्भ के बिना भी केंद्र सरकार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
  • सुरक्षा और खुफिया संगठनों के अधिकारियों द्वारा मीडिया में संवेदनशील जानकारी प्रदान करने तथा किताबों में उनके बारे में लिखने पर संबंधित सुरक्षा एवं खुफिया संगठनों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  • प्रस्तावित संशोधन नौकरशाही पर राज्य के राजनीतिक नियंत्रण को कमज़ोर कर देगा।
  • यह प्रभावी शासन को बाधित करेगा और परिहार्य कानूनी तथा प्रशासनिक विवाद पैदा करेगा। क्योंकि संशोधित नियम केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अप्रतिबंधित शक्ति प्रदान करेंगे।

Find More National News Here

 

 

 

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

World Soil Day 2025: जानें मृदा दिवस क्यों मनाया जाता है?

हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल…

16 mins ago

अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025: इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम…

27 mins ago

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली: मुख्य निकाय, कोष, कार्यक्रम और विशेष एजेंसियां

यूनाइटेड नेशंस (UN) एक बड़े इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के ज़रिए काम करता है जिसे UN सिस्टम…

2 hours ago

मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का 73 वर्ष की उम्र में निधन

मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 4 दिसंबर 2025 को 73…

4 hours ago

Aadhaar प्रमाणीकरण लेनदेन नवंबर में 8.5 प्रतिशत बढ़कर 231 करोड़ हुए

भारत में आधार का उपयोग लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर 2025 में, आधार…

5 hours ago