BRO द्वारा जम्मू-कश्मीर के चतरगला दर्रे पर उच्च-ऊँचाई बचाव अभियान और सड़क बहाली

सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation – BRO) ने एक बार फिर अपनी संचालन क्षमता और पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के चतरगला दर्रे पर उच्च-ऊँचाई बचाव एवं सड़क बहाली अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अत्यधिक ठंड, खराब मौसम और भारी हिमपात के बीच किए गए इस अभियान के तहत फंसे हुए नागरिकों और सैनिकों को सुरक्षित निकाला गया तथा एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग को पुनः बहाल किया गया।

क्यों समाचार में?

23 जनवरी 2026 को भारी बर्फबारी के कारण चतरगला दर्रा (लगभग 10,500 फीट की ऊँचाई पर स्थित) अवरुद्ध हो गया था। इसके बाद BRO ने सड़क संपर्क बहाल करते हुए बचाव अभियान चलाया, जिसके तहत नागरिकों और सेना के जवानों को बिना किसी हताहत के सुरक्षित निकाला गया।

व्यवधान की पृष्ठभूमि

  • चतरगला दर्रा जम्मू क्षेत्र में भद्रवाह–चतरगला मार्ग पर स्थित है
  • 23 जनवरी 2026 को यहाँ 5–6 फीट तक भारी हिमपात हुआ
  • अचानक हुए इस मौसम परिवर्तन के कारण लगभग 38 किलोमीटर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया
  • इससे नागरिकों और सुरक्षा बलों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई

इस मार्ग का रणनीतिक और मानवीय महत्व अत्यधिक होने के कारण, त्वरित बहाली आवश्यक थी ताकि कठोर सर्दियों में किसी भी प्रकार की जनहानि या अलगाव को रोका जा सके।

बचाव एवं सड़क बहाली अभियान का क्रियान्वयन

  • बर्फ हटाने का कार्य 118 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी (RCC) द्वारा किया गया
  • यह इकाई 35 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स (BRTF) के अंतर्गत प्रोजेक्ट संपर्क (Project Sampark) का हिस्सा है
  • टीम ने 24 जनवरी 2026 की सुबह कार्य शुरू किया
  • शून्य से नीचे तापमान में लगभग 40 घंटे तक लगातार कार्य किया गया
  • सभी कठिन परिस्थितियों के बावजूद 25 जनवरी 2026 की शाम तक मार्ग पुनः खोल दिया गया

निकासी एवं मानवीय सहायता

सड़क फिर से खुलने के बाद, BRO ने 20 फंसे हुए नागरिकों और राष्ट्रीय राइफल्स के 40 सैनिकों को उनके हथियारों और ज़रूरी सामान के साथ सुरक्षित निकाला।
यह बचाव अभियान 26 जनवरी, 2026 को 02:30 बजे बिना किसी जानमाल के नुकसान के पूरा हुआ, जो जानलेवा हालात में काम करने वाले BRO कर्मियों के प्रोफेशनलिज़्म, तैयारी और समर्पण को दिखाता है।

भारतीय सेना के साथ समन्वय

  • यह पूरा अभियान भारतीय सेना के साथ घनिष्ठ समन्वय में संचालित किया गया
  • बेहतर संचार, सुरक्षा और त्वरित राहत सुनिश्चित की गई
  • यह संयुक्त प्रयास दर्शाता है कि आपदा प्रबंधन में नागरिक-सैन्य सहयोग कितना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उच्च-ऊँचाई और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में

सीमा सड़क संगठन (BRO) के बारे में

  • बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन भारत की एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली संस्था है, जो सीमावर्ती और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार है।
  • दुनिया के सबसे दुर्गम और प्रतिकूल भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए सीमा सड़क संगठन (BRO) राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आदर्श वाक्य “श्रमेण सर्वं साध्यम्” (परिश्रम से सब कुछ संभव है) से प्रेरित होकर BRO कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करता है।

जातिगत भेदभाव के खिलाफ UGC के नए नियम, आखिर क्या है पूरा मामला

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में समता के संवर्द्धन से संबंधित विनियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव का उन्मूलन करना है। ये केवल सुझाव नहीं हैं, बल्कि अनिवार्य (बाध्यकारी) नियम हैं, जिनका पालन हर संस्थान को करना होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा।

इन नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ी?

भारतीय कॉलेजों में जातिगत भेदभाव एक असली और गंभीर समस्या है। 2019 में, IIT दिल्ली में एक स्टडी में पाया गया कि निचली जातियों के लगभग 75% छात्रों को कैंपस में भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसमें शामिल हैं:

  • सामाजिक गतिविधियों से छात्रों को बाहर रखना
  • रूखा या अपमानजनक व्यवहार
  • छात्रावास, भोजनालय और खेल गतिविधियों में अलग-अलग व्यवहार या अलगाव

थोराट कमेटी (2007) ने पाया कि ये स्टूडेंट्स असल में अपने ही कॉलेजों में अलग-थलग थे, जिससे कैंपस के अंदर “अलग-अलग जगहें” बन गई थीं।

नए नियम क्या कहते हैं?

1. किन्हें संरक्षण मिलेगा?

नए नियमों के तहत संरक्षण दिया जाएगा:

  • अनुसूचित जाति (SC)
  • अनुसूचित जनजाति (ST)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

ये नियम लोगों को धर्म, लिंग, विकलांगता और वे कहाँ से आते हैं, इस आधार पर होने वाले भेदभाव से भी बचाते हैं। यह पहले से ज़्यादा व्यापक है और यह हर किसी की सुरक्षा के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता दिखाता है।

2. प्रत्येक कॉलेज को क्या करना अनिवार्य होगा?

