भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी राज्य द्वारा दिए गए उपहार नहीं बल्कि उसका प्राथमिक कर्तव्य है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में न्यायालय ने बताया कि आपराधिक कार्यवाही का सामना करने पर भी किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रखने या नवीनीकरण कराने का अधिकार अपने आप समाप्त नहीं होता। यह निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
- यह फैसला महेश अग्रवाल बनाम भारत संघ के मामले में पासपोर्ट के नवीनीकरण की मांग वाली याचिका से संबंधित है।
- याचिकाकर्ता को कोयला ब्लॉक मामले में दोषी ठहराया गया था और वह एक अन्य मामले में यूएपीए के तहत कार्यवाही का सामना कर रहा है।
- ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से शर्तों सहित अनुमति मिलने के बावजूद, पासपोर्ट प्राधिकरण ने लंबित मामलों का हवाला देते हुए नवीनीकरण से इनकार कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ और अवलोकन
- न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
- न्यायालय ने टिप्पणी की कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में स्वतंत्रता केंद्रीय है और जब तक कानून इसे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित न करे, इसकी रक्षा की जानी चाहिए।
- यदि कोई प्रतिबंध लागू होते हैं, तो वे आवश्यक, आनुपातिक और कानून पर आधारित होने चाहिए।
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
- न्यायालय ने दोहराया कि आवागमन, यात्रा और आजीविका कमाने की स्वतंत्रता इस गारंटी के अंतर्गत आती है।
- राज्य द्वारा लगाया गया कोई भी प्रतिबंध न्याय, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था की सेवा के लिए ही सीमित दायरे में होना चाहिए।
पासपोर्ट कानून की व्याख्या
- पासपोर्ट अधिनियम के तहत, धारा 6(2)(एफ) आपराधिक कार्यवाही लंबित होने पर पासपोर्ट अस्वीकार करने की अनुमति देती है।
- हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं है।
- यदि कोई आपराधिक न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए पासपोर्ट जारी करने या शर्तों के अधीन उपयोग की अनुमति देता है, तो पासपोर्ट अधिकारियों को उस आदेश का सम्मान करना होगा।
न्यायालय के प्रमुख स्पष्टीकरण
न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किए।
- पासपोर्ट होना विदेश यात्रा की अनुमति के बराबर नहीं है।
- किसी आरोपी को भारत छोड़ने की अनुमति है या नहीं, यह आपराधिक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, न कि पासपोर्ट प्राधिकरण का।
- पासपोर्ट अधिकारियों को दुरुपयोग की अटकलें नहीं लगानी चाहिए या न्यायिक जोखिम आकलन पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए।
- नवीनीकरण के समय अधिकारियों को भविष्य की यात्रा अनुसूची या वीजा की मांग करने की आवश्यकता नहीं है।
UAPA और लिबर्टी
- इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए थे।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गंभीर मामलों में भी, जब न्यायालयों ने सुरक्षा उपाय लागू किए हों, तो प्रशासनिक कठोरता द्वारा स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता है।
- अस्थायी अक्षमताओं को अनिश्चितकालीन अपवर्जन नहीं बनाया जाना चाहिए।
स्टैटिक कॉन्सेप्ट: पासपोर्ट एक नागरिक डॉक्यूमेंट
- पासपोर्ट एक नागरिक पहचान दस्तावेज है जो वीजा आवेदन करने और कानूनी रूप से सीमा पार करने में सक्षम बनाता है।
- वास्तविक यात्रा न्यायालय की अनुमतियों, जमानत की शर्तों और अन्य कानूनों के अधीन है।
- अतः अस्वीकृति वैध, तर्कसंगत और आनुपातिक होनी चाहिए।
की प्वाइंट्स
- पासपोर्ट का अधिकार अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है।
- धारा 6(2)(एफ) पूर्ण निषेध नहीं है
- पासपोर्ट होना और यात्रा की अनुमति होना दो अलग-अलग बातें हैं।
- यात्रा के जोखिम का आकलन पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि आपराधिक न्यायालयों द्वारा किया जाता है।
- आनुपातिकता और उचित प्रक्रिया पर जोर देता है
आधारित प्रश्न
प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि पासपोर्ट का अधिकार मुख्य रूप से किस संवैधानिक प्रावधान से प्राप्त होता है?
ए. अनुच्छेद 14
बी. अनुच्छेद 19
सी. अनुच्छेद 21
डी. अनुच्छेद 32


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