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झारखंड में जॉब रैकेट पर अंकुश लगाने के लिए नया बिल स्वीकार किया गया
झारखंड सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ एक सख्त कानून पास किया जोकि राज्य के बाहर रोजगार देने के बहाने लोगों का शोषण करने वाले लोगो पर लगाम लगाने के लिए किया गया है. सरकार द्वारा झारखंड निजी नियोजन अभिकरण और घरेलु कामगार (विनियम) विधेयक 2016 को असेंबली में हालही में पास किया गया.