अब हर कॉलेज और विश्वविद्यालय को एक समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre – EOC) स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसे एक ऐसे विशेष कार्यालय के रूप में समझा जा सकता है जो:

  • भेदभाव से संबंधित शिकायतों को सुनता और दर्ज करता है
  • कॉलेज परिसर को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने के लिए कार्य करता है
  • यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाए

इस केंद्र में एक समिति का गठन भी अनिवार्य होगा, जिसमें निम्नलिखित वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे:

  • अनुसूचित जाति (SC) के छात्र
  • अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र
  • दिव्यांग छात्र
  • महिलाएँ
  • अन्य उपयुक्त प्रतिनिधि

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सभी वर्गों की आवाज़ शामिल हो।

3. कॉलेजों की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी?

अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें शामिल होगा:

  • प्राप्त हुई भेदभाव संबंधी शिकायतों की संख्या
  • उन शिकायतों पर की गई कार्रवाई
  • परिसर को अधिक समावेशी बनाने के लिए उठाए गए कदम

इन रिपोर्टों को साल में दो बार UGC को भेजना अनिवार्य होगा। इस प्रावधान से यह सुनिश्चित होगा कि संस्थान अब समस्याओं को छिपा नहीं सकेंगे और उन पर पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करनी होगी।

4. राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था

UGC ने राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया है, जिसमें सरकारी अधिकारी और नागरिक समाज (Civil Society) के सदस्य शामिल हैं।
इस समिति के प्रमुख कार्य हैं:

  • कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना
  • भेदभाव से संबंधित शिकायतों को सुनना
  • सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देना
  • अद्यतन स्थिति बनाए रखने के लिए वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करना

नियमों का पालन न करने पर क्या होगा?

यह इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अब नियमों का उल्लंघन करने पर वास्तविक और कड़े परिणाम होंगे:

  • नियम तोड़ने वाले कॉलेजों को सरकारी फंडिंग से वंचित किया जा सकता है
  • वे ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा (Distance Learning) कार्यक्रम संचालित नहीं कर सकेंगे
  • ऐसे संस्थानों की UGC से मान्यता रद्द की जा सकती है

यह व्यवस्था पुराने नियमों से बिल्कुल अलग है, जो केवल सलाह या दिशा-निर्देश हुआ करते थे। अब संस्थानों को नियम मानने ही होंगे, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?

पुरानी समस्या: कई कॉलेजों में पहले से ही SC/ST सेल मौजूद थे, लेकिन वे प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाए। अक्सर ये कार्यालय:

  • छात्रों को वास्तविक सहायता प्रदान नहीं करते थे
  • पीड़ितों की मदद करने के बजाय संस्थान की छवि बचाने पर ज़ोर देते थे
  • उनके पास बदलाव लागू करने की वास्तविक शक्ति नहीं थी

नया समाधान: नए समान अवसर केंद्र स्वतंत्र हैं, उनके पास असली संसाधन हैं, और उनमें असल बदलाव करने की शक्ति है।

मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)

इन नियमों में एक महत्वपूर्ण पहलू को भी स्वीकार किया गया है—भेदभाव का सीधा असर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
जब छात्रों को यह महसूस होता है कि वे किसी संस्थान का हिस्सा नहीं हैं, तो उनमें:

  • चिंता (Anxiety) बढ़ती है
  • आत्मविश्वास में कमी आती है
  • पढ़ाई में प्रदर्शन कमजोर हो जाता है

नए नियमों का उद्देश्य ऐसे सुरक्षित और सहयोगी वातावरण (Safe Spaces) तैयार करना है, जहाँ सभी छात्र बिना भय के आगे बढ़ सकें और अपनी पूरी क्षमता के साथ सफल हो सकें।

छात्रों के लिए इसका क्या अर्थ है?

इन नए नियमों का मतलब है कि अब:

  • छात्र बिना डर के भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकते हैं
  • कॉलेजों को हर शिकायत को गंभीरता से लेना अनिवार्य होगा
  • कार्रवाई न करने पर कॉलेजों के खिलाफ वास्तविक और कड़ी सज़ा का प्रावधान है
  • जाति, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा
  • कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का ध्यान अब वास्तव में समावेशी (Inclusive) शैक्षणिक वातावरण बनाने पर होगा

 

नेशनल जियोग्राफिक डे 2026: तिथि, इतिहास और महत्व

नेशनल जियोग्राफिक डे 2026 मानवता की उस जिज्ञासा का उत्सव है, जो हमें अपने ग्रह पृथ्वी को समझने और खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है और भूगोल, विज्ञान, अन्वेषण, संस्कृति, वन्यजीवन तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर करता है। यह नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की विरासत को सम्मान देता है, जिसने एक सदी से अधिक समय तक शोध, अन्वेषण और प्रभावशाली कहानियों के माध्यम से लोगों को दुनिया को समझने, प्रकृति से जुड़ने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है।

नेशनल जियोग्राफिक डे 2026: तिथि

  • नेशनल जियोग्राफिक डे 2026 मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा।
  • यह तिथि 1888 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की वर्षगांठ को दर्शाती है, इसलिए यह ज्ञान, खोज और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक दिवस है।

नेशनल जियोग्राफिक डे क्यों मनाया जाता है?

यह दिवस लोगों को पृथ्वी के भूदृश्यों, महासागरों, जलवायु, संस्कृतियों और जैव विविधता के बारे में सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह जलवायु परिवर्तन, आवासीय क्षरण और वन्यजीव संरक्षण जैसी वैश्विक चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है और याद दिलाता है कि पृथ्वी को समझना उसके भविष्य की रक्षा के लिए आवश्यक है।

नेशनल जियोग्राफिक डे का इतिहास

  • नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1888 को वॉशिंगटन डी.सी. में “भौगोलिक ज्ञान का विस्तार और प्रसार” करने के उद्देश्य से की गई थी।
  • समय के साथ यह संस्था अन्वेषण, विज्ञान, शिक्षा, संरक्षण और कहानी कहने के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बन गई।
  • इसकी प्रसिद्ध पत्रिका, डॉक्यूमेंट्री, फोटोग्राफी और शोध अभियानों ने दुनिया को प्रकृति और मानवता को देखने का नया दृष्टिकोण दिया। नेशनल जियोग्राफिक डे इसी जिज्ञासा, खोज और ज्ञान-विस्तार की परंपरा का स्मरण कराता है।

नेशनल जियोग्राफिक डे का महत्व

  • यह दिवस भौगोलिक साक्षरता और वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देता है।
  • यह सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और सतत जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा देता है।
  • वैज्ञानिक अनुसंधान और वास्तविक अन्वेषण के माध्यम से यह संदेश देता है कि जागरूक नागरिक ही वैश्विक पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।

दुनिया को नेशनल जियोग्राफिक कैसे प्रेरित करता है?

  • नेशनल जियोग्राफिक वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं, फोटोग्राफरों और कहानीकारों को समर्थन देकर पृथ्वी की सुंदरता और चुनौतियों को दुनिया के सामने लाता है।
  • पत्रिकाओं, पुस्तकों, फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह लाखों लोगों को शिक्षित करता है और संरक्षण अभियानों को बढ़ावा देता है।
  • इसका कार्य विज्ञान और कहानी कहने को जोड़ता है, जिससे लोग प्रकृति से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और उसकी रक्षा की आवश्यकता को समझते हैं।

यूरोप से इम्पोर्टेड कारों पर टैरिफ 40% तक घटेगा

भारत अपनी व्यापार और ऑटोमोबाइल नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। यूरोपीय संघ (EU) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत अंतिम चरण में पहुँचने के साथ, भारत यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती पर विचार कर रहा है। यह कदम घरेलू उद्योगों की सुरक्षा बनाए रखते हुए भारत के अपेक्षाकृत संरक्षित ऑटो बाजार को धीरे-धीरे खोलने का संकेत देता है।

क्यों खबर में?

भारत यूरोपीय संघ से आयातित कारों पर शुल्क को वर्तमान 110% तक से घटाकर 40% करने की योजना बना रहा है। यह कदम भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक अहम प्रगति माना जा रहा है।

प्रस्तावित टैरिफ कटौती योजना

  • प्रस्ताव के तहत, EU में बनी कारों पर अधिकतम आयात शुल्क 110% से घटाकर 40% किया जाएगा।
  • शुरुआती चरण में यह कटौती केवल €15,000 (लगभग ₹16.3 लाख) से अधिक कीमत वाली पूरी तरह बनी (Fully Built) कारों की एक सीमित कोटा पर लागू होगी।
  • समय के साथ, शुल्क को और घटाकर 10% तक लाने पर भी विचार किया जा सकता है, जिससे यूरोपीय कंपनियों को भारतीय बाजार में अधिक पहुंच मिलेगी और घरेलू निर्माताओं पर प्रतिस्पर्धी दबाव धीरे-धीरे बढ़ेगा।

यूरोपीय ऑटो निर्माताओं पर प्रभाव

  • इस टैरिफ कटौती से BMW, Mercedes-Benz और Volkswagen जैसी प्रमुख यूरोपीय कार कंपनियों को लाभ होने की संभावना है।
  • रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत हर साल लगभग 2 लाख आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों पर शुल्क घटाने पर सहमत हुआ है, हालांकि अंतिम कोटा अभी तय हो सकता है।
  • इससे यूरोपीय ब्रांड्स की कीमत प्रतिस्पर्धी बनेगी और भारत के तेजी से बढ़ते ऑटो बाजार में उनकी मौजूदगी मजबूत होगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बाहर रखा गया

  • बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) को पहले पाँच वर्षों तक इस टैरिफ कटौती से बाहर रखा जाएगा।
  • इसका उद्देश्य घरेलू कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में किए गए निवेश की सुरक्षा करना है।
  • भविष्य में, जब भारत का EV उद्योग और परिपक्व होगा, तब EVs पर भी इसी तरह की रियायतों पर विचार किया जा सकता है। यह चरणबद्ध नीति व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक हितों के बीच संतुलन दर्शाती है।

भारत–EU व्यापार वार्ताएँ

  • भारत और यूरोपीय संघ कई वर्षों से एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत कर रहे हैं।
  • शुल्क, बाजार पहुंच और नियामकीय मानकों जैसे मुद्दों पर मतभेद के कारण वार्ताएँ रुकी हुई थीं।
  • ऑटोमोबाइल टैरिफ में प्रस्तावित कटौती को एक ब्रेकथ्रू माना जा रहा है, जो व्यापक व्यापार समझौते का रास्ता खोल सकती है और नई दिल्ली–ब्रसेल्स के आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगी।

कर्तव्य पथ: राजपथ से कर्तव्य-आधारित लोकतंत्र के प्रतीक तक

नई दिल्ली के बीचों-बीच स्थित कर्तव्य पथ, भारत के लोकतांत्रिक विकास का एक मज़बूत प्रतीक है। पहले इसे राजपथ कहा जाता था, यह शानदार सड़क राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट से जोड़ती है और यह भारत की औपनिवेशिक शासन से लेकर कर्तव्य, ज़िम्मेदारी और नागरिकों की भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र तक की यात्रा को दिखाती है।

कर्तव्य पथ का ऐतिहासिक विकास

  • कर्तव्य पथ का इतिहास भारत की राजनीतिक यात्रा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
  • ब्रिटिश शासन के दौरान, इसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किंग्स वे (King’s Way) के रूप में डिजाइन किया था, जो साम्राज्यवादी सत्ता का प्रतीक था।
  • यह मार्ग वायसराय हाउस (अब राष्ट्रपति भवन) को इंडिया गेट से जोड़ता था और ब्रिटिश साम्राज्य की भव्यता को प्रदर्शित करता था।
  • 1947 में स्वतंत्रता के बाद, किंग्स वे का नाम बदलकर राजपथ रखा गया और यह गणतंत्र दिवस परेड तथा राष्ट्रीय समारोहों का प्रमुख स्थल बन गया।
  • हालांकि स्वतंत्रता के बाद भी इसमें औपनिवेशिक प्रतीकवाद बना रहा।
  • वर्ष 2022 में इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया, जो एक महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तन का संकेत है।

भारतीय लोकतंत्र में ‘कर्तव्य’ का प्रतीकात्मक महत्व

  • कर्तव्य शब्द भारतीय दर्शन और शासन व्यवस्था में गहराई से निहित है।
  • भारतीय परंपराएँ, विशेष रूप से भगवद्गीता, निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन पर बल देती हैं।
  • भारतीय संविधान में यह विचार अनुच्छेद 51A के माध्यम से व्यक्त होता है, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है।
  • कर्तव्य पथ यह संदेश देता है कि अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उनके साथ जिम्मेदारियाँ भी निभाई जाएँ।
  • यह राष्ट्र निर्माण में राज्य और नागरिकों की साझा जवाबदेही को रेखांकित करता है।
  • राजपथ से कर्तव्य पथ में नाम परिवर्तन शासक-केंद्रित सोच से हटकर नागरिक-केंद्रित लोकतंत्र की ओर बदलाव का प्रतीक है।

कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना

  • कर्तव्य पथ, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की केंद्रीय धुरी है।
  • इस परियोजना का उद्देश्य नई दिल्ली के प्रशासनिक और औपचारिक क्षेत्र को आधुनिक बनाना है।
  • कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला हुआ है और पूरे क्षेत्र की औपचारिक रीढ़ (ceremonial spine) का कार्य करता है।
  • पुनर्विकास के तहत पुरानी औपनिवेशिक संरचनाओं को हटाकर आधुनिक और सतत (sustainable) सुविधाएँ विकसित की गईं।
  • नागरिकों के लिए चौड़े पैदल मार्ग, हरित लॉन, बैठने की व्यवस्था और जल संरचनाएँ जोड़ी गईं।
  • भूमिगत उपयोगिताएँ (underground utilities) और पर्यावरण-अनुकूल प्रकाश व्यवस्था से सौंदर्य और कार्यक्षमता दोनों में वृद्धि हुई।
  • नया स्वरूप गणतंत्र दिवस परेड जैसे राष्ट्रीय आयोजनों के सुचारु आयोजन में सहायक है।

भारतीय संविधान की अनुसूचियां: अनुच्छेदों के साथ 12 अनुसूचियों की पूरी सूची

भारतीय संविधान एक विस्तृत और गतिशील दस्तावेज़ है, जिसे एक विविधतापूर्ण राष्ट्र का शासन सुचारु रूप से चलाने के लिए बनाया गया है। संविधान की जटिल और विस्तृत व्यवस्थाओं को सरल बनाने के लिए अनुसूचियों (Schedules) का प्रावधान किया गया है। ये अनुसूचियाँ संविधान के साथ संलग्न परिशिष्ट (Annexures) होती हैं, जिनमें प्रशासनिक और विधायी विवरण स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन समय-समय पर किए गए संवैधानिक संशोधनों के कारण अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो भारत की बदलती शासन आवश्यकताओं को दर्शाती हैं।

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ क्या हैं?

  • अनुसूचियाँ संविधान से जुड़ी सहायक सूचियाँ होती हैं, जिनमें वे विवरण दिए जाते हैं जिन्हें अनुच्छेदों (Articles) में सीधे शामिल नहीं किया गया है।
  • ये प्रदेशों, शक्तियों के विभाजन, वेतन, जनजातीय प्रशासन, चुनाव और शासन संरचना से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती हैं।
  • मुख्य अनुच्छेदों से विस्तृत विवरण को अलग रखकर संविधान को अधिक लचीला और संशोधन योग्य बनाया गया है।

अनुसूचियों का उद्देश्य और महत्व

  • अनुसूचियाँ कानूनी जटिलताओं को सरल बनाती हैं।
  • प्रशासकों, न्यायालयों और विधायकों के लिए तत्काल संदर्भ सामग्री का कार्य करती हैं।
  • सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचियाँ संविधान को स्थिरता के साथ-साथ लचीलापन प्रदान करती हैं, क्योंकि इनमें संशोधन करना अपेक्षाकृत आसान होता है।

अनुसूचियों का विकास

26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। समय के साथ सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं में बदलाव हुआ, जिसके कारण 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। आज भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं।

भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों की सूची

प्रथम अनुसूची – राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची तथा उनकी क्षेत्रीय सीमाएँ दी गई हैं। यह अनुच्छेद 1 और 4 से संबंधित है।

द्वितीय अनुसूची – संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन

इस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार दिए गए हैं।

तृतीय अनुसूची – शपथ और प्रतिज्ञान

इसमें मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, न्यायाधीशों और CAG द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का विवरण है, जिससे संवैधानिक निष्ठा सुनिश्चित होती है।

चतुर्थ अनुसूची – राज्यसभा में प्रतिनिधित्व

इस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में मिलने वाली सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है।

पंचम अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ

यह अनुसूची अधिकांश राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और संरक्षण से संबंधित है।

षष्ठी अनुसूची – उत्तर-पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्र

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान करती है।

सातवीं अनुसूची – शक्तियों का विभाजन

यह सबसे महत्वपूर्ण अनुसूचियों में से एक है, जिसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं:

  • संघ सूची – रक्षा, विदेश नीति
  • राज्य सूची – पुलिस, स्वास्थ्य
  • समवर्ती सूची – शिक्षा, विवाह

आठवीं अनुसूची – राजभाषाएँ

इसमें भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएँ शामिल हैं और यह भाषाई विविधता को संरक्षण देती है।

नवम अनुसूची – न्यायिक समीक्षा से संरक्षित कानून

1951 के प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई यह अनुसूची कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देती है।

दसवीं अनुसूची – दल-बदल विरोधी कानून

1985 के 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई यह अनुसूची सांसदों और विधायकों के दल-बदल से संबंधित है।

ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायती राज

73वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई इस अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय शासन से जुड़े 29 विषय शामिल हैं।

बारहवीं अनुसूची – नगरपालिकाएँ

74वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई इस अनुसूची में शहरी शासन से जुड़े 18 विषय दिए गए हैं।

अनुसूचियों से जुड़े प्रमुख संवैधानिक संशोधन

  • प्रथम संशोधन (1951) – नवम अनुसूची को मजबूत किया
  • सातवाँ संशोधन (1956) – राज्यों का पुनर्गठन
  • 42वाँ संशोधन (1976) – विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया
  • 52वाँ संशोधन (1985) – दसवीं अनुसूची जोड़ी
  • 73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992) – ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियाँ जोड़ी गईं

77वां गणतंत्र दिवस परेड 2026: मुख्य पहली बातें, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक झलकियाँ

26 जनवरी 2026 को आयोजित 77वां गणतंत्र दिवस परेड हाल के वर्षों की सबसे आधुनिक, तकनीक-आधारित और प्रभावशाली परेडों में से एक रही। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित लगभग 90 मिनट के इस भव्य समारोह में भारत की सैन्य शक्ति, स्वदेशी रक्षा तकनीक और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस वर्ष की परेड कई ऐतिहासिक ‘पहली बार’ प्रस्तुतियों के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों और रक्षा मामलों में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

गणतंत्र दिवस परेड 2026 की प्रमुख ‘पहली बार’ उपलब्धियाँ

सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की पहली झलक

परेड का सबसे बड़ा आकर्षण रहा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम (URLS) ‘सूर्यास्त्र’ का पहली बार प्रदर्शन। यह स्वदेशी डीप-स्ट्राइक रॉकेट प्रणाली 300 किलोमीटर तक सतह-से-सतह लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसका प्रदर्शन भारत की लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

भैरव लाइट कमांडो बटालियन की परेड में एंट्री

नई गठित भैरव लाइट कमांडो बटालियन ने भी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में मार्च किया। यह बटालियन नियमित पैदल सेना और विशेष बलों के बीच की ऑपरेशनल कमी को पूरा करने के लिए बनाई गई है और कठिन इलाकों में तेज़, उच्च-गतिशील अभियानों के लिए तैयार की गई है। इससे पहले इसका सार्वजनिक पदार्पण जयपुर में सेना दिवस परेड में हुआ था।

पहली बार पशु दस्ता शामिल

एक अनोखे और प्रतीकात्मक कदम के तहत इस वर्ष पशु दस्ता भी परेड का हिस्सा बना। इसमें शामिल थे:

  • ऊँचाई वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त जांस्कर पोनी
  • रेगिस्तानी अभियानों में उपयोगी बैक्ट्रियन ऊँट
  • रैप्टर्स (शिकार करने वाले पक्षी)
  • भारतीय सेना के डॉग्स

ये सभी कठिन इलाकों में वाहनों के सीमित उपयोग के कारण सेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर माने जाते हैं।

नई ‘फेज़्ड बैटल एरे’ प्रस्तुति

इस बार परेड की प्रस्तुति शैली में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पारंपरिक मार्चिंग के बजाय ‘फेज़्ड बैटल एरे फॉर्मेशन’ अपनाया गया, जिसमें सेना की तैनाती वास्तविक युद्ध जैसी क्रमबद्ध दिखाई गई। इसमें पहले टोही इकाइयाँ, फिर भारी हथियार, लॉजिस्टिक्स और अंत में पूर्ण युद्ध साजो-सामान के साथ सैनिक शामिल थे। इससे परेड अधिक यथार्थवादी और ऑपरेशनल बन गई।

61 कैवेलरी रेजिमेंट पहली बार युद्धक वेश में

अपनी पारंपरिक शाही वर्दी और विशिष्ट पगड़ी के लिए प्रसिद्ध 61 कैवेलरी रेजिमेंट इस बार पहली बार कॉम्बैट बैटल गियर में नजर आई। यह बदलाव परंपरा के साथ-साथ सेना की बढ़ती ऑपरेशनल तत्परता को दर्शाता है।

शक्तिबाण आर्टिलरी रेजिमेंट का पदार्पण

नई गठित शक्तिबाण रेजिमेंट ने भी पहली बार परेड में भाग लिया। यह रेजिमेंट आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुसज्जित है, जिसमें शामिल हैं:

  • ड्रोन
  • काउंटर-ड्रोन सिस्टम
  • लोइटरिंग म्यूनिशन

यह भारत के मानवरहित और नेटवर्क-केंद्रित युद्ध की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है।

परेड में प्रदर्शित उन्नत हथियार प्रणालियाँ

परेड में भारत की अत्याधुनिक रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया, जिनमें शामिल हैं:

  • ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
  • आकाश सतह-से-वायु मिसाइल प्रणाली
  • MRSAM (मीडियम रेंज सतह-से-वायु मिसाइल)
  • ATAGS (एडवांस्ड टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टम)
  • धनुष तोप
  • विभिन्न सैन्य ड्रोन का स्थैतिक प्रदर्शन

ये प्रणालियाँ भारत की वायु रक्षा, आर्टिलरी आधुनिकीकरण और स्वदेशी मिसाइल विकास में हुई प्रगति को दर्शाती हैं।

भव्य वायुसेना फ्लाई-पास्ट

भारतीय वायुसेना का फ्लाई-पास्ट दो चरणों में हुआ, जिसमें 29 विमान शामिल थे:

  • राफेल लड़ाकू विमान
  • सुखोई-30 एमकेआई
  • मिग-29
  • P-8I समुद्री निगरानी विमान
  • अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर
  • लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH)
  • एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH)
  • Mi-17 हेलीकॉप्टर
  • C-130 और C-295 परिवहन विमान

इन विमानों ने युद्धक संरचनाओं में उड़ान भरकर हवाई प्रभुत्व और संयुक्त सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया।

मार्चिंग दस्ते और सैन्य बैंड

परेड में 18 मार्चिंग टुकड़ियाँ और 13 सैन्य बैंड शामिल हुए, जिन्होंने अनुशासन और ऊर्जा से भरा माहौल बनाया। इसके साथ ही भारी थर्मल वर्दी में मिक्स्ड स्काउट्स दस्ता भी पहली बार शामिल हुआ, जो युवाओं की भागीदारी और समावेशिता का प्रतीक था।

अंतरराष्ट्रीय भागीदारी

राजनयिक दृष्टि से भी यह परेड खास रही। यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और एक छोटा EU सैन्य दस्ता भी परेड में शामिल हुआ। यह भारत की बढ़ती वैश्विक रणनीतिक साझेदारियों को दर्शाता है।

गणतंत्र दिवस 2026: तारीख, थीम, मुख्य अतिथि और महत्व जानें

भारत हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि 1950 में इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बना।गणतंत्र दिवस 2026 भारत का 77वां गणतंत्र दिवस होगा और यह देश के कानून, लोकतंत्र और एकता को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

गणतंत्र दिवस 2026 – तिथि

गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है।
2026 में यह भारत का 77वां गणतंत्र दिवस होगा।

यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने (1950) की याद दिलाता है। भारत और विदेशों में स्थित भारतीय संस्थानों में ध्वजारोहण, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाएगा।

गणतंत्र दिवस 2026 कैसे मनाया जाएगा?

गणतंत्र दिवस 2026 पूरे भारत में देशभक्ति और गर्व के साथ मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा, जिसमें भारत की सैन्य शक्ति, संस्कृति, टेक्नोलॉजी और एकता को दिखाने वाली एक शानदार परेड होगी। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और विदेशों में भारतीय मिशन इस दिन राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं?

गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि यह याद रखा जा सके कि भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान अपनाया था। हालांकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन 1950 तक उसका कोई स्थायी संविधान नहीं था।

26 जनवरी की तारीख को 1930 की पूर्ण स्वराज घोषणा का सम्मान करने के लिए चुना गया था, जब भारत ने पहली बार ब्रिटिश शासन से पूरी आज़ादी की मांग की थी।

गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है:

  • संविधान की सर्वोच्चता
  • कानून का शासन
  • लोकतांत्रिक व्यवस्था
  • समानता, स्वतंत्रता और न्याय

गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि

गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ (European Union) के शीर्ष नेता होंगे:

  • उर्सुला वॉन डेर लेयेन – यूरोपीय आयोग (European Commission) की अध्यक्ष
  • एंतोनियो कोस्टा – यूरोपीय परिषद (European Council) के अध्यक्ष

वे भारत–यूरोपीय संघ संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। इनके अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय नेताओं को भी इस अवसर पर आमंत्रित किया जाएगा।

गणतंत्र दिवस 2026 की थीम

गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम ‘वंदे मातरम् के 150 वर्ष’ और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित है।

इस अवसर पर 1923 के ऐतिहासिक ‘बंदे मातरम् एल्बम’ की चित्रकलाएँ कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएँगी। ये चित्र ‘वंदे मातरम्’ गीत के भावार्थ को दर्शाते हैं और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज एक सशक्त लोकतंत्र बनने तक की यात्रा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं।

1923 के ऐतिहासिक ‘वंदे मातरम् एल्बम’ की पेंटिंग्स कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएंगी, जो भारत की स्वतंत्रता से लेकर लोकतंत्र तक की यात्रा को दर्शाएंगी।

लगभग 2,500 कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दो विचारों पर आधारित होंगी:

  • आज़ादी और राष्ट्रीय गौरव
  • विकास, शक्ति और आत्मनिर्भरता

गणतंत्र दिवस परेड 2026 – समय और कार्यक्रम

  • सुबह 9:30 बजे: प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देंगे
  • सुबह 10:30 बजे: गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर शुरू होगी
  • अवधि: लगभग 90 मिनट

पूरे भारत और विदेश में लोग दूरदर्शन और सरकारी YouTube चैनलों पर परेड लाइव देख सकते हैं।

गणतंत्र दिवस का इतिहास

  • 1929 – लाहौर अधिवेशन: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की घोषणा की।
  • 1930–1947: स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया।
  • 1946 – संविधान सभा का गठन: भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना हुई।
  • 26 नवंबर 1949: भारत का संविधान अंगीकृत किया गया।
  • 26 जनवरी 1950: संविधान लागू हुआ, भारत एक गणराज्य बना और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने।
  • पहली गणतंत्र दिवस परेड: नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसने भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप में परिवर्तन को प्रदर्शित किया।

लोकतंत्र में संविधान की भूमिका

भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि:

  • भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।
  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है।
  • मौलिक अधिकार जैसे—समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और भेदभाव से संरक्षण।
  • कानून का शासन (Rule of Law): कानून के समक्ष सभी समान हैं और सभी को कानून का पालन करना अनिवार्य है।
  • स्वतंत्र न्यायपालिका: नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है।
  • सत्ता का पृथक्करण: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाकर सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है।
  • संघीय व्यवस्था: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित करती है।
  • कल्याणकारी दिशानिर्देश: सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं।
  • स्थानीय लोकतंत्र: पंचायतों और नगरपालिकाओं को सशक्त बनाकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है।

गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार

गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए नागरिकों को सम्मानित करते हैं। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं:

नागरिक पुरस्कार

  • भारत रत्न – भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
  • पद्म विभूषण – असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए
  • पद्म भूषण – विशिष्ट सेवा के लिए
  • पद्म श्री – उल्लेखनीय योगदान के लिए

वीरता एवं सेवा पुरस्कार

  • राष्ट्रपति पुलिस पदक – विशिष्ट सेवा के लिए
  • पुलिस पदक (वीरता) – साहस और बहादुरी के लिए
  • अग्निशमन सेवा एवं होम गार्ड्स पुरस्कार – वीरता एवं साहस के लिए

अन्य पुरस्कार

  • जीवन रक्षा पदक – जीवन बचाने के साहसिक कार्यों के लिए
  • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार – बच्चों द्वारा दिखाई गई वीरता, प्रतिभा और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए

गणतंत्र दिवस 2026 का महत्व

गणतंत्र दिवस 2026 भारत के लोकतंत्र, संविधान और एकता की याद दिलाता है। यह निम्नलिखित उपलब्धियों और मूल्यों का उत्सव है:

  • संविधान के प्रवर्तन की वर्षगांठ (26 जनवरी 1950)
  • लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक कर्तव्यों का सम्मान
  • विविधता में एकता और राष्ट्रीय एकीकरण
  • भारत की रक्षा क्षमता और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ
  • मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरणा

AIFF ने पूर्व भारतीय डिफेंडर इलियास पाशा के निधन पर शोक व्यक्त किया

भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर इलियास पाशा का 22 जनवरी 2026 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अपने शांत, अनुशासित और सटीक खेल के लिए प्रसिद्ध पाशा कर्नाटक के बेहतरीन फुटबॉलरों में गिने जाते थे। उनके निधन से भारतीय फुटबॉल जगत में शोक की लहर है। वे अपने पीछे पत्नी, दो बेटियां और दो बेटे छोड़ गए हैं।

प्रारंभिक जीवन और फुटबॉल की शुरुआत

इलियास पाशा का जन्म और पालन-पोषण उत्तर बेंगलुरु के व्यालिकावल क्षेत्र में हुआ। उन्होंने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत विनायका फुटबॉल क्लब से की, जहां एक युवा डिफेंडर के रूप में उनकी प्रतिभा जल्द ही सामने आई। उनकी मेहनत और खेल कौशल ने उन्हें 1980 के दशक के मध्य में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ (ITI) क्लब तक पहुंचाया, जिससे उनके राष्ट्रीय स्तर के करियर की नींव पड़ी।

राष्ट्रीय फुटबॉल में उभार

पाशा ने 27 जनवरी, 1987 को कोझिकोड में हुए नेहरू कप में बुल्गारिया के खिलाफ भारत के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने आठ इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें दो नेहरू कप (1987 और 1991), 1991 के SAF गेम्स और 1992 के एशियन कप क्वालिफायर शामिल हैं। उनके शांत और संयमित डिफेंस ने उन्हें नेशनल टीम के लिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी बना दिया था।

संतोष ट्रॉफी और घरेलू उपलब्धियां

कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हुए, पाशा नियमित रूप से संतोष ट्रॉफी में खेलते थे, और कोलकाता (1987), क्विलोन (1988), और गुवाहाटी (1989) में टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। गुवाहाटी में उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से कर्नाटक फाइनल के करीब पहुंच गया था। बाद में, उन्होंने 1993 और 1995 में बंगाल के साथ दो संतोष ट्रॉफी खिताब जीते।

क्लब करियर की झलक

पाशा मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए खेले, और 1989 में उन्होंने सैत नागजी ट्रॉफी और निज़ाम गोल्ड कप जीता। इसके बाद वह ईस्ट बंगाल में शामिल हो गए, जहाँ 1990 के दशक में उन्होंने अपने करियर का सबसे अच्छा समय बिताया। उन्होंने 1993-94 सीज़न में टीम की कप्तानी की और क्लब की कई सफलताओं में उनकी अहम भूमिका थी।

ईस्ट बंगाल के साथ प्रमुख उपलब्धियां

  • कलकत्ता फुटबॉल लीग: 1991, 1993, 1995, 1996, 1998
  • आईएफए शील्ड: 1990, 1991, 1994, 1995, 1997
  • डूरंड कप: 1990, 1991, 1993, 1995

अन्य ट्रॉफियां: फेडरेशन कप, रोवर्स कप, वाई-वाई कप, एयरलाइंस ट्रॉफी, बोर्डोलोई ट्रॉफी, कलिंगा कप, मैकडॉवेल ट्रॉफी, सुपर कप

वे 1990 की ट्रिपल क्राउन विजेता ईस्ट बंगाल टीम का हिस्सा थे और 1993 में क्लब को उसकी पहली अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी वाई-वाई कप दिलाने वाली टीम में भी शामिल रहे।
1993-94 एशियन कप विनर्स कप में अल ज़ावरा एससी के खिलाफ 6-2 की ऐतिहासिक जीत में उन्होंने कप्तानी की।

व्यक्तित्व और विरासत

दाएं विंग-बैक के रूप में इलियास पाशा अपने अनुशासन, शांति और खेल को पढ़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वे गोलकीपर के लिए भरोसेमंद ढाल साबित होते थे।
पूर्व साथी खिलाड़ी फल्गुनी दत्ता ने उन्हें एक मार्गदर्शक और प्रेरक व्यक्तित्व बताया, जो बिना किसी ईर्ष्या के युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। 2012 में, ईस्ट बंगाल क्लब ने उन्हें उनके योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया।

श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई

  • अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) और पूरे भारतीय फुटबॉल जगत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।
  • ईस्ट बंगाल क्लब ने सम्मान स्वरूप क्लब का झंडा आधा झुका दिया और अंडर-16 टीम ने एक मिनट का मौन रखा।
  • बेंगलुरु स्थित उनके निवास पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहां पूर्व खिलाड़ी और अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

इलियास पाशा की विरासत

इलियास पाशा को एक विश्वसनीय डिफेंडर, अनुशासित खिलाड़ी और प्रेरणादायक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उनका जीवन और योगदान आने वाली पीढ़ियों के फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

ओडिशा ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया

ओडिशा राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने गुटखा, पान मसाला तथा तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस नई अधिसूचना का उद्देश्य इन उत्पादों के दुरुपयोग को रोकना और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह प्रतिबंध निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण—सभी पर लागू होगा। इसके साथ ही ओडिशा सुप्रीम कोर्ट के देशव्यापी निर्देशों के पूर्ण अनुपालन वाला राज्य बन गया है।

निर्माण और बिक्री पर पूर्ण रोक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार—

  • गुटखा, पान मसाला तथा तंबाकू/निकोटीन युक्त उत्पादों का
  • निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।
  • यह प्रतिबंध पैकेज्ड और अनपैकेज्ड दोनों प्रकार के उत्पादों पर लागू होगा।

अलग-अलग बेचे जाने वाले लेकिन आपस में मिलाकर सेवन किए जाने वाले उत्पाद भी प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।

पहले से मौजूद प्रतिबंध और नए प्रावधान

  • ओडिशा में वर्ष 2013 से तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू था।
  • हालाँकि, नई अधिसूचना में पहले मौजूद अस्पष्टताओं को दूर कर राज्यभर में सख्त और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।
  • स्वास्थ्य सचिव अस्वथी एस. के अनुसार, यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

सभी चबाने योग्य उत्पादों पर लागू

यह प्रतिबंध—

  • सभी चबाने योग्य खाद्य उत्पादों पर लागू होगा,
  • चाहे वे सुगंधित हों या बिना सुगंध के,
  • फ्लेवरयुक्त हों या अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित हों।

किसी भी नाम या रूप में बेचे जाने वाले उत्पादों को शामिल कर लिया गया है, ताकि कानून से बचने के रास्ते बंद किए जा सकें।

तंबाकू उत्पादों पर नए कर नियम

1 फरवरी 2026 से, केंद्र सरकार तंबाकू और पान मसाला उत्पादों पर अधिक कर लगाएगी—

  • पान मसाला, सिगरेट आदि पर 40% GST
  • बीड़ी पर 18% GST
  • इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (Cess) तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीनों से संबंधित नए नियम भी अधिसूचित किए हैं, जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे।
इस तिथि के बाद वर्तमान GST मुआवजा उपकर (Compensation Cess) समाप्त हो जाएगा।

यह प्रतिबंध क्यों महत्वपूर्ण है?

यह व्यापक प्रतिबंध—

  • तंबाकू सेवन में कमी लाने,
  • जनस्वास्थ्य की रक्षा करने,
  • और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के अनुरूप सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के सभी रूपों को लक्षित कर, ओडिशा राज्य ने स्वास्थ्य संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए एक मजबूत कदम उठाया है।

